राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134783 |
ग्राम का नाम : | वढोखर |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134783
ग्राम का नाम : वढोखर
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00102 |
नवीन परती / / |
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126 |
0.0360 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1193/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम वढोखर के गा० स० 110/0.4736 हे मे से 0.3015 हे० , 15(1) NZAनहर मिलकियत सरकार व 115/0.0650 हे० मे से 0.0082 हे० , 125/0.2230 हे० मे से 0.0328 हे०, 145/0.1660 हे० मे से 0.0799 हे० व गा०स० 157/0.1460 हे० मे से 0.1226 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 126/0.0328 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती व ग्राम बढोखर मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812 मि./0.5876 हे० (15-1 नहर मिलकियत सरकार का आच्छादित क्षेत्रफल 0.3015 के सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल 0.3768 हे० सम्मिलत करते हुये ) को श्रेणी 6(2) चकरोड / रास्ता के रूप में निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0100 |
00100 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0360 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00103 |
चकमार्ग / / |
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145 34 11 115 51 69 125 37 82 19 103 46 152 85 |
0.1660 0.0200 0.0810 0.0650 0.0160 0.2060 0.2230 0.0570 0.0200 0.1210 0.0490 0.0600 0.0160 0.0160 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1193/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम वढोखर के गा० स० 110/0.4736 हे मे से 0.3015 हे० , 15(1) NZAनहर मिलकियत सरकार व 115/0.0650 हे० मे से 0.0082 हे० , 125/0.2230 हे० मे से 0.0328 हे०, 145/0.1660 हे० मे से 0.0799 हे० व गा०स० 157/0.1460 हे० मे से 0.1226 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 126/0.0328 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती व ग्राम बढोखर मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812 मि./0.5876 हे० (15-1 नहर मिलकियत सरकार का आच्छादित क्षेत्रफल 0.3015 के सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल 0.3768 हे० सम्मिलत करते हुये ) को श्रेणी 6(2) चकरोड / रास्ता के रूप में निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0100 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1213/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम वढोंखर परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०115/0.0082, 125/0.0328, 145/0.0799, 157/0.1226, 110/0.3015 , 5किता/0.5450 श्रेणी 5(1)नवीन परती को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0180 |
00101 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 1.1160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00104 |
रास्ता / / |
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157 |
0.1460 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1193/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम वढोखर के गा० स० 110/0.4736 हे मे से 0.3015 हे० , 15(1) NZAनहर मिलकियत सरकार व 115/0.0650 हे० मे से 0.0082 हे० , 125/0.2230 हे० मे से 0.0328 हे०, 145/0.1660 हे० मे से 0.0799 हे० व गा०स० 157/0.1460 हे० मे से 0.1226 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 126/0.0328 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती व ग्राम बढोखर मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812 मि./0.5876 हे० (15-1 नहर मिलकियत सरकार का आच्छादित क्षेत्रफल 0.3015 के सापेक्ष नियमानुसार 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल 0.3768 हे० सम्मिलत करते हुये ) को श्रेणी 6(2) चकरोड / रास्ता के रूप में निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0100 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1213/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम वढोंखर परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०115/0.0082, 125/0.0328, 145/0.0799, 157/0.1226, 110/0.3015 , 5किता/0.5450 श्रेणी 5(1)नवीन परती को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0180 |
00102 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1460 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 1.2620 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00105 |
शमशान / / |
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35 |
0.1000 |
00103 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1000 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1000 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 17 | 1.3980 | 0.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |