राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134880 |
ग्राम का नाम : | सरखण्डा |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134880
ग्राम का नाम : सरखण्डा
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00446 |
नवीन परती / / |
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35 150 158 178 179 236 429 430 433ख 455 486ग 489 491 497 509 516 567 577 636 24/645 163 164 |
0.0850 0.0530 0.3410 0.2100 0.1600 0.0830 0.1230 0.1400 0.1460 0.0660 0.1220 0.4040 0.1580 0.2440 0.7560 0.2740 0.1640 0.2820 0.1950 0.0670 0.0440 0.0370 |
व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जलालावाद आदेश दि० 09.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1162/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 07.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम सरखण्डा के गा०स० 402/0.0260हे० मे से 0.0070 हे० तथा गा०स० 408/0.0700 हे० मे 0.0210 हे० कुल 0.0280 हे० को श्रेणी 5(1)नवीनपरती तथा गा०स० 158/0.0280 श्रेणी -5(1) नवीन परती मे 0.0070हे० को श्रेणी 6(1)नाली एवम 0.0210 हे० 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 09.06.2021/053
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1261/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 29.06.2021 के क्रम मे ग्राम न्ग्गलानाथ के गा०स०21/0.0360 हे० 6(1) - नाली एवम गा०स० 13/0.1540 हे० मे से 0.0640 हे० , 327/1.0920 हे० मे से 0.3330 हे० , 148/0.7250 हे० मे से 0.1120 हे० , 337/0.0650 हे० मे से 0.0300 हे० , 379/0.2430 हे० मे से 0.0820 हे० , 371/0.05300 हे० मे से 0.0040 हे० कुल0.6250 हे० श्रेणी 6(2)- रास्ता एवम 362/0.0570 हे० मे से 0.0160 हे० , 397/0.0850 हे० मे से 0.0370 हे० , 399/0.1010 हे० मे से 0.0240 हे० कुल 0.0770 हे० श्रेणी 6(2) - चकरोड एवम गा०स० 332/0.0320 हे० , 353/0.0610 हे० कुल 0.0930 हे० श्रेणी 6(2)- चकमार्ग कुल रकवा 0.8310 हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती तथा ग्राम नगला नाथ मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम सरखण्डा की गा०स० 509/0.6840 हे० व 567/0.1470 कुल 0.8310 हे० श्रेणी 5(1)नवीन परती मे से 0.6250 हे० 6(2)-रास्ता , 0.0770 हे० 6(2)- चकरोड व 0.0930 हे० 6(2)- चकमार्ग व 0.0360 हे० 6(1)- नाली से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/097 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1259/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व9 अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तु ओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुिक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्यो सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टूर को प्रत्यासयोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्र विक्रम सिह कलक्टरर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्तािव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम गुलडिया के गा०स० 298/0.5140 हे० श्रेणी 1-(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति को, श्रेणी 5 (1) नवीनपरती तथा गा०स० 509/0.5140 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती को श्रेणी 1 (क) निष्क्रान्त सम्पत्ति से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/095 |
गाटा स. 179 ,429 सा. आ. हेतु सु. तथा गाटा स. 430 अनु. आ. हेतु सु. तथा 491 खेले खेल का मैदान हेतु सुर. |
00440 | ||||||||||||
कुल योग खाता- | 22 | 4.1540 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 4.1540 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00447 |
ब्ॉजर / / |
|
229ख |
0.0240 |
00441 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0240 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00448 |
तालाब / / |
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103 133क 134 140क 487 |
0.1900 0.1780 0.0200 0.0610 0.1250 |
00442 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.5740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00449 |
नाली / / |
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58 191 222 225 257 283 298 312 323 402 452 462 479 512 524 547 559 578 583 604 613 629 631 634 640 |
0.0240 0.0450 0.0250 0.0280 0.0160 0.0100 0.0240 0.0170 0.0040 0.0260 0.0170 0.0190 0.0530 0.0270 0.1880 0.0170 0.0080 0.0240 0.0730 0.0310 0.0280 0.0110 0.1780 0.0200 0.0790 |
व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जलालावाद आदेश दि० 09.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1162/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 07.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम सरखण्डा के गा०स० 402/0.0260हे० मे से 0.0070 हे० तथा गा०स० 408/0.0700 हे० मे 0.0210 हे० कुल 0.0280 हे० को श्रेणी 5(1)नवीनपरती तथा गा०स० 158/0.0280 श्रेणी -5(1) नवीन परती मे 0.0070हे० को श्रेणी 6(1)नाली एवम 0.0210 हे० 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 09.06.2021/053
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 12.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1190/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 11.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम सरखण्डा परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०402/0.0070,408/0.0210,2किता/0.0280 श्रेणी 5(3) बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०13.6.2021/57 |
00443 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 25 | 0.9920 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 30 | 1.5660 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00450 |
आवादी / / |
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377 |
1.9020 |
00444 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.9020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00451 |
चक मार्ग / / |
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1 14 20 33 41 48 25 67 77 115 122 141 162 176 199 231 244 268 277 285 286 293 306 318 322 334 342 358 374 390 397 408 421 428 431 434 438 449 458 465 470 480 492 500 513 520 537 541 553 566 584 596 600 611 618 630 635 319मि. |
0.0500 0.0200 0.0350 0.0530 0.0470 0.0550 0.0350 0.1070 0.0400 0.0830 0.0520 0.0590 0.0350 0.0490 0.0910 0.0740 0.0610 0.0310 0.0200 0.0510 0.1040 0.0340 0.0160 0.0190 0.0020 0.0400 0.1120 0.0790 0.0810 0.0670 0.0730 0.0700 0.0160 0.0310 0.0090 0.1540 0.0290 0.0530 0.2020 0.0200 0.0110 0.0700 0.0910 0.0400 0.0790 0.0550 0.0270 0.0860 0.0150 0.0420 0.0100 0.0530 0.0630 0.0400 0.0520 0.0660 0.0930 0.0030 |
व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जलालावाद आदेश दि० 09.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1162/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 07.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम सरखण्डा के गा०स० 402/0.0260हे० मे से 0.0070 हे० तथा गा०स० 408/0.0700 हे० मे 0.0210 हे० कुल 0.0280 हे० को श्रेणी 5(1)नवीनपरती तथा गा०स० 158/0.0280 श्रेणी -5(1) नवीन परती मे 0.0070हे० को श्रेणी 6(1)नाली एवम 0.0210 हे० 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 09.06.2021/053
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 12.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1190/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 11.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम सरखण्डा परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०402/0.0070,408/0.0210,2किता/0.0280 श्रेणी 5(3) बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०13.6.2021/57 |
00445 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 58 | 3.1550 | 0.0 | ||||||||||||||||
00452 |
मुख्य मार्ग / / |
|
72 105 155 217 242 243 326 409 457 485 534 |
0.1390 0.2740 0.1460 0.1030 0.1470 0.1510 0.2010 0.1570 0.1510 0.5170 0.1900 |
00446 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 2.1760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00453 |
रास्ता / / |
|
121 125 184 378 588 376 |
0.5090 0.1620 0.6320 0.2600 0.3120 0.5620 |
00447 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 2.4370 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 76 | 9.6700 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00454 |
श्मशान / / |
|
587 590 |
0.0800 0.1140 |
00448 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1940 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1940 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00455 |
खलिहान / / |
|
127 |
0.4860 |
00449 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4860 | 0.0 | ||||||||||||||||
00456 |
खाद के गढढे / / |
|
154 432 488 |
0.0570 0.1210 0.1210 |
00450 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2990 | 0.0 | ||||||||||||||||
00457 |
हडवार / / |
|
589 |
0.2020 |
00451 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.9870 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 136 | 16.5950 | 0.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |