राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 137496 |
ग्राम का नाम : | धनईखेड़ा |
तहसील : | सीतापुर |
जनपद : | सीतापुर |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 137496
ग्राम का नाम : धनईखेड़ा
तहसील : सीतापुर
जनपद : सीतापुर
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00127 |
चौधरी / लल्तू / नि. ग्राम |
1405फ. |
58 |
0.1860 |
00123 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1860 | 5.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1860 | 5.00 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00128 |
जंगल / / |
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31 105/2 115 117 118 211 214 |
1.1250 0.0970 0.9100 0.1210 0.1790 0.1540 0.1090 |
00124 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 2.6950 | 0.0 | ||||||||||||||||
00129 |
बंजर / / |
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76/3 173 190 191 224 228 230 203/6 |
0.0400 0.1830 0.1700 0.0400 0.0490 0.1300 0.0400 0.1090 |
00125 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.7610 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 3.4560 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00130 |
तालाब / / |
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59 153 163 |
0.4330 0.3310 0.2470 |
00126 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0110 | 0.0 | ||||||||||||||||
00131 |
नाला / / |
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111 116 119 |
0.0450 0.0610 0.0890 |
00127 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1950 | 0.0 | ||||||||||||||||
00132 |
नाली / / |
|
3 3 70 |
0.0000 0.1010 0.0530 |
00128 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1540 | 0.0 | ||||||||||||||||
00133 |
पिरई नदी / / |
|
121 239 |
1.2380 2.8290 |
00129 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 4.0670 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 5.4270 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00134 |
आबादी / / |
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61/2 62/1 64 65 62/2 |
2.1730 0.1700 0.0890 0.2140 0.0200 |
00130 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 2.6660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00135 |
खलिहान / / |
|
52 60 66 |
0.2630 0.4580 0.3120 |
00131 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00136 |
खाद के गढेढे / / |
|
50 71 |
0.0610 0.2510 |
00132 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00137 |
चकरोड / / |
|
15 69 78 79 83 89 93 97 166 168 169 172 192 199 |
0.2350 0.0730 0.0570 0.0240 0.0690 0.0650 0.1050 0.0930 0.0240 0.0810 0.0400 0.1740 0.0810 0.0320 |
00133 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 1.1530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00138 |
रास्ता / / |
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20 51 68 |
0.1460 0.2470 0.2230 |
00134 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6160 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 27 | 5.7800 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00139 |
ऊषर / / |
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124 201/3 201/1 218 201/2 |
1.0190 3.2780 0.2020 1.2260 0.1620 |
1430फ० कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर पत्र सं० 795/ बारह- ए०/ सी० एफ०-72/ पुर्नग्रहण/ जि० भू० व्य० लि० दिनांक 30 जुलाई,2022 के आदेश शासनादेश संख्या 258/ रा०-1-16(1) 73 दिनांक 05.03.1974, शासनादेश संख्या-258/16 (1) 1973- रा- 1 दिनांक 16-06-81 व शासनादेश संख्या 258/16 (1) 1973-रा-1 दिनांक 09.05.84 तथा शासनादेश संख्या-258/16 (1)/1973- रा-1 दिनांक 20.11.2015 का परिष्कार करते हुऐ और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड-ग तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली- 2016 के नियम-55 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं०-35/740/ एक-2016-20 (5) /2016 दि० 03.06.2016 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै अनुज सिंह , जिलाधिकारी सीतापुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दि० 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ और नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-818/ नौ-5-19-56सा /2018 दिनांक 07 मार्च, 2019 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत नगर विकास विभाग (नगर पालिका परिषद सीतापुर) को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण हेतु निःशुल्क प्रदान करता हूँ। क्र०सं०-1 जिला सीतापुर तहसील सीतापुर परगना सीतापुर गांव धनईखेड़ा गाटा/प्लाट सं० 201/3 क्षेत्रफल 3.278हे० भूमि की श्रेणी/प्रकृति श्रेणी-6-4 जो अन्य कारणों से अकृषिक हो (ऊसर) विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है) नगर विकास विभाग (न०पा०प० सीतापुर को ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण हेतु) ह०र०का० 01.08.22 |
00135 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 5.8870 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 5.8870 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 59 | 20.7360 | 5.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |