राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 134737 |
ग्राम का नाम : | विरिया कलां |
तहसील : | जलालाबाद |
जनपद : | शाहजहांपुर |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 134737
ग्राम का नाम : विरिया कलां
तहसील : जलालाबाद
जनपद : शाहजहांपुर
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । | |||||||||||||||||||
00243 |
रमेश सिह / मौजीराम / नि. ग्राम उमेश सिह / मौजीराम / नि. ग्राम श्रीमती श्यामकली / मौजीराम / नि. ग्राम |
1400 |
263 |
0.3600 |
व आदेश रा० नि० बरूआ द्वारा प्रपत्र आर० सी० 9/20201215200796000240/19.02.2021 को खा०स० 243 गा०स० 263 पर मृतक श्रीमती श्यामकली पत्नी मौजीराम के स्थान पर रमेश सिह व उमेश पुत्रगण मौजीराम नि० विरियाकंला का नाम वतौर वारिस अंकित हो ह० आर० के०23.02.2021/0119 |
बी0ओ0बी0 शाखा खमरिया से रमेश सिंह व उमेश सिंह पुत्रगण मौजीराम नि0 विरियाकलां ने 141449/- रू0 का लोन लेकर खाता सं0 243 की गाटा सं0 263 को बन्धक किया।ह0आर0के0 26-07-2021/308 |
00242 | ||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3600 | 8.9 | ||||||||||||||||
00244 |
रामदेवी / सूरजपाल सिह / नि० विरियाखुर्द |
1400 |
288 |
0.2470 |
00241 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2470 | 6.1 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.6070 | 15.00 | ||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00245 |
नई परती / / |
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46 141 46 120 40 139 143 92 122 147 98 281 96 273 110 |
0.0400 0.0610 0.0400 0.0240 0.1580 0.0730 0.0730 0.0850 0.0160 0.0360 0.0450 0.0080 0.0490 0.0280 0.0080 |
व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जलालावाद आदेश दि० 09.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1162/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 07.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम विरियाकला के गा०स० 236/0.0040 हे० व 227/0.1300 हे० मे से 0.0240 हें० कुल 2किता/0.1340 हे० मे से 0.0280 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 273/0.0280 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती को श्रेणी 6(2)चकरोड के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 09.06.2021/094 |
00243 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 0.7440 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 0.7440 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00246 |
तालाव / / |
|
95 45 93 42 |
0.0650 0.1340 0.0450 0.7050 |
00244 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.9490 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.9490 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00247 |
आवादी / / |
|
43 43/390 |
3.0430 0.4700 |
00245 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 3.5130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00248 |
खलिहान / . / . |
|
32 104 |
0.1300 0.0200 |
00246 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00249 |
चकमार्ग / / |
|
199 68 376 370 63 85 191 236 109 325 124 350 217 173 345 23 115 266 227 9 202 |
0.0570 0.0280 0.0400 0.0490 0.0610 0.0650 0.0450 0.0040 0.0240 0.0610 0.0320 0.0280 0.1580 0.1090 0.1420 0.0240 0.0120 0.2270 0.1300 0.0400 0.0320 |
व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जलालावाद आदेश दि० 09.06.2021 के अनुपालन मे - व आदेश कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहापुर के पत्राक /1162/डी० एल० आर० सी० / श्रेणी परिवर्तन /2021/दि० 07.06.2021 कें अनुसार उ० प्र० सरकार के राजस्व अनुभाग -1 द्वारा निर्गत शासनादेश स० -745/1-1-2016-20(5)/2016 दि० 03.06.2016 एव तदविषयक शासनादेश स०689/एक -1-2020-20(5)/2016दि० 06.07.2020 द्वारा उ० प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8सन 2012 ) की धारा -59की उपधारा -2 मे उल्लिखत भूमियो / वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोतिगता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा -101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने की दशा मे उ० प्र० शासन की अधिसूचना सं० 688/एक -1-2020-20(5)/2016 दि० 06.07.2020 के द्वारा कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गयाी है , की शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै इन्द्रविक्रम सिह कलक्टर शाहजहापुर , उपजिलाधिकारी जलालावाद की आख्या / प्रस्ताव दि० 10.04.2021 के क्रम मे ग्राम विरियाकला के गा०स० 236/0.0040 हे० व 227/0.1300 हे० मे से 0.0240 हें० कुल 2किता/0.1340 हे० मे से 0.0280 हे० श्रेणी 6(2) चकरोड को श्रेणी 5(1) नवीन परती के रूप मे तथा गा०स० 273/0.0280 हे० श्रेणी 5(1) नवीन परती को श्रेणी 6(2)चकरोड के रूप मे निशुल्क विनिमय के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किया जाता है ह० आर० के० 09.06.2021/094 व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय जलालावाद के आदेश दिनांक 12.6.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर पत्रांक 1187/D.L.R.C (पुर्नग्रहण)/2021 दिनांक 11.6.2021के अनुसार शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के अन्तर्गत उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० 27/740/एक-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 यथा संशोधित शासनादेश सं० यु०ओ०-70/एक-1-2021दिनांक 02.6.2021द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्रविक्रम सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर ग्राम विरियाकंला परगना व तहसील जलालावाद की गाटा सं०236/0.0040, 227/0.0240, 2किता/0.0280 श्रेणी 5(1) नवीन परती को उ०प्र०शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते उ०प्र०एक्सप्रेस -वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण्ा को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु उल्लिखित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूॅ।ह०आर०के०15.6.2021/109 |
00247 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 1.3680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00250 |
रास्ता / / |
|
146 55 142 16 50 |
0.0890 0.1210 0.0490 0.1620 0.2180 |
00248 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.6390 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 30 | 5.6700 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00251 |
कव्रिस्तान / / |
|
82 |
0.0400 |
00249 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00252 |
मरघट / / |
|
175 |
0.0400 |
00250 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0800 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00253 |
खाद के गढ्डे / / |
|
94 138 144 39 39 |
0.0200 0.0730 0.0570 0.0280 0.0280 |
00251 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00254 |
हड़वार / / |
|
164 |
0.0160 |
00252 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.2220 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 59 | 8.2720 | 15.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |