राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134775 |
ग्राम का नाम : | पीरू |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134775
ग्राम का नाम : पीरू
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00133 |
नवीनपरती / / |
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41/2मि 84 82 26 |
0.0450 0.1460 0.0650 0.0650 |
00126 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.3210 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00134 |
पुरानी परती / / |
. |
116 25 210ख 112क 205ख 15क |
0.1620 0.0770 0.0200 0.0360 0.0400 0.0200 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1262/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम पीरू के गा०स० 189/0.0570 हे० मे से 0.0340 हे० ,श्रेणी 6(2) - चकमार्ग को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 112क/0.0340 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2)- चकमार्ग से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 49/0.0240 हे० श्रेणी 6(1)- जलमग्न भूमि नाला को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 205ख/0.0240 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(1) - जलमग्न भूमि नाला से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 73/0.7890 हे० मे से 0.3530 हे० व गा०स० 101/0.0890 हे० श्रेणी 6(2) - रास्ता को , श्रेणी 5- 3(ड ) बंजर तथा गा०स० 112/0.1940 हे० , 111/0.1380 हे० ,54ख/0.0210 हे० कुल 0.3530 हे० व 217/0.0890 हे० , को श्रेणी 5-3 (ड) बंजर को श्रेणी 6(2) रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 72/0.1300 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 116/0.1300 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा० स० 74/0.0610 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान मे से 0.0490 हे० को श्रेणी 5-3(ड) बंजर तथा 0.0120 हे० को श्रेणी 5(2)पुरानी परती तथा गा०स० 219/0.0490 हे० 5-3(ड)बंजर व गा०स० 205ख/0.0120 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 66/0.4450 हे० मे से 0.0810 हे०श्रेणी 6(2) -रास्ता को , श्रेण्ाी 5(2) पुरानी परती तथा ग्राम पीरू मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812/0.0810 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2)- रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/98
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00127 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.3550 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.3550 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00135 |
वंजर / / |
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112 194 219मि 217 104 54ख 111 |
0.1940 0.0040 0.0490 0.0890 0.0810 0.0400 0.1380 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1262/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम पीरू के गा०स० 189/0.0570 हे० मे से 0.0340 हे० ,श्रेणी 6(2) - चकमार्ग को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 112क/0.0340 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2)- चकमार्ग से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 49/0.0240 हे० श्रेणी 6(1)- जलमग्न भूमि नाला को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 205ख/0.0240 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(1) - जलमग्न भूमि नाला से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 73/0.7890 हे० मे से 0.3530 हे० व गा०स० 101/0.0890 हे० श्रेणी 6(2) - रास्ता को , श्रेणी 5- 3(ड ) बंजर तथा गा०स० 112/0.1940 हे० , 111/0.1380 हे० ,54ख/0.0210 हे० कुल 0.3530 हे० व 217/0.0890 हे० , को श्रेणी 5-3 (ड) बंजर को श्रेणी 6(2) रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 72/0.1300 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 116/0.1300 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा० स० 74/0.0610 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान मे से 0.0490 हे० को श्रेणी 5-3(ड) बंजर तथा 0.0120 हे० को श्रेणी 5(2)पुरानी परती तथा गा०स० 219/0.0490 हे० 5-3(ड)बंजर व गा०स० 205ख/0.0120 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 66/0.4450 हे० मे से 0.0810 हे०श्रेणी 6(2) -रास्ता को , श्रेण्ाी 5(2) पुरानी परती तथा ग्राम पीरू मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812/0.0810 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2)- रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/98
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 04.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1285/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 28.07.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम पीरू परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०189/0.0340, 49/0.0240 श्रेणी 5(2) नवीन परती , 73/0.3530, 101/0.0890 श्रेणी 5(3) ड बंजर , 72/0.1300, 74/0.0610, 66/0.0810श्रेणी 5(2) नवीन परती, 104/0.0810, 194/0.0040श्रेणी 5(3) ड बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०04.08.2021/0233 |
00128 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.5950 | 12.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.5950 | 12.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00136 |
गूल / / |
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169 |
0.0970 |
00129 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0970 | 0.0 | ||||||||||||||||
00137 |
नाला / / |
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39ग 130 2 215 234 127 7 3216 |
0.0490 0.0690 0.0200 0.6640 0.3880 0.5510 0.0730 0.2710 |
00130 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 2.0850 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 2.1820 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00138 |
आवा3दी / / |
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79 219ख |
1.8940 0.2100 |
00131 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 2.1040 | 0.0 | ||||||||||||||||
00139 |
चकमार्ग / / |
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183 162 148 170 147 143 96 189 95 88 |
0.0690 0.0200 0.0450 0.1170 0.0280 0.0320 0.0730 0.0570 0.0320 0.0810 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1262/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम पीरू के गा०स० 189/0.0570 हे० मे से 0.0340 हे० ,श्रेणी 6(2) - चकमार्ग को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 112क/0.0340 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2)- चकमार्ग से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 49/0.0240 हे० श्रेणी 6(1)- जलमग्न भूमि नाला को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 205ख/0.0240 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(1) - जलमग्न भूमि नाला से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 73/0.7890 हे० मे से 0.3530 हे० व गा०स० 101/0.0890 हे० श्रेणी 6(2) - रास्ता को , श्रेणी 5- 3(ड ) बंजर तथा गा०स० 112/0.1940 हे० , 111/0.1380 हे० ,54ख/0.0210 हे० कुल 0.3530 हे० व 217/0.0890 हे० , को श्रेणी 5-3 (ड) बंजर को श्रेणी 6(2) रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 72/0.1300 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 116/0.1300 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा० स० 74/0.0610 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान मे से 0.0490 हे० को श्रेणी 5-3(ड) बंजर तथा 0.0120 हे० को श्रेणी 5(2)पुरानी परती तथा गा०स० 219/0.0490 हे० 5-3(ड)बंजर व गा०स० 205ख/0.0120 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 66/0.4450 हे० मे से 0.0810 हे०श्रेणी 6(2) -रास्ता को , श्रेण्ाी 5(2) पुरानी परती तथा ग्राम पीरू मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812/0.0810 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2)- रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/98 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 04.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1285/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 28.07.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम पीरू परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०189/0.0340, 49/0.0240 श्रेणी 5(2) नवीन परती , 73/0.3530, 101/0.0890 श्रेणी 5(3) ड बंजर , 72/0.1300, 74/0.0610, 66/0.0810श्रेणी 5(2) नवीन परती, 104/0.0810, 194/0.0040श्रेणी 5(3) ड बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०04.08.2021/0233 |
00132 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.5540 | 0.0 | ||||||||||||||||
00140 |
रास्ता / / |
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66 132 101 106 73 65 202 |
0.4450 0.0120 0.0890 0.1700 0.7690 0.0850 0.3360 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1262/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम पीरू के गा०स० 189/0.0570 हे० मे से 0.0340 हे० ,श्रेणी 6(2) - चकमार्ग को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 112क/0.0340 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2)- चकमार्ग से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 49/0.0240 हे० श्रेणी 6(1)- जलमग्न भूमि नाला को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 205ख/0.0240 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(1) - जलमग्न भूमि नाला से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 73/0.7890 हे० मे से 0.3530 हे० व गा०स० 101/0.0890 हे० श्रेणी 6(2) - रास्ता को , श्रेणी 5- 3(ड ) बंजर तथा गा०स० 112/0.1940 हे० , 111/0.1380 हे० ,54ख/0.0210 हे० कुल 0.3530 हे० व 217/0.0890 हे० , को श्रेणी 5-3 (ड) बंजर को श्रेणी 6(2) रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 72/0.1300 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 116/0.1300 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा० स० 74/0.0610 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान मे से 0.0490 हे० को श्रेणी 5-3(ड) बंजर तथा 0.0120 हे० को श्रेणी 5(2)पुरानी परती तथा गा०स० 219/0.0490 हे० 5-3(ड)बंजर व गा०स० 205ख/0.0120 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 66/0.4450 हे० मे से 0.0810 हे०श्रेणी 6(2) -रास्ता को , श्रेण्ाी 5(2) पुरानी परती तथा ग्राम पीरू मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812/0.0810 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2)- रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/98
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 04.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1285/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 28.07.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम पीरू परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०189/0.0340, 49/0.0240 श्रेणी 5(2) नवीन परती , 73/0.3530, 101/0.0890 श्रेणी 5(3) ड बंजर , 72/0.1300, 74/0.0610, 66/0.0810श्रेणी 5(2) नवीन परती, 104/0.0810, 194/0.0040श्रेणी 5(3) ड बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०04.08.2021/0233 |
00133 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.9060 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 4.5640 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00141 |
शमशान / / |
|
74 72 76 |
0.0610 0.1300 0.0570 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1262/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम पीरू के गा०स० 189/0.0570 हे० मे से 0.0340 हे० ,श्रेणी 6(2) - चकमार्ग को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 112क/0.0340 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2)- चकमार्ग से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 49/0.0240 हे० श्रेणी 6(1)- जलमग्न भूमि नाला को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 205ख/0.0240 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(1) - जलमग्न भूमि नाला से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 73/0.7890 हे० मे से 0.3530 हे० व गा०स० 101/0.0890 हे० श्रेणी 6(2) - रास्ता को , श्रेणी 5- 3(ड ) बंजर तथा गा०स० 112/0.1940 हे० , 111/0.1380 हे० ,54ख/0.0210 हे० कुल 0.3530 हे० व 217/0.0890 हे० , को श्रेणी 5-3 (ड) बंजर को श्रेणी 6(2) रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 72/0.1300 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान को , श्रेणी 5(2) पुरानी परती तथा गा०स० 116/0.1300 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा० स० 74/0.0610 हे० श्रेणी 6(2) - शमसान मे से 0.0490 हे० को श्रेणी 5-3(ड) बंजर तथा 0.0120 हे० को श्रेणी 5(2)पुरानी परती तथा गा०स० 219/0.0490 हे० 5-3(ड)बंजर व गा०स० 205ख/0.0120 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती काे श्रेणी 6(2) - शमसान से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है व गा०स० 66/0.4450 हे० मे से 0.0810 हे०श्रेणी 6(2) -रास्ता को , श्रेण्ाी 5(2) पुरानी परती तथा ग्राम पीरू मे भूमि उपलव्ध न होने के कारण उसी न्याय पंचायत के ग्राम लहसडी की गा०स० 812/0.0810 हे० श्रेणी 5(2) पुरानी परती को श्रेणी 6(2)- रास्ता से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/98
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 04.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1285/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 28.07.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम पीरू परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०189/0.0340, 49/0.0240 श्रेणी 5(2) नवीन परती , 73/0.3530, 101/0.0890 श्रेणी 5(3) ड बंजर , 72/0.1300, 74/0.0610, 66/0.0810श्रेणी 5(2) नवीन परती, 104/0.0810, 194/0.0040श्रेणी 5(3) ड बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०04.08.2021/0233 |
00134 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00142 |
हडवार / / |
|
75 |
0.0360 |
00135 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2840 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00143 |
खलिहान / / |
|
27 |
0.1900 |
00136 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1900 | 0.0 | ||||||||||||||||
00144 |
खाद के गड्डे / / |
|
83 78 85 |
0.0530 0.0360 0.0400 |
00137 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1290 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.3190 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 53 | 8.6200 | 12.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |