राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134832 |
ग्राम का नाम : | ढका तालुका उजेरा |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134832
ग्राम का नाम : ढका तालुका उजेरा
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00854 |
सूरज पाल / मुकुट / नि. मढिया म0 ढका ता0 उजेरा |
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742 |
0.3440 |
00853 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3440 | 8.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.3440 | 8.50 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00855 |
नवीन परती / / |
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1 ग 14 34 53 63 64 71 382 433 469 471 473 475 485 492 530 574 627 730 741 751 776 806 827 850ख 851 872 905 940 944 949 1011 1025 ख 1046 1064 ख 1090 1133 1138 1176 1206 1229 1237 ग 1307 1319 1325 1339 1340 1292/1348 |
0.0850 0.1170 0.0330 0.0550 0.1380 0.1460 0.0580 0.0540 0.0920 0.0530 0.1460 0.1620 0.0400 0.1000 0.0300 0.1710 0.0170 0.0690 0.0860 0.0780 0.0490 0.0440 0.0820 0.0300 0.1050 0.0400 0.0480 0.0740 0.0240 0.0650 0.0200 0.0810 0.2430 0.0800 0.0040 0.0280 0.1290 0.0500 0.0340 0.0720 0.0190 0.0160 0.1000 0.1350 0.0900 0.0450 0.0600 0.0730 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औघोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 |
00854 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 48 | 3.5700 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 48 | 3.5700 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00856 |
बंजर / / |
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745 805ख 820 821 823 928क 941 1200 1338ग |
0.0320 0.0200 0.0850 0.0140 0.0500 0.0320 0.2060 0.0450 0.1340 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औघोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 |
00855 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.6180 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 0.6180 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00857 |
तालाब / / |
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743ख 744 813 824 848 849 850क 942 1134 1143 1150 1166क |
0.2510 0.2470 0.5180 0.7890 0.6560 0.4050 0.4450 0.2100 2.7840 1.3030 0.1620 0.0480 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औधोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दिनांक06.08.2021 के अनुपालन में -व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक 1303/डी०एल०आर०सी०/श्रेणी परिवर्तन /2021/दिनांक 04.08.2021 के अनुसार गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औधोगिक विकास अनुभाग- 3 से निर्गत शासनादेश सं० 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26.11.2020 (प/क)‚ के अर्न्तगत‚मार्ग में आने वाली चिन्हित भूमि NZA मिल्कियत सरकार रास्ता/चकरोड‚ आच्छादित हो रही है। उपजिलाधिकारी जलालावाद ने शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार‚ सुरक्षित श्रेणी की भूमि के क्षेत्रफल के सापेक्ष लोक उपयोग की भूमि‚ उसी ग्राम सभा में आरक्षित (तालाब/पोखर आदि के मामलोें में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल आरक्षित) करने सम्बन्धी आखया दिनांक 28.07.2021 में ग्राम ढका ता० उजेरा की ग्राम सभा में गंगा एक्सप्रेस-वे से आच्छादित सुरक्षित श्रेणियों की भूमि की श्रेणी‚ से परिवर्तन कर रक्षति करने का प्रस्ताव के शासनादेश दिनांक 28.06.2016 के आलोक में प्रस्तुत किया है तत्संबंधी उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तुत भूमि श्रेणी परिवर्तन के प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी परिवर्तन का विवरण निम्नवत है श्रेणी 6(1)- तालाब की गाटा सं० 743ख/0.2510हे० में से 0.2280हे० व 812/0.0120हे० व 744/0.2470हे० व 813/0.5180हे० में से 0.2240हे० कुल 0.7110हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा उसके सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के साथ श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1025/0.2430हे०‚905/0.0420हे०‚ 905/0.0150हे०‚471/0.1460हे०‚473/0.1620हे०‚63/0.1380हे०‚ 64/0.1420हे०कुल 0.8880हे० को श्रेणी 6(1)- तालाब के रूप में निशुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(1)- नाली की गाटा सं० 804/0.0040 में से 0.0020‚ 1075/0.0500हे० में से 0.0100हे०‚ 1066/0.0240हे० में से 0.0200हे०‚1293/0.0450हे०‚1296/0.0170हे० में से 0.0150हे० कुल 0.0920हे० व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा संख्या 810/0.0060हे०‚ 835/0.0100हे० में से 0.0090‚ 873/0.0490हे० में से 0.0470हे०‚1078/1350/0.0050हे० में से 0.0010हे०‚ 1076/0.0900 में से 0.0160हे०‚ 1073/0.0060 में से 0.0030हे०‚ 1062/0.0160हे०‚ 1068/0.0030हे० में से 0.0010हे०‚ 1028/0.0110हे०‚ 12950/0.0500हे०‚ में से 0.0480हे०‚ 992/0.0100हे०‚ में से 0.0080हे०‚ 982/0.0190हे० में से 0.0050हे०‚ 880/0.3240हे० में से 0.1800हे०‚ 881/0.1940हे० में से 0.0040हे०‚ 932/0.5140हे० में से 0.0040हे०‚ 1299/0.0500हे०‚ 1297/0.1500‚ कुल 0.6510हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती गाटा संख्या 850ख/0.0920हे० को श्रेणी 6(1)-नाली व 530/0.1710हे०‚ 14/0.117हे०‚ 1133/0.0630हे०‚1319/0.0580हे०‚941/0.1500हे०‚ को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा सं० 1001/0.2250हे० में से 0.1100हे०‚ को 0.0560हे० श्रेणी 5(3)- बंजर एवं 0.0540हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(3)बंजर की गाटा सं० 941/0.0560हे० व 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1319/0.0540हे० को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्याम से रक्षित कियो जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(4)- खलिहान की गाटा संख्या 1042/0.1260हे० में से 0.0400हे० को श्रेणी 5(1)- नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1133/0.0400हे० को श्रेणी 6(4)खलिहान के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है कुल योग 28किता /3.0270 कुल 1.5120 हे० सुरक्षित भूमि के सापेक्ष नियमानुसार (25प्रतिशत अधिक 0.1770 हे० सम्मिलित करते हुए) 1.6890 हे० भूमि का नि शुल्क विनिमय के आधार पर सुरक्षित भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर रक्षित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तावित किया गया है उ०प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० -745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता‚2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा -59 की उपधारा-2 में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण‚धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा में उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है‚की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्र विक्रम सिंह कलेक्टर शाहजहांपुर उपजिलाधिकारी की आख्या /प्रस्ताव दिनांक28.07.2021 के क्रम में नि शुल्क विनिमय के आधार पर श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है ।ह०आर०के०06.08.2021/229 |
00856 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 7.8180 | 0.0 | ||||||||||||||||
00858 |
नाली / / |
|
104 119 144 157 177 225 231 279 300 329 336 367 401 482 515 529 569 583 629 632 753 761 801 804 828 837 1066 1075 1268 1272 1293 1296 1304 |
0.0360 0.0650 0.0300 0.0610 0.0320 0.0530 0.0200 0.3680 0.0200 0.0240 0.0610 0.0280 0.0450 0.1540 0.0400 0.2500 0.0430 0.0380 0.0730 0.0100 0.0400 0.0240 0.0040 0.0040 0.0810 0.0200 0.0240 0.0500 0.0430 0.0380 0.0450 0.0170 0.0240 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औघोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दिनांक06.08.2021 के अनुपालन में -व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक 1303/डी०एल०आर०सी०/श्रेणी परिवर्तन /2021/दिनांक 04.08.2021 के अनुसार गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औधोगिक विकास अनुभाग- 3 से निर्गत शासनादेश सं० 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26.11.2020 (प/क)‚ के अर्न्तगत‚मार्ग में आने वाली चिन्हित भूमि NZA मिल्कियत सरकार रास्ता/चकरोड‚ आच्छादित हो रही है। उपजिलाधिकारी जलालावाद ने शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार‚ सुरक्षित श्रेणी की भूमि के क्षेत्रफल के सापेक्ष लोक उपयोग की भूमि‚ उसी ग्राम सभा में आरक्षित (तालाब/पोखर आदि के मामलोें में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल आरक्षित) करने सम्बन्धी आखया दिनांक 28.07.2021 में ग्राम ढका ता० उजेरा की ग्राम सभा में गंगा एक्सप्रेस-वे से आच्छादित सुरक्षित श्रेणियों की भूमि की श्रेणी‚ से परिवर्तन कर रक्षति करने का प्रस्ताव के शासनादेश दिनांक 28.06.2016 के आलोक में प्रस्तुत किया है तत्संबंधी उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तुत भूमि श्रेणी परिवर्तन के प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी परिवर्तन का विवरण निम्नवत है श्रेणी 6(1)- तालाब की गाटा सं० 743ख/0.2510हे० में से 0.2280हे० व 812/0.0120हे० व 744/0.2470हे० व 813/0.5180हे० में से 0.2240हे० कुल 0.7110हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा उसके सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के साथ श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1025/0.2430हे०‚905/0.0420हे०‚ 905/0.0150हे०‚471/0.1460हे०‚473/0.1620हे०‚63/0.1380हे०‚ 64/0.1420हे०कुल 0.8880हे० को श्रेणी 6(1)- तालाब के रूप में निशुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(1)- नाली की गाटा सं० 804/0.0040 में से 0.0020‚ 1075/0.0500हे० में से 0.0100हे०‚ 1066/0.0240हे० में से 0.0200हे०‚1293/0.0450हे०‚1296/0.0170हे० में से 0.0150हे० कुल 0.0920हे० व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा संख्या 810/0.0060हे०‚ 835/0.0100हे० में से 0.0090‚ 873/0.0490हे० में से 0.0470हे०‚1078/1350/0.0050हे० में से 0.0010हे०‚ 1076/0.0900 में से 0.0160हे०‚ 1073/0.0060 में से 0.0030हे०‚ 1062/0.0160हे०‚ 1068/0.0030हे० में से 0.0010हे०‚ 1028/0.0110हे०‚ 12950/0.0500हे०‚ में से 0.0480हे०‚ 992/0.0100हे०‚ में से 0.0080हे०‚ 982/0.0190हे० में से 0.0050हे०‚ 880/0.3240हे० में से 0.1800हे०‚ 881/0.1940हे० में से 0.0040हे०‚ 932/0.5140हे० में से 0.0040हे०‚ 1299/0.0500हे०‚ 1297/0.1500‚ कुल 0.6510हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती गाटा संख्या 850ख/0.0920हे० को श्रेणी 6(1)-नाली व 530/0.1710हे०‚ 14/0.117हे०‚ 1133/0.0630हे०‚1319/0.0580हे०‚941/0.1500हे०‚ को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा सं० 1001/0.2250हे० में से 0.1100हे०‚ को 0.0560हे० श्रेणी 5(3)- बंजर एवं 0.0540हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(3)बंजर की गाटा सं० 941/0.0560हे० व 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1319/0.0540हे० को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्याम से रक्षित कियो जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(4)- खलिहान की गाटा संख्या 1042/0.1260हे० में से 0.0400हे० को श्रेणी 5(1)- नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1133/0.0400हे० को श्रेणी 6(4)खलिहान के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है कुल योग 28किता /3.0270 कुल 1.5120 हे० सुरक्षित भूमि के सापेक्ष नियमानुसार (25प्रतिशत अधिक 0.1770 हे० सम्मिलित करते हुए) 1.6890 हे० भूमि का नि शुल्क विनिमय के आधार पर सुरक्षित भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर रक्षित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तावित किया गया है उ०प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० -745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता‚2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा -59 की उपधारा-2 में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण‚धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा में उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है‚की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्र विक्रम सिंह कलेक्टर शाहजहांपुर उपजिलाधिकारी की आख्या /प्रस्ताव दिनांक28.07.2021 के क्रम में नि शुल्क विनिमय के आधार पर श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है ।ह०आर०के०06.08.2021/229 |
00857 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 33 | 1.8650 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 45 | 9.6830 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00859 |
अम्बेडकर पार्क / / |
|
495 |
0.2010 |
00859 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00860 |
आबादी / / |
|
1ख 58 943 947च 951 952 |
1.3230 0.0570 0.2390 1.0290 0.0080 0.0080 |
00858 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 2.6640 | 0.0 | ||||||||||||||||
00861 |
चक मार्ग / / |
1363 1363 |
25 28 35 37 42 43 54 57 74 80 88 99 113 118 121 130 134 145 151 155 160 165 171 176 188 189 193 205 207 217 223 229 232 247 255 260 271 280 290 299 307 315 316 324 330 337 339 340 344 357 358 362 365 366 380 387 388 389 390 392 402 406 413 421 422 429 448 454 461 467 478 496 507 510 514 520 528 540 541 559 568 577 584 585 590 599 617 626 630 631 643 644 645 655 661 667 669 684 691 697 699 703 705 707 734 750 760 769 773 774 778 783 785 790 794 797 810 812 829 835 841 853 860 873 889 899 906 912 914 960 961 982 992 993 1015 1016 1019 1028 1045 1056 1062 1068 1073 1076 1086 1088 1103 1105 1109 1118 1124 1125 1144 1147 1152 1159 1175 1182 1184 1191 1196 1202 1219 1224 1235 1246 1253 1258 1262 1266 1267 1275 1278 1295 1306 1308 1318 1323 1324 1326 573/1349 1078/1350 |
0.0210 0.0070 0.0100 0.0280 0.0120 0.0140 0.0330 0.0160 0.0650 0.0040 0.0200 0.0640 0.0240 0.1170 0.0090 0.0150 0.0380 0.0160 0.0140 0.0470 0.0970 0.0690 0.0050 0.0320 0.0530 0.0020 0.0300 0.0360 0.0060 0.0130 0.0360 0.0120 0.0360 0.0060 0.0280 0.0020 0.0050 0.0350 0.0260 0.0650 0.0760 0.0240 0.0250 0.0080 0.0640 0.0530 0.0190 0.0280 0.0100 0.0570 0.0120 0.0070 0.0780 0.0530 0.0100 0.0260 0.0200 0.0060 0.0080 0.0100 0.0930 0.0120 0.0340 0.0620 0.0470 0.0200 0.0040 0.0200 0.0930 0.0160 0.0120 0.0890 0.0150 0.1540 0.0530 0.0790 0.0360 0.0440 0.0970 0.0350 0.0210 0.0200 0.0240 0.0040 0.0370 0.0250 0.0450 0.0170 0.0570 0.0420 0.0200 0.0200 0.0430 0.0490 0.0070 0.0280 0.0080 0.0090 0.0320 0.0180 0.0040 0.0490 0.0190 0.0860 0.0250 0.0260 0.0490 0.0020 0.0200 0.0050 0.0120 0.0240 0.0570 0.0200 0.0070 0.0360 0.0060 0.0130 0.0120 0.0100 0.0040 0.0080 0.0080 0.0490 0.0270 0.0070 0.0080 0.0330 0.0210 0.0200 0.0330 0.0190 0.0100 0.0040 0.0530 0.0080 0.0270 0.0110 0.0390 0.0160 0.0160 0.0030 0.0060 0.0900 0.0180 0.0240 0.0230 0.0050 0.0280 0.1000 0.0410 0.0100 0.0220 0.0110 0.0300 0.0090 0.0070 0.0380 0.0070 0.0330 0.0150 0.0410 0.0150 0.0300 0.0300 0.0650 0.0260 0.0160 0.0280 0.0140 0.0680 0.0080 0.0760 0.0500 0.0120 0.0700 0.0620 0.0080 0.0490 0.0080 0.0240 0.0050 |
व आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद सं० 202354126127040250/11-8-23 को आदेश हुआ कि ग्राम ढका ता0 उजेरा परगना व तहसील जलालाबाद जिला शाहजहांपुर में चकबंदी अधिकारी जलालाबाद द्वारा वाद संख्या 647/1971आर अंतर्गत धारा 9क (2) में पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 के अनुपालन में आकार पत्र 45 के खाता संख्या 286 से गाटा सं0 921मि0 रकबा 0.029 उत्तर पूरब कोने से खारिज होकर गाटा सं0 1037मि0 रकबा 0.050 हरीराम के पूरब से खारिज होकर रामकरन पुत्र पुलन्द निवासी ग्राम के नाम, खाता सं0 286 से गाटा सं0 1037मि0 रकबा 0.079 पश्चिम से खारिज होकर रतीराम पुत्र पुलन्द निवासी ग्राम के नाम, खाता सं0 286 से गाटा सं0 1037मि0 रकबा 0.079 रतीराम के पूरब से खारिज होकर हरीराम पुत्र पुलन्द निवासी ग्राम के नाम, खाता सं0 286 से गाटा सं0 1037मि0 रकबा 0.013 पूरब से, खाता सं0 291 से गाटा सं0 1036मि0 रकबा 0.117 खारिज होकर पप्पू, शरदवीर, ह्रदेश वालिग आशीष, शिवम नावा0 आयु क्रमांश: 12 व 10 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्र संरक्षक पिता स्वयं निवासी ग्राम के नाम, खाता 291 से गाटा सं0 1036मि0 रकबा 0.009 पूरब दक्षिण कोने से खाता सं0 612 से, गाटा सं0 1033मि0 रकबा 0.047 उत्तर से खारिज होकर खाता सं0 18 में, खाता सं0 612 से गाटा सं0 1033 मि0 रकबा 0.006 हे0 दक्षिण से खारिज होकर खाता सं0 765 में, खाता सं0 771 से गाटा सं0 1031मि0 रकबा 0.026 उत्तर में खाता सं0 411 में गाटा सं0 1030मि0 रकबा 0.026 उत्तर में खाता सं0 228 में गाटा सं0 1029मि0 रकबा 0.027 उत्तर से खारिज होकर नन्हेलाल पुत्र पुलन्द नि0 ग्राम के नाम, खाता सं0 643 से गाटा सं0 1026मि0 रकबा 0.010 उत्तर पश्चिम कोने से खारिज होकर खाता सं0 771 में, खाता सं0 643 से गाटा सं0 1026मि0 रकबा 0.004 उत्तर पूरब कोने से खारिज होकर खाता सं0 411 में, खाता सं0 643 से गाटा सं0 1026मि0 रकबा 0.011 खारिज होकर चकमार्ग में, खाता सं0 643 से गाटा सं0 1026मि0 रकबा 0.040 पूरब से खारिज होकर खाता सं0 391 में, खाता सं0 643 से गाटा सं0 1026मि0 रकबा 0.266 दक्षिण से खारिज होकर वेदराम पुत्र टीकाराम नि0 ग्राम के नाम, खाता सं0 643 से गाटा सं0 1026मि0 रकबा 0.220 वेदराम के उत्तर से खारिज होकर आनन्द गुप्ता पुत्र रामशंकर गुप्ता निवासी नौसारा कस्बा जलालाबाद के नाम, खाता सं0 391 से गाटा सं0 1027मि0 रकबा 0.012 उत्तर पूरब कोने से खारिज होकर, खाता सं0 228 में, खाता सं0 391 से गाटा सं0 1027मि0 रकबा 0.007 उत्तर पश्चिम कोने से खारिज होकर खाता सं0 411 में, खाता सं0 391 से गाटा सं0 1027मि0 रकबा 0.011 उत्तर से खारिज होकर चकमार्ग में, खाता सं0 559 से गाटा सं0 430मि0 रकबा 0.005 पूरब से खारिज होकर खाता सं0 766 में, चकमार्ग से गाटा सं0 421मि0 रकबा 0.011 पूरब से खारिज होकर खाता सं0 559 में, चकमार्ग से गाटा सं0 1028मि0 रकबा 0.004 पश्चिम से खारिज होकर खाता सं0 771 में, चकमार्ग से गाटा सं0 1028मि0 रकबा 0.004 मध्य से खारिज होकर खाता सं0 411 में, चकमार्ग से गाटा 1028मि0 रकबा 0.003 पूरब से खारिज होकर खाता 228 में दर्ज हो तथा आकार पत्र 45 के खाता सं0 557 में लिखित मृतक खातेदार प्रेमवती पत्नी राजेन्द्र का नाम खारिज होकर पप्पू, शरदवीर, ह्रदेश वालिग आशीष, शिवम नावा0 आयु क्रमश: 12 व 10 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्र संरक्षक पिता राजेन्द्र का नाम बतौर वारिस दर्ज हो तथा इसी खाते में लिखित मृतक खातेदार पुलन्द पुत्र अंगने का नाम खारिज होकर रतीराम, हरीराम, रामकरन, नन्हें लाल पुत्रगण पुलन्द का नाम बतौर वारिस दर्ज हो तथा खाते के गाटा सं0 488 रकबा 0.021 तद्नुसार नई गाटा सं0 1038 रकबा 0.021 से राकेश कुमार उर्फ राजेश कुमार पुत्र गया प्रसाद का नाम खारिज करके अनारकली पत्नी लालाराम निवासी ग्राम का नाम बतौर बैनामेदार दर्ज हो ह०आर०के० 12-9-23/2709 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औघोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दिनांक06.08.2021 के अनुपालन में -व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक 1303/डी०एल०आर०सी०/श्रेणी परिवर्तन /2021/दिनांक 04.08.2021 के अनुसार गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औधोगिक विकास अनुभाग- 3 से निर्गत शासनादेश सं० 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26.11.2020 (प/क)‚ के अर्न्तगत‚मार्ग में आने वाली चिन्हित भूमि NZA मिल्कियत सरकार रास्ता/चकरोड‚ आच्छादित हो रही है। उपजिलाधिकारी जलालावाद ने शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार‚ सुरक्षित श्रेणी की भूमि के क्षेत्रफल के सापेक्ष लोक उपयोग की भूमि‚ उसी ग्राम सभा में आरक्षित (तालाब/पोखर आदि के मामलोें में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल आरक्षित) करने सम्बन्धी आखया दिनांक 28.07.2021 में ग्राम ढका ता० उजेरा की ग्राम सभा में गंगा एक्सप्रेस-वे से आच्छादित सुरक्षित श्रेणियों की भूमि की श्रेणी‚ से परिवर्तन कर रक्षति करने का प्रस्ताव के शासनादेश दिनांक 28.06.2016 के आलोक में प्रस्तुत किया है तत्संबंधी उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तुत भूमि श्रेणी परिवर्तन के प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी परिवर्तन का विवरण निम्नवत है श्रेणी 6(1)- तालाब की गाटा सं० 743ख/0.2510हे० में से 0.2280हे० व 812/0.0120हे० व 744/0.2470हे० व 813/0.5180हे० में से 0.2240हे० कुल 0.7110हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा उसके सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के साथ श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1025/0.2430हे०‚905/0.0420हे०‚ 905/0.0150हे०‚471/0.1460हे०‚473/0.1620हे०‚63/0.1380हे०‚ 64/0.1420हे०कुल 0.8880हे० को श्रेणी 6(1)- तालाब के रूप में निशुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(1)- नाली की गाटा सं० 804/0.0040 में से 0.0020‚ 1075/0.0500हे० में से 0.0100हे०‚ 1066/0.0240हे० में से 0.0200हे०‚1293/0.0450हे०‚1296/0.0170हे० में से 0.0150हे० कुल 0.0920हे० व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा संख्या 810/0.0060हे०‚ 835/0.0100हे० में से 0.0090‚ 873/0.0490हे० में से 0.0470हे०‚1078/1350/0.0050हे० में से 0.0010हे०‚ 1076/0.0900 में से 0.0160हे०‚ 1073/0.0060 में से 0.0030हे०‚ 1062/0.0160हे०‚ 1068/0.0030हे० में से 0.0010हे०‚ 1028/0.0110हे०‚ 12950/0.0500हे०‚ में से 0.0480हे०‚ 992/0.0100हे०‚ में से 0.0080हे०‚ 982/0.0190हे० में से 0.0050हे०‚ 880/0.3240हे० में से 0.1800हे०‚ 881/0.1940हे० में से 0.0040हे०‚ 932/0.5140हे० में से 0.0040हे०‚ 1299/0.0500हे०‚ 1297/0.1500‚ कुल 0.6510हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती गाटा संख्या 850ख/0.0920हे० को श्रेणी 6(1)-नाली व 530/0.1710हे०‚ 14/0.117हे०‚ 1133/0.0630हे०‚1319/0.0580हे०‚941/0.1500हे०‚ को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा सं० 1001/0.2250हे० में से 0.1100हे०‚ को 0.0560हे० श्रेणी 5(3)- बंजर एवं 0.0540हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(3)बंजर की गाटा सं० 941/0.0560हे० व 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1319/0.0540हे० को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्याम से रक्षित कियो जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(4)- खलिहान की गाटा संख्या 1042/0.1260हे० में से 0.0400हे० को श्रेणी 5(1)- नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1133/0.0400हे० को श्रेणी 6(4)खलिहान के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है कुल योग 28किता /3.0270 कुल 1.5120 हे० सुरक्षित भूमि के सापेक्ष नियमानुसार (25प्रतिशत अधिक 0.1770 हे० सम्मिलित करते हुए) 1.6890 हे० भूमि का नि शुल्क विनिमय के आधार पर सुरक्षित भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर रक्षित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तावित किया गया है उ०प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० -745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता‚2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा -59 की उपधारा-2 में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण‚धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा में उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है‚की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्र विक्रम सिंह कलेक्टर शाहजहांपुर उपजिलाधिकारी की आख्या /प्रस्ताव दिनांक28.07.2021 के क्रम में नि शुल्क विनिमय के आधार पर श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है ।ह०आर०के०06.08.2021/229 |
00862 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 182 | 5.4310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00862 |
मुख्य मार्ग / / |
|
195 452 740 1069 1096 1177 |
0.0130 0.0370 0.0670 0.0080 0.1210 0.0410 |
00861 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2870 | 0.0 | ||||||||||||||||
00863 |
रास्ता / / |
|
12 15 22 549 576 609 620 640 670 671 672 677 689 786 880 881 915 916 922 932 972 1001 1002 1003 1297 1299 1330 |
0.0360 0.0080 0.3760 0.0150 0.0570 0.0150 0.0200 0.3400 0.0320 0.0410 0.1040 0.1450 0.1250 0.0400 0.3240 0.1940 0.1190 0.0020 0.0320 0.5140 0.1210 0.2250 0.0610 0.0160 0.1500 0.0500 0.0400 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औघोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दिनांक06.08.2021 के अनुपालन में -व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक 1303/डी०एल०आर०सी०/श्रेणी परिवर्तन /2021/दिनांक 04.08.2021 के अनुसार गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औधोगिक विकास अनुभाग- 3 से निर्गत शासनादेश सं० 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26.11.2020 (प/क)‚ के अर्न्तगत‚मार्ग में आने वाली चिन्हित भूमि NZA मिल्कियत सरकार रास्ता/चकरोड‚ आच्छादित हो रही है। उपजिलाधिकारी जलालावाद ने शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार‚ सुरक्षित श्रेणी की भूमि के क्षेत्रफल के सापेक्ष लोक उपयोग की भूमि‚ उसी ग्राम सभा में आरक्षित (तालाब/पोखर आदि के मामलोें में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल आरक्षित) करने सम्बन्धी आखया दिनांक 28.07.2021 में ग्राम ढका ता० उजेरा की ग्राम सभा में गंगा एक्सप्रेस-वे से आच्छादित सुरक्षित श्रेणियों की भूमि की श्रेणी‚ से परिवर्तन कर रक्षति करने का प्रस्ताव के शासनादेश दिनांक 28.06.2016 के आलोक में प्रस्तुत किया है तत्संबंधी उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तुत भूमि श्रेणी परिवर्तन के प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी परिवर्तन का विवरण निम्नवत है श्रेणी 6(1)- तालाब की गाटा सं० 743ख/0.2510हे० में से 0.2280हे० व 812/0.0120हे० व 744/0.2470हे० व 813/0.5180हे० में से 0.2240हे० कुल 0.7110हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा उसके सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के साथ श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1025/0.2430हे०‚905/0.0420हे०‚ 905/0.0150हे०‚471/0.1460हे०‚473/0.1620हे०‚63/0.1380हे०‚ 64/0.1420हे०कुल 0.8880हे० को श्रेणी 6(1)- तालाब के रूप में निशुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(1)- नाली की गाटा सं० 804/0.0040 में से 0.0020‚ 1075/0.0500हे० में से 0.0100हे०‚ 1066/0.0240हे० में से 0.0200हे०‚1293/0.0450हे०‚1296/0.0170हे० में से 0.0150हे० कुल 0.0920हे० व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा संख्या 810/0.0060हे०‚ 835/0.0100हे० में से 0.0090‚ 873/0.0490हे० में से 0.0470हे०‚1078/1350/0.0050हे० में से 0.0010हे०‚ 1076/0.0900 में से 0.0160हे०‚ 1073/0.0060 में से 0.0030हे०‚ 1062/0.0160हे०‚ 1068/0.0030हे० में से 0.0010हे०‚ 1028/0.0110हे०‚ 12950/0.0500हे०‚ में से 0.0480हे०‚ 992/0.0100हे०‚ में से 0.0080हे०‚ 982/0.0190हे० में से 0.0050हे०‚ 880/0.3240हे० में से 0.1800हे०‚ 881/0.1940हे० में से 0.0040हे०‚ 932/0.5140हे० में से 0.0040हे०‚ 1299/0.0500हे०‚ 1297/0.1500‚ कुल 0.6510हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती गाटा संख्या 850ख/0.0920हे० को श्रेणी 6(1)-नाली व 530/0.1710हे०‚ 14/0.117हे०‚ 1133/0.0630हे०‚1319/0.0580हे०‚941/0.1500हे०‚ को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा सं० 1001/0.2250हे० में से 0.1100हे०‚ को 0.0560हे० श्रेणी 5(3)- बंजर एवं 0.0540हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(3)बंजर की गाटा सं० 941/0.0560हे० व 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1319/0.0540हे० को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्याम से रक्षित कियो जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(4)- खलिहान की गाटा संख्या 1042/0.1260हे० में से 0.0400हे० को श्रेणी 5(1)- नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1133/0.0400हे० को श्रेणी 6(4)खलिहान के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है कुल योग 28किता /3.0270 कुल 1.5120 हे० सुरक्षित भूमि के सापेक्ष नियमानुसार (25प्रतिशत अधिक 0.1770 हे० सम्मिलित करते हुए) 1.6890 हे० भूमि का नि शुल्क विनिमय के आधार पर सुरक्षित भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर रक्षित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तावित किया गया है उ०प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० -745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता‚2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा -59 की उपधारा-2 में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण‚धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा में उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है‚की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्र विक्रम सिंह कलेक्टर शाहजहांपुर उपजिलाधिकारी की आख्या /प्रस्ताव दिनांक28.07.2021 के क्रम में नि शुल्क विनिमय के आधार पर श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है ।ह०आर०के०06.08.2021/229 |
00860 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 27 | 3.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00873 |
--- / --- / --- |
1363 |
981मि |
0.0040 |
null | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0040 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 223 | 11.7890 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00864 |
मरघट / / |
|
457 |
0.0650 |
00863 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0650 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0650 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00865 |
उपला पाथने का स्थान / / |
|
481 |
0.0690 |
00865 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00866 |
खलिहान / / |
|
93 927 1042 1055 |
0.1740 0.2270 0.1260 0.0760 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1319/डी०एल०आर०सी० (पुर्नग्रहण)2021 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार शासनादेश-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०राजस्व संहिता‚ 2006(उ०प्र० अधिनियम सं०-8‚सन 2012) की धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम - 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए‚ मैं इन्द्र विक्रम सिंह‚ जिलाधिकारी शाहजहांपुर निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 उल्लिखित (ढका ता० उजेरा) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी ग्राम ढका ता० उजेरा की गाटा सं० 743ख/0.2280‚812/0.0120‚744/0.2470‚813/0.2240‚804/0.0020‚1075/0.0100‚1066/0.0200‚1293/0.0450‚1296/0.0150‚810/0.0060‚835/0.0090‚873/0.0470‚1078/1350/0.0010‚1076/0.0160‚1073/0.0030‚1062/0.0160‚1068/0.0010‚1028/0.0110‚1295/0.0480‚992/0.0080‚982/0.0050‚880/0.1800‚881/0.0040‚932/0.0040‚1299/0.0500‚1297/0.1500‚1001/0.1100‚1042/0.0400 5(1)नवीन परती‚ 820/0.0530‚821/0.0050‚745/0.0320 805/0.0010 5(3)ड बंजर‚ 806/0.0300‚872/0.0480‚ 1064/0.0040‚1292/1348/0.0200‚1338ग/0.0370‚1339/0.0050 कुल 38 किता/1.7470 5(1) नवीन परती को उ०प्र० शासन के औघोगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उ०प्र० एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू।ह०आर०के०28.8.21/262 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दिनांक06.08.2021 के अनुपालन में -व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक 1303/डी०एल०आर०सी०/श्रेणी परिवर्तन /2021/दिनांक 04.08.2021 के अनुसार गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औधोगिक विकास अनुभाग- 3 से निर्गत शासनादेश सं० 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26.11.2020 (प/क)‚ के अर्न्तगत‚मार्ग में आने वाली चिन्हित भूमि NZA मिल्कियत सरकार रास्ता/चकरोड‚ आच्छादित हो रही है। उपजिलाधिकारी जलालावाद ने शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार‚ सुरक्षित श्रेणी की भूमि के क्षेत्रफल के सापेक्ष लोक उपयोग की भूमि‚ उसी ग्राम सभा में आरक्षित (तालाब/पोखर आदि के मामलोें में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल आरक्षित) करने सम्बन्धी आखया दिनांक 28.07.2021 में ग्राम ढका ता० उजेरा की ग्राम सभा में गंगा एक्सप्रेस-वे से आच्छादित सुरक्षित श्रेणियों की भूमि की श्रेणी‚ से परिवर्तन कर रक्षति करने का प्रस्ताव के शासनादेश दिनांक 28.06.2016 के आलोक में प्रस्तुत किया है तत्संबंधी उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तुत भूमि श्रेणी परिवर्तन के प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी परिवर्तन का विवरण निम्नवत है श्रेणी 6(1)- तालाब की गाटा सं० 743ख/0.2510हे० में से 0.2280हे० व 812/0.0120हे० व 744/0.2470हे० व 813/0.5180हे० में से 0.2240हे० कुल 0.7110हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा उसके सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के साथ श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1025/0.2430हे०‚905/0.0420हे०‚ 905/0.0150हे०‚471/0.1460हे०‚473/0.1620हे०‚63/0.1380हे०‚ 64/0.1420हे०कुल 0.8880हे० को श्रेणी 6(1)- तालाब के रूप में निशुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(1)- नाली की गाटा सं० 804/0.0040 में से 0.0020‚ 1075/0.0500हे० में से 0.0100हे०‚ 1066/0.0240हे० में से 0.0200हे०‚1293/0.0450हे०‚1296/0.0170हे० में से 0.0150हे० कुल 0.0920हे० व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा संख्या 810/0.0060हे०‚ 835/0.0100हे० में से 0.0090‚ 873/0.0490हे० में से 0.0470हे०‚1078/1350/0.0050हे० में से 0.0010हे०‚ 1076/0.0900 में से 0.0160हे०‚ 1073/0.0060 में से 0.0030हे०‚ 1062/0.0160हे०‚ 1068/0.0030हे० में से 0.0010हे०‚ 1028/0.0110हे०‚ 12950/0.0500हे०‚ में से 0.0480हे०‚ 992/0.0100हे०‚ में से 0.0080हे०‚ 982/0.0190हे० में से 0.0050हे०‚ 880/0.3240हे० में से 0.1800हे०‚ 881/0.1940हे० में से 0.0040हे०‚ 932/0.5140हे० में से 0.0040हे०‚ 1299/0.0500हे०‚ 1297/0.1500‚ कुल 0.6510हे० को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती गाटा संख्या 850ख/0.0920हे० को श्रेणी 6(1)-नाली व 530/0.1710हे०‚ 14/0.117हे०‚ 1133/0.0630हे०‚1319/0.0580हे०‚941/0.1500हे०‚ को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(2)- रास्ता की गाटा सं० 1001/0.2250हे० में से 0.1100हे०‚ को 0.0560हे० श्रेणी 5(3)- बंजर एवं 0.0540हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(3)बंजर की गाटा सं० 941/0.0560हे० व 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1319/0.0540हे० को श्रेणी 6(2)-रास्ता के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्याम से रक्षित कियो जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है व श्रेणी 6(4)- खलिहान की गाटा संख्या 1042/0.1260हे० में से 0.0400हे० को श्रेणी 5(1)- नवीन परती के रूप में तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 1133/0.0400हे० को श्रेणी 6(4)खलिहान के रूप में नि शुल्क विनियमय के माध्यम से रक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है कुल योग 28किता /3.0270 कुल 1.5120 हे० सुरक्षित भूमि के सापेक्ष नियमानुसार (25प्रतिशत अधिक 0.1770 हे० सम्मिलित करते हुए) 1.6890 हे० भूमि का नि शुल्क विनिमय के आधार पर सुरक्षित भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर रक्षित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी जलालावाद द्वारा प्रस्तावित किया गया है उ०प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० -745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता‚2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा -59 की उपधारा-2 में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण‚धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा में उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है‚की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्र विक्रम सिंह कलेक्टर शाहजहांपुर उपजिलाधिकारी की आख्या /प्रस्ताव दिनांक28.07.2021 के क्रम में नि शुल्क विनिमय के आधार पर श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है ।ह०आर०के०06.08.2021/229 |
00868 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.6030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00867 |
खाद के गढढे / / |
|
4 23 62 442 470 479 926 969 1007 1010 |
0.0200 0.0450 0.0240 0.0300 0.0240 0.0160 0.0650 0.0160 0.0280 0.0160 |
00867 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.2840 | 0.0 | ||||||||||||||||
00868 |
खेल का मैदान / / |
|
1054 |
0.2350 |
00869 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2350 | 0.0 | ||||||||||||||||
00869 |
देवस्थान / / |
|
443 472 |
0.0570 0.0240 |
00864 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
00870 |
बर्तन सुखाने का स्थान / / |
|
1009 |
0.0610 |
00866 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 1.3330 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 346 | 27.4020 | 8.50 | ||||||||||||||||
|
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |