राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134763 |
ग्राम का नाम : | लेही |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134763
ग्राम का नाम : लेही
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00419 |
जदुनाथसिह / जसबन्तसिह / नि. ग्राम |
1412 |
484 |
0.2950 |
व आदेश रा०नि० दियुरा द्वारा प्रपत्र आर०सी०9 ख वाद सं० 2018901261041527/27.4.18 खातासं० 67,419 गा०सं० 377, 484 पर मृतक जदुनाथ के स्थान पर सत्येन्द्र, सतीश पुत्रगण जदुनाथ नि० ग्रा० का नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह०र०कास० 8.5.18/4/150/59 |
वधक स्टैट वैक जला0 से जदुनाथ पुत्र जसवन्त ने ने 24000/का लोन लेकर खाता स0368,46 वधक कियाह0आरके030-1-09 |
00377 | ||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2950 | 7.2 | ||||||||||||||||
00420 |
दृगपाल / जमादार / नि. ग्राम रक्षपाल / जमादार / नि. ग्राम सुखपाल / जमादार / नि. ग्राम |
1412 |
133मि |
0.2100 |
00380 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2100 | 5.0 | ||||||||||||||||
00421 |
वुधपाल / वद्री / नि. ग्राम |
1399 |
70मि |
0.2480 |
व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय जलालावाद वादस०T202112610403080/04.08.2021 सरकार वनाम बुधपाल आदि अन्तर्गत धारा - 38(2) अधिनियम उ० प्र० रा० संहिता -2006 मे आदेश हुआ कि आर० के० आख्या दि० 21.06.2021 एवं तहसीलदार जलालावाद की आख्या दि० 24.06.2021 के आधार पर आराजी स्थित ग्राम लेही पर० व तह० जलालावाद की खतौनी वर्ष 1425-1430 फ० के खा०स० 421 गा०स० 70मि./0.248 हे० भू०रा० 6.80 पर अंकित नाम बुधपाल पुत्र बद्री नि० ग्राम का नाम निरस्त कर भूमि श्रेणी 5-3(ख) जंगल ढाक के रूप मे दर्ज किया जावे ह० आर० के० 07.08.2021/0236/01 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1317/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 17.08.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम लेही परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०34/0.0120, 550/0.0370, 539/0.0020, 243/0.0300, 1/0.0010, 523ख/0.1280 श्रेणी 5(1)नवीन परती, 380/0.1670 श्रेणी 5(3)ड बंजर, 75/0.5580, 71/0.1210, 70/4.7660 श्रेणी 5(3)ख जंगल ढाक को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०20.08.2021/0263 |
00409 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2480 | 6.8 | ||||||||||||||||
00422 |
सुखवीर / राजाराम / नि.ग्राम तुलसीराम / राजाराम / नि.ग्राम नेत्रपाल / राजाराम / नि.ग्राम |
1417 |
266मि |
0.4230 |
उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैक लि० शाखा जलालावाद से नेत्रपाल पुत्र राजाराम नि० लेही ने उपरोक्त बैक से 1,00,000/- रू० ऋण लेकर खा०स० 386, 422 गा०स० 494, 360, 266मि. बंधक किया ह० आर० के० 20.01.2022/0754 बैंक आफ बडौदा शाखा बुधवाना जिला शाहजहांपुर से सुखवीर पुत्र राजाराम नि०ग्राम लेही पर० व तह० जला० जिला शाहजहांपुर ने उपरोक्त बैंक से दिनांक 12.06.2015/रू०87000/-सत्तासी हजार रूपये कर्ज लेकर ग्राम लेही के खाता सं० 422,386 गाटा सं० 266मि०,494,360 को बन्धक किया था कर्ज अदा कर दिया भूमि बन्धक मुक्त की जाती है ।ह०आर०के०21.11.2022/1621 उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैक लि० शाखा जलालावाद से सुख्वीर पुत्र राजाराम नि०ग्रा० लेही ने उपरोक्त बैक से 100000/- का लोन लिया व खाता स० 386‚ 422 की गा०स० 494‚ 360‚ 266मि को बंधक किया ह०आर०के० 10-2-23/199 बी0ओ0बी0 बुधवाना से सुखवीर पुत्र राजाराम नि0लेही ने उपरेाक्त बैक से 87000/- का लोन लियाव खाता स0 161, 400 बंधक किया ह0ए0आर0के0 12-6-15/17-6-15/309/87 बी0ओ0बी0 बुधवाना से तुलसीराम व नेत्रपाल पुत्रगण राजाराम नि0 ग्रा0 लेही ने उपरेाक्त बैक से 165000/- का लोन लिया व खाता स0 161, 400 बंधक किया ह0ए0आर0के0 12-6-15/17-6-15/ 309/88 |
00400 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4230 | 10.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 1.1760 | 29.50 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। | |||||||||||||||||||
00423 |
सिकदार सिह / बलवन्ता सिह / पियरिया नर सिह / बलवन्ता सिह / पियरिया |
1367 |
462 |
0.7130 |
बंधक आ0 खा0 332 पर अं0 है ह0 लेखपाल 23-7-02 बी0 ओ0 वी0 वुधवाना से सिकदार सिह उर्फ सिकदार पुत्र बल्लू उर्फ वलवन्त सिह उर्फवलवन्तासिह नि. पियरिया म. लेही ने उपरोक्तवैक सेतीन लाख रू. कर्ज लिया जिसका हवाला अमलदरामद खा0 स0 359 पर अकित है के अनुसार दर्ज हो ह0 ए0 आर0 के0 15.12.12/15.12.12 |
00418 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7130 | 7.75 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.7130 | 7.75 | ||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00424 |
नवीन परती / / नि. ग्राम |
1397 1397 1397 |
554 133मि. 7 140 149 525 398/640 146 517 501 334 487मि. 594 510 588 185 183 522 590 |
0.1170 0.0160 0.0810 0.1050 0.0610 0.0320 0.0320 0.4250 0.0280 0.1210 0.0570 0.0850 0.0650 0.1170 0.0200 0.0200 0.0000 0.0160 0.0450 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 06.08.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1302/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 04.08.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 24.07.2021 के क्रम मे ग्राम लेही की श्रेणी 6(4) रेत की गा०स० 34/0.1820 हे० मे से 0.0120 हे० , श्रेणी 6(2) रास्ता की गा०स० 550/0.1780 हे० मे से 0.0370 हे० , गा०स० 539/0.0450 हे० मे से 0.0020 , गा०स०243/0.0690 हे० मे से 0.0300 हे० , गा०स० 1/1.5220 हे० मे से 0.0010 हे० कुल 0.0820 हे० व श्रेणी 6(2) चकमार्ग की गा०स० 523 ख/0.7410 हे० मे से 0.1280 हे० , गा०स० 380/0.3640 हे ० मे से 0.0930 हे० कुल 0.2290 हे० को श्रेणी 5(1) नवीनपरती तथा गा०स० 380 का प्रस्तावित क्षेत्रफल से अवशेष रकवा 0.0740 हे० को श्रेणी 5(3)ड बंजर के रूप मे तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गा०स० 7/0.0810 हे० ,554/0.1170 हे० , 140/0.1050 हे० , व श्रेणी 5(3)ड बंजर की गा०स० 133मि./0.0740 हे० कुल 0.3770 मे से 0.0120 हे० श्रेणी 6(4) रेत 0.0700 हे० श्रेणी 6(2) रास्ता व 0.2950 हे० को श्रेणी 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 06.08.2021/228
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00419 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 1.4430 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 1.4430 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00425 |
जँगल ढाक / / |
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224मि 71मि 75मि 70मि |
0.2020 1.3470 0.5580 0.2900 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1317/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 17.08.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम लेही परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०34/0.0120, 550/0.0370, 539/0.0020, 243/0.0300, 1/0.0010, 523ख/0.1280 श्रेणी 5(1)नवीन परती, 380/0.1670 श्रेणी 5(3)ड बंजर, 75/0.5580, 71/0.1210, 70/4.7660 श्रेणी 5(3)ख जंगल ढाक को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०20.08.2021/0263
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00420 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 2.3970 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 2.3970 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00426 |
बँजर / / |
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164 133मि 523व |
0.0490 0.1890 0.0570 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 06.08.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1302/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 04.08.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 24.07.2021 के क्रम मे ग्राम लेही की श्रेणी 6(4) रेत की गा०स० 34/0.1820 हे० मे से 0.0120 हे० , श्रेणी 6(2) रास्ता की गा०स० 550/0.1780 हे० मे से 0.0370 हे० , गा०स० 539/0.0450 हे० मे से 0.0020 , गा०स०243/0.0690 हे० मे से 0.0300 हे० , गा०स० 1/1.5220 हे० मे से 0.0010 हे० कुल 0.0820 हे० व श्रेणी 6(2) चकमार्ग की गा०स० 523 ख/0.7410 हे० मे से 0.1280 हे० , गा०स० 380/0.3640 हे ० मे से 0.0930 हे० कुल 0.2290 हे० को श्रेणी 5(1) नवीनपरती तथा गा०स० 380 का प्रस्तावित क्षेत्रफल से अवशेष रकवा 0.0740 हे० को श्रेणी 5(3)ड बंजर के रूप मे तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गा०स० 7/0.0810 हे० ,554/0.1170 हे० , 140/0.1050 हे० , व श्रेणी 5(3)ड बंजर की गा०स० 133मि./0.0740 हे० कुल 0.3770 मे से 0.0120 हे० श्रेणी 6(4) रेत 0.0700 हे० श्रेणी 6(2) रास्ता व 0.2950 हे० को श्रेणी 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 06.08.2021/228
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00421 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2950 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.2950 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00427 |
तालाब / / |
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.156 596 220 429 159 495 132 585 |
0.0570 0.0610 0.1980 0.1740 0.0400 0.0610 0.2910 0.0570 |
00422 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.9390 | 0.0 | ||||||||||||||||
00428 |
नदी बहगुल / / |
|
3ज |
0.8290 |
00423 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8290 | 0.0 | ||||||||||||||||
00429 |
नाला / / |
|
626 |
0.1580 |
00424 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00430 |
नाली / / |
|
444 |
0.0360 |
00425 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 1.9620 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00431 |
आबादी / / |
|
154 512 151क 515 152 595 157 597 496 147 155 148क 133ख 497 138 146मि. |
0.1620 0.2590 0.0200 0.1540 0.2670 0.3840 0.6350 0.4500 1.0920 0.1130 0.0160 0.1300 0.0570 0.1620 0.1500 0.0240 |
00426 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 4.0750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00432 |
खलिहान / / |
|
160 |
0.5980 |
00427 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00433 |
चक मार्ग / / |
|
17 176 113 125 216 202 37 211 218 599 539 395 440 256 271 410 362 311 291 318 353 468 297 450 292 566 598 578 473 568 461 378 327 325 533 489 589 323 609 337 624 343 611 243 567 572 |
0.0650 0.0610 0.0450 0.1210 0.0280 0.1210 0.0240 0.0200 0.0690 0.1010 0.0450 0.0450 0.0320 0.0320 0.0080 0.1210 0.2550 0.0850 0.1090 0.0280 0.0320 0.0240 0.0810 0.0320 0.0240 0.0650 0.2140 0.0360 0.0320 0.0530 0.0450 0.0930 0.0200 0.0490 0.0810 0.1500 0.0610 0.0280 0.0730 0.0400 0.0570 0.1130 0.0200 0.0690 0.0850 0.0320 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 06.08.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1302/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 04.08.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 24.07.2021 के क्रम मे ग्राम लेही की श्रेणी 6(4) रेत की गा०स० 34/0.1820 हे० मे से 0.0120 हे० , श्रेणी 6(2) रास्ता की गा०स० 550/0.1780 हे० मे से 0.0370 हे० , गा०स० 539/0.0450 हे० मे से 0.0020 , गा०स०243/0.0690 हे० मे से 0.0300 हे० , गा०स० 1/1.5220 हे० मे से 0.0010 हे० कुल 0.0820 हे० व श्रेणी 6(2) चकमार्ग की गा०स० 523 ख/0.7410 हे० मे से 0.1280 हे० , गा०स० 380/0.3640 हे ० मे से 0.0930 हे० कुल 0.2290 हे० को श्रेणी 5(1) नवीनपरती तथा गा०स० 380 का प्रस्तावित क्षेत्रफल से अवशेष रकवा 0.0740 हे० को श्रेणी 5(3)ड बंजर के रूप मे तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गा०स० 7/0.0810 हे० ,554/0.1170 हे० , 140/0.1050 हे० , व श्रेणी 5(3)ड बंजर की गा०स० 133मि./0.0740 हे० कुल 0.3770 मे से 0.0120 हे० श्रेणी 6(4) रेत 0.0700 हे० श्रेणी 6(2) रास्ता व 0.2950 हे० को श्रेणी 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 06.08.2021/228
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1317/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 17.08.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम लेही परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०34/0.0120, 550/0.0370, 539/0.0020, 243/0.0300, 1/0.0010, 523ख/0.1280 श्रेणी 5(1)नवीन परती, 380/0.1670 श्रेणी 5(3)ड बंजर, 75/0.5580, 71/0.1210, 70/4.7660 श्रेणी 5(3)ख जंगल ढाक को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०20.08.2021/0263 |
00428 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 46 | 3.0240 | 0.06 | ||||||||||||||||
00434 |
रास्ता / / |
|
153 523ख 550 521 151ख 549 34 158 29 380 379 267 500 548 103 506 498 |
0.1740 0.7410 0.1780 0.1420 0.0160 0.1980 0.1820 0.0240 0.1700 0.3640 0.2140 0.0970 0.4050 0.1300 0.0850 0.1860 0.1620 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 06.08.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1302/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 04.08.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 24.07.2021 के क्रम मे ग्राम लेही की श्रेणी 6(4) रेत की गा०स० 34/0.1820 हे० मे से 0.0120 हे० , श्रेणी 6(2) रास्ता की गा०स० 550/0.1780 हे० मे से 0.0370 हे० , गा०स० 539/0.0450 हे० मे से 0.0020 , गा०स०243/0.0690 हे० मे से 0.0300 हे० , गा०स० 1/1.5220 हे० मे से 0.0010 हे० कुल 0.0820 हे० व श्रेणी 6(2) चकमार्ग की गा०स० 523 ख/0.7410 हे० मे से 0.1280 हे० , गा०स० 380/0.3640 हे ० मे से 0.0930 हे० कुल 0.2290 हे० को श्रेणी 5(1) नवीनपरती तथा गा०स० 380 का प्रस्तावित क्षेत्रफल से अवशेष रकवा 0.0740 हे० को श्रेणी 5(3)ड बंजर के रूप मे तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गा०स० 7/0.0810 हे० ,554/0.1170 हे० , 140/0.1050 हे० , व श्रेणी 5(3)ड बंजर की गा०स० 133मि./0.0740 हे० कुल 0.3770 मे से 0.0120 हे० श्रेणी 6(4) रेत 0.0700 हे० श्रेणी 6(2) रास्ता व 0.2950 हे० को श्रेणी 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 06.08.2021/228
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1317/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 17.08.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम लेही परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०34/0.0120, 550/0.0370, 539/0.0020, 243/0.0300, 1/0.0010, 523ख/0.1280 श्रेणी 5(1)नवीन परती, 380/0.1670 श्रेणी 5(3)ड बंजर, 75/0.5580, 71/0.1210, 70/4.7660 श्रेणी 5(3)ख जंगल ढाक को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०20.08.2021/0263 |
00429 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 3.4680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 80 | 11.1650 | 0.06 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00435 |
खाद के गड्डे / / |
|
181 137 184 |
0.0810 0.1610 0.1010 |
00430 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00436 |
रेत / / |
|
40ख 27 1 |
0.0490 0.0320 1.5220 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 06.08.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1302/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 04.08.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 24.07.2021 के क्रम मे ग्राम लेही की श्रेणी 6(4) रेत की गा०स० 34/0.1820 हे० मे से 0.0120 हे० , श्रेणी 6(2) रास्ता की गा०स० 550/0.1780 हे० मे से 0.0370 हे० , गा०स० 539/0.0450 हे० मे से 0.0020 , गा०स०243/0.0690 हे० मे से 0.0300 हे० , गा०स० 1/1.5220 हे० मे से 0.0010 हे० कुल 0.0820 हे० व श्रेणी 6(2) चकमार्ग की गा०स० 523 ख/0.7410 हे० मे से 0.1280 हे० , गा०स० 380/0.3640 हे ० मे से 0.0930 हे० कुल 0.2290 हे० को श्रेणी 5(1) नवीनपरती तथा गा०स० 380 का प्रस्तावित क्षेत्रफल से अवशेष रकवा 0.0740 हे० को श्रेणी 5(3)ड बंजर के रूप मे तथा श्रेणी 5(1) नवीन परती की गा०स० 7/0.0810 हे० ,554/0.1170 हे० , 140/0.1050 हे० , व श्रेणी 5(3)ड बंजर की गा०स० 133मि./0.0740 हे० कुल 0.3770 मे से 0.0120 हे० श्रेणी 6(4) रेत 0.0700 हे० श्रेणी 6(2) रास्ता व 0.2950 हे० को श्रेणी 6(2) चकमार्ग के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 06.08.2021/228
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक20.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1317/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 17.08.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम लेही परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०34/0.0120, 550/0.0370, 539/0.0020, 243/0.0300, 1/0.0010, 523ख/0.1280 श्रेणी 5(1)नवीन परती, 380/0.1670 श्रेणी 5(3)ड बंजर, 75/0.5580, 71/0.1210, 70/4.7660 श्रेणी 5(3)ख जंगल ढाक को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०20.08.2021/0263 |
00431 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.6030 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 1.9460 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 128 | 21.0970 | 37.31 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |