राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134759 |
ग्राम का नाम : | गिरधरपुर |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134759
ग्राम का नाम : गिरधरपुर
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00154 |
नवीन परती / / |
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81 82 83 137 149 151 197 200 |
0.0240 0.0890 0.1460 0.4860 0.0360 0.1210 0.1130 0.4410 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1199/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 11.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम गिरधरपुर के गा०स० 220ग/0.5100 हे० में से 0.02030 हे० श्रेणी 6(1) नदी , 205/0.0810 मे से 0.0300 हे० व गा०स० 238/0.0240 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 200/0.3080 श्रेणी 5(1) नवीन परती मे से क्षेत्रफल 0.0540 हें० 6(2) चकरोड तथा शेष क्षेत्रफल 0.2540 नियमानुसार 25प्रतिशत अधिक सम्मिलित करते हुये श्रेणी 6(1) नदी के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0106
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00153 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.4560 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 1.4560 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00155 |
बंजर / / |
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90 95ख 119 140 |
0.3160 0.3000 0.9140 0.3120 |
00154 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.8420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 1.8420 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00156 |
तालाब / / |
|
127 139 152 198 |
0.1700 0.2390 0.0570 0.1090 |
00155 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.5750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00157 |
नदी / / |
|
220ग |
0.5100 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1199/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 11.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम गिरधरपुर के गा०स० 220ग/0.5100 हे० में से 0.02030 हे० श्रेणी 6(1) नदी , 205/0.0810 मे से 0.0300 हे० व गा०स० 238/0.0240 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 200/0.3080 श्रेणी 5(1) नवीन परती मे से क्षेत्रफल 0.0540 हें० 6(2) चकरोड तथा शेष क्षेत्रफल 0.2540 नियमानुसार 25प्रतिशत अधिक सम्मिलित करते हुये श्रेणी 6(1) नदी के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0106
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1219/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम गिरधरपुर परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०220ग/0.2030, 205/0.0300, 238/0.0240 , 3किता/0.2570 श्रेणी 5(3) बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0186 |
00156 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00158 |
नाली / / |
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91 120 |
0.0770 0.3640 |
00157 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4410 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 1.5260 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00159 |
आवादी / / |
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138 145ख 146 148 |
2.6990 0.0730 0.0970 0.0400 |
00158 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 2.9090 | 0.0 | ||||||||||||||||
00160 |
चकमार्ग / / |
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7 17 27 30 45 51 56 64 75 76 160 157 185 205 238 255 |
0.0730 0.0770 0.0490 0.0650 0.0770 0.0160 0.0490 0.0450 0.0530 0.0850 0.0120 0.0240 0.0450 0.0810 0.0240 0.1620 |
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद आदेश दि० 12.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1199/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 11.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम गिरधरपुर के गा०स० 220ग/0.5100 हे० में से 0.02030 हे० श्रेणी 6(1) नदी , 205/0.0810 मे से 0.0300 हे० व गा०स० 238/0.0240 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 200/0.3080 श्रेणी 5(1) नवीन परती मे से क्षेत्रफल 0.0540 हें० 6(2) चकरोड तथा शेष क्षेत्रफल 0.2540 नियमानुसार 25प्रतिशत अधिक सम्मिलित करते हुये श्रेणी 6(1) नदी के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 13.06.2021/0106
व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 25.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1219/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 16.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम गिरधरपुर परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०220ग/0.2030, 205/0.0300, 238/0.0240 , 3किता/0.2570 श्रेणी 5(3) बंजर को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०01.07.2021/0186 |
00159 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 0.9370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00161 |
रास्ता / / |
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122 123 135 141 |
0.0810 0.1050 0.0400 0.1940 |
00160 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 24 | 4.2660 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00162 |
शमशान / / |
|
118 |
0.3360 |
00161 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00163 |
हड़वार / / |
|
125 |
0.0810 |
00162 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.4170 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00164 |
खलियान / / |
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88 121 128 |
1.2140 1.2140 0.7810 |
00163 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 3.2090 | 0.0 | ||||||||||||||||
00165 |
खाद के गड्ढे / / |
|
136 150 196 201 |
0.0730 0.1130 0.2750 0.0450 |
00164 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.5060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00166 |
देव स्थान / / |
|
154 195 |
0.0120 0.0120 |
00165 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 3.7390 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 54 | 13.2460 | 0.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |