राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134767 |
ग्राम का नाम : | चमरपुर खुर्द |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134767
ग्राम का नाम : चमरपुर खुर्द
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । | |||||||||||||||||||
00001 |
स्कूल फार्म / . / |
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62 29ख 60क |
0.1050 0.0360 0.1940 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1260/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द के गा०स०60क/0.1940 हे० व 62/0.1050 हे० श्रेणी 1- स्कूल फार्म को , श्रेणी 5-3 (ड) बंजर तथा गा०स० 84/0.1210 हे० , 25/0.0730 हे० , 52/0.1050 हे० श्रेणी 5-3 (ड) बंजर कों श्रेणी 1- स्क्ूल फार्म से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/096 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 04.08.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1288/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 28.07.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम चमरपुरखुर्द परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०60क/0.1940 , 62/0.1050 श्रेणी 5(3) ड बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०04.08.2021/0231 |
00001 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3350 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.3350 | 0.00 | ||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00106 |
रामजीत / रामभरोसे / चमरपुर कलां धानुक |
1389फ. |
145 |
0.1540 |
व आदेश रा० नि० दिउरा द्वारा प्रपत्र आर० सी० -9/20211215200796001874/17.06.2021 कों खा०स० 106 गा०स० 145 पर मृतक रामजीत पुत्र रामभरोसे के स्थान पर रामकली पत्नी रामजीत व रघुनन्दन व पायेलाल व वीरेन्द्र व सत्येन्द्र व मुनीन्दर पुत्रगण रामजीत नि० चमरपुरकंला का नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह० आर० कें० 17.06.2021/0427 |
00104 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1540 | 1.9 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1540 | 1.90 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । | |||||||||||||||||||
00107 |
धनपाल / रामभरोसे / चमरपुर कलां |
1389प. |
145मि. |
0.1540 |
00105 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1540 | 1.9 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1540 | 1.90 | ||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00108 |
नवीन परती / / |
|
52/5 52/1 89 91 96 153 |
0.3320 0.3280 0.3320 0.0930 0.1050 0.1050 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1196/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 127/0.0690 हे मे से 0.0150 हे० , गा०स० 115/0.1420 हे० मे से 0.0170 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1)नवीन परती तथा गा०स० 155/0.4780 हे० श्रेणी 6(2) आबादी व गा०स० 95/0.1740 हे० मे से 0.1460 हे० व गा०स० 156/0.0530 हे० श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे को श्रेणी 5(3) बंजर के रूप मे तथा गा०स० 52/5मि. क्षेत्रफल 0.3320 हे० , गा०स० 52/1मि. क्षेत्रफल 0.3280 श्रेणी 5(1) नवीन परती व गा०स० 25/0.0490 हे० श्रेणी 5(3)/ बंजर कुल 2किता/0.7090 हे० के सापेक्ष क्षेत्रफल 0.5100 हे० काे श्रेणी 6(2) चकरोड / आबादी एवम शेष क्षेत्रफल 0.1990 हे० को श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0103
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1216/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम चमरपुरखुर्द परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०127/0.0150, 115/0.0170श्रेणी 5(1)नवीन परती, 153/0.1050, 96/0.0750, 155/0.4780, 95/0.1460, 156/0.0530 श्रेणी 5(3)बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0183 व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय‚ जलालाबाद के आदेश दिनांक 24-08-2022 के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 89/0.3320 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय चमरपुर खुर्द के नाम आरक्षित की जाती है ह०अार०के० 26-8-22/362 |
00106 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.2950 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 1.2950 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । | |||||||||||||||||||
00109 |
पशुचर / / |
00.00 |
29ब |
1.4160 |
00107 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.4160 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 1.4160 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00110 |
बजर / / |
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 |
25 52 84 101 102 |
1.0840 0.1210 0.1210 0.0080 0.0530 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1196/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 127/0.0690 हे मे से 0.0150 हे० , गा०स० 115/0.1420 हे० मे से 0.0170 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1)नवीन परती तथा गा०स० 155/0.4780 हे० श्रेणी 6(2) आबादी व गा०स० 95/0.1740 हे० मे से 0.1460 हे० व गा०स० 156/0.0530 हे० श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे को श्रेणी 5(3) बंजर के रूप मे तथा गा०स० 52/5मि. क्षेत्रफल 0.3320 हे० , गा०स० 52/1मि. क्षेत्रफल 0.3280 श्रेणी 5(1) नवीन परती व गा०स० 25/0.0490 हे० श्रेणी 5(3)/ बंजर कुल 2किता/0.7090 हे० के सापेक्ष क्षेत्रफल 0.5100 हे० काे श्रेणी 6(2) चकरोड / आबादी एवम शेष क्षेत्रफल 0.1990 हे० को श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0103
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 19.07.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1260/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 17.07.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 28.06.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द के गा०स०60क/0.1940 हे० व 62/0.1050 हे० श्रेणी 1- स्कूल फार्म को , श्रेणी 5-3 (ड) बंजर तथा गा०स० 84/0.1210 हे० , 25/0.0730 हे० , 52/0.1050 हे० श्रेणी 5-3 (ड) बंजर कों श्रेणी 1- स्क्ूल फार्म से निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 19.07.2021/096 |
00108 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.3870 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 1.3870 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00111 |
आबादी / / |
|
92 155 |
0.2020 0.4780 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1196/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 127/0.0690 हे मे से 0.0150 हे० , गा०स० 115/0.1420 हे० मे से 0.0170 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1)नवीन परती तथा गा०स० 155/0.4780 हे० श्रेणी 6(2) आबादी व गा०स० 95/0.1740 हे० मे से 0.1460 हे० व गा०स० 156/0.0530 हे० श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे को श्रेणी 5(3) बंजर के रूप मे तथा गा०स० 52/5मि. क्षेत्रफल 0.3320 हे० , गा०स० 52/1मि. क्षेत्रफल 0.3280 श्रेणी 5(1) नवीन परती व गा०स० 25/0.0490 हे० श्रेणी 5(3)/ बंजर कुल 2किता/0.7090 हे० के सापेक्ष क्षेत्रफल 0.5100 हे० काे श्रेणी 6(2) चकरोड / आबादी एवम शेष क्षेत्रफल 0.1990 हे० को श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0103
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1216/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम चमरपुरखुर्द परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०127/0.0150, 115/0.0170श्रेणी 5(1)नवीन परती, 153/0.1050, 96/0.0750, 155/0.4780, 95/0.1460, 156/0.0530 श्रेणी 5(3)बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0183 |
00109 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6800 | 0.0 | ||||||||||||||||
00112 |
चकमार्ग / / |
|
19 31 79 103 115 127 131 |
0.0320 0.1320 0.0360 0.1080 0.1420 0.0690 0.2060 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1196/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 127/0.0690 हे मे से 0.0150 हे० , गा०स० 115/0.1420 हे० मे से 0.0170 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1)नवीन परती तथा गा०स० 155/0.4780 हे० श्रेणी 6(2) आबादी व गा०स० 95/0.1740 हे० मे से 0.1460 हे० व गा०स० 156/0.0530 हे० श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे को श्रेणी 5(3) बंजर के रूप मे तथा गा०स० 52/5मि. क्षेत्रफल 0.3320 हे० , गा०स० 52/1मि. क्षेत्रफल 0.3280 श्रेणी 5(1) नवीन परती व गा०स० 25/0.0490 हे० श्रेणी 5(3)/ बंजर कुल 2किता/0.7090 हे० के सापेक्ष क्षेत्रफल 0.5100 हे० काे श्रेणी 6(2) चकरोड / आबादी एवम शेष क्षेत्रफल 0.1990 हे० को श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0103
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1216/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम चमरपुरखुर्द परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०127/0.0150, 115/0.0170श्रेणी 5(1)नवीन परती, 153/0.1050, 96/0.0750, 155/0.4780, 95/0.1460, 156/0.0530 श्रेणी 5(3)बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0183 |
00110 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.7250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00113 |
रास्ता / / |
|
3 90 98 |
0.3400 0.0770 0.1340 |
00111 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 1.9560 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00114 |
शमशान / / |
00.00 |
147 |
0.0690 |
00112 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00115 |
हडबार / / |
00.00 |
148 |
0.0690 |
00113 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1380 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00116 |
खलिहान / / |
00.00 00.00 |
95 100 |
0.1740 0.2470 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1196/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 127/0.0690 हे मे से 0.0150 हे० , गा०स० 115/0.1420 हे० मे से 0.0170 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1)नवीन परती तथा गा०स० 155/0.4780 हे० श्रेणी 6(2) आबादी व गा०स० 95/0.1740 हे० मे से 0.1460 हे० व गा०स० 156/0.0530 हे० श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे को श्रेणी 5(3) बंजर के रूप मे तथा गा०स० 52/5मि. क्षेत्रफल 0.3320 हे० , गा०स० 52/1मि. क्षेत्रफल 0.3280 श्रेणी 5(1) नवीन परती व गा०स० 25/0.0490 हे० श्रेणी 5(3)/ बंजर कुल 2किता/0.7090 हे० के सापेक्ष क्षेत्रफल 0.5100 हे० काे श्रेणी 6(2) चकरोड / आबादी एवम शेष क्षेत्रफल 0.1990 हे० को श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0103
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1216/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम चमरपुरखुर्द परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०127/0.0150, 115/0.0170श्रेणी 5(1)नवीन परती, 153/0.1050, 96/0.0750, 155/0.4780, 95/0.1460, 156/0.0530 श्रेणी 5(3)बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0183 |
00114 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00117 |
खाद के गडढे / / |
|
99 156 |
0.0240 0.0530 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1196/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 12.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम चमरपुर खुर्द की गा०स० 127/0.0690 हे मे से 0.0150 हे० , गा०स० 115/0.1420 हे० मे से 0.0170 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1)नवीन परती तथा गा०स० 155/0.4780 हे० श्रेणी 6(2) आबादी व गा०स० 95/0.1740 हे० मे से 0.1460 हे० व गा०स० 156/0.0530 हे० श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे को श्रेणी 5(3) बंजर के रूप मे तथा गा०स० 52/5मि. क्षेत्रफल 0.3320 हे० , गा०स० 52/1मि. क्षेत्रफल 0.3280 श्रेणी 5(1) नवीन परती व गा०स० 25/0.0490 हे० श्रेणी 5(3)/ बंजर कुल 2किता/0.7090 हे० के सापेक्ष क्षेत्रफल 0.5100 हे० काे श्रेणी 6(2) चकरोड / आबादी एवम शेष क्षेत्रफल 0.1990 हे० को श्रेणी 6(4) खलिहान / खाद के गढढे के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0103
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1216/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम चमरपुरखुर्द परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०127/0.0150, 115/0.0170श्रेणी 5(1)नवीन परती, 153/0.1050, 96/0.0750, 155/0.4780, 95/0.1460, 156/0.0530 श्रेणी 5(3)बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0183 |
00115 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0770 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.4980 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 35 | 7.3330 | 3.80 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |