राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 125905 |
ग्राम का नाम : | कुशियारी |
तहसील : | जसराना |
जनपद : | फिरोजाबाद |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 125905
ग्राम का नाम : कुशियारी
तहसील : जसराना
जनपद : फिरोजाबाद
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
01714 |
अखलेश कुमार / पातीराम / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1546मि. 1549 1538 |
0.4130 0.3120 0.2510 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01452 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9760 | 24.0 | ||||||||||||||||
01715 |
अजब सिंह / किताब सिंह / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
504मि. |
0.4820 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01453 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4820 | 13.5 | ||||||||||||||||
01716 |
अजब सिंह / डूंगर सिंह / नि.न.बडा भाग ग्राम |
1404फ. |
3035मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01454 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01717 |
अजय कुमार / मुलायम सिंह / नि.ग्राम |
1401फ. |
1592 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01455 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01718 |
अजयपाल / रामदीन / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1488 1489 |
0.5430 0.4570 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01457 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 25.5 | ||||||||||||||||
01719 |
अनारसिंह / भजनलाल / ग्राम सोरनसिंह / भजनलाल / ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1174 517 |
0.6430 0.3530 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी अनारसिंह आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01460 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.9960 | 24.9 | ||||||||||||||||
01720 |
अनिलकुमार / सुनहरीलाल / नि.न.अनूप भाग ग्राम ओमवती पत्नी / सुनहरी लाल / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1401फ |
3022 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01461 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01721 |
अनिल कुमार / रामसहाय / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
408मि. 467मि. |
1.0000 0.2470 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01462 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2470 | 30.8 | ||||||||||||||||
01722 |
अनिल कुमार / श्रीकृष्ण / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3326 3379 2974मि. 3039 |
0.1500 0.0450 0.6560 0.3400 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01463 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1910 | 29.4 | ||||||||||||||||
01723 |
अमरपाल / सरदार / ग्राम |
1401फ. |
1533 |
0.6370 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01466 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6370 | 15.8 | ||||||||||||||||
01724 |
अरब सिंह / फतेह सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3129 3139मि. |
0.5680 0.6320 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01468 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2000 | 30.0 | ||||||||||||||||
01725 |
अरविन्द कुमार / दामोदर दास / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2968मि. 2967 2960मि. |
0.6570 0.4560 0.1500 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01470 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.2630 | 31.2 | ||||||||||||||||
01726 |
अरविन्द कुमार / श्रीकृष्ण / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2994 3036 3041 |
0.4370 0.4130 0.4500 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01471 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.3000 | 30.0 | ||||||||||||||||
01727 |
अवधेश / रामवक्स / ग्राम |
1401फ. |
1174 |
0.8380 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी अवधेश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त कियेजाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01472 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8380 | 20.8 | ||||||||||||||||
01728 |
अवधेशकुमार / ओउमप्रकाश / ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
481 474 |
0.8980 0.1620 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी अवधेशकुमार के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते ह ै। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01473 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0600 | 26.5 | ||||||||||||||||
01729 |
आलोक कुमार / रवीन्द्र कुमार / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
486 464 468 485 |
0.2180 0.7140 0.1000 0.1000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01476 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1320 | 29.4 | ||||||||||||||||
01730 |
इकराम / नत्थूखां / ग्राम |
1401फ. |
1467 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01479 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01731 |
इच्छाराम / लाखनसिंह / नगला हीरे भाग ग्राम |
1401फ. |
3894 |
0.8090 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी इच्छाराम के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01480 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01732 |
ईश्वरदयाल / रामेश्वर / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1585मि. 1568मि. 2158मि. 1754 |
0.2420 0.2020 0.2560 0.1620 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01482 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.8620 | 25.3 | ||||||||||||||||
01733 |
उदयवीर / साधू / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3049 |
1.2000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01483 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2000 | 30.0 | ||||||||||||||||
01734 |
उदयसिंह / बाबूराम / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. |
3044 |
0.2840 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी उदयसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01484 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2840 | 7.0 | ||||||||||||||||
01735 |
उपदेश कुमार / ग्रीशचन्द्र / नि. ग्राम जगदीश / ग्रीशचन्द्र / नि. ग्राम सर्वेश / ग्रीशचन्द्र / नि. ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1010मि. 1147मि. 114मि. 94 |
0.2600 0.0400 0.5320 0.2630 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01485 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.0950 | 27.7 | ||||||||||||||||
01736 |
उपेन्द्र कुमार / सत्यप्रकाश / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
482मि. 664 675 |
0.1700 0.5300 0.5180 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01486 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.2180 | 30.0 | ||||||||||||||||
01737 |
उमेश / सूबेदार / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
205 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी उमेश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1426फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2019900126030231/18.01.19 के अनुसार उमेश पुत्र सूबेदार मृतक के स्थान पर पप्पन सिंह व दीपक पुत्रगण उमेश नि.न.मानसिंह भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 19.01.19 |
01487 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01738 |
उमेश / प्रकाश / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2907 |
0.8540 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01488 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8540 | 21.0 | ||||||||||||||||
01739 |
उम्मेद सिंह / लाखन सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3553मि. 3560मि. |
0.1620 0.7490 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01490 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.9110 | 22.0 | ||||||||||||||||
01740 |
एवरनसिंह / मुंशीलाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1415फ |
557मि |
0.0690 |
(एवरन सिंह बनाम् उ.प्र.सरकार)
1430फ.श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202301260303066/16.06.23 के अनुसार खाता संख्या 01740 के गाटा संख्या 557मि. रकवा 0.069 है0 मालगुजारी 2.00 रू0 पर दर्ज पट्टेदार/काश्तकार एवरनसिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी नगला मानसिंह भाग ग्राम कुशियारी तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है, या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किये गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 23.06.23 |
01491 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 2.0 | ||||||||||||||||
01741 |
ओउमप्रकाश / ग्याप्रसाद / ग्राम रामसेवक / ग्याप्रसाद / ग्राम |
1403फ. 1403फ. |
423/18 405/2 |
0.1500 0.2540 |
01492 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4040 | 10.0 | ||||||||||||||||
01742 |
ओउमप्रकाश / बाबूराम / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1553 1600 1604 |
0.4610 0.1420 0.3970 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी ओमप्रकाश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जातेह ै। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01493 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01743 |
ओमकार / जाहर सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम फूलादेवी पुत्री / पोखपाल / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1247मि. 1266 1502 1553मि. 2046मि. |
0.2020 0.8090 0.1210 0.1210 0.0200 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01494 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.2730 | 31.5 | ||||||||||||||||
01744 |
ओमकार / फतेह सिंह / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1357 1374 1544मि. |
0.0890 0.1610 0.8370 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01495 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0870 | 27.7 | ||||||||||||||||
01745 |
ओमकार / चन्द्रपाल / नि.धीमरी भाग ग्राम संजीव / चन्द्रपाल / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1546मि. 1281 1275 1278 1276 |
0.2830 0.2430 0.2910 0.1460 0.0530 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01496 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0160 | 25.5 | ||||||||||||||||
01746 |
कमलेश कुमार / रामगोपाल / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2952 2949 498 |
0.6620 0.3080 0.3000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01501 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.2700 | 30.1 | ||||||||||||||||
01747 |
कश्मीर / उदयभान सिंह / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
671मि. 1047मि. |
0.6880 0.4000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01503 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0880 | 26.8 | ||||||||||||||||
01748 |
कान्तीदेवी पत्नी / सतीशचन्द्र / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
2680 3035 |
0.0810 0.3240 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01505 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01749 |
कान्तीदेवी विधवा / रामवीरसिह / नि.न..किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3027 3028 |
0.0810 0.4450 |
1415फ व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के प क 11क के दि.05.11.07 के अनुसार कान्तीदेवी मृतक के स्थान पर कुमारी पिं्रयका पुत्री रामवीरसिंह नावा.उम्र 16 वर्ष सरं.जिलाधिकारी फिरोजावाद वतौर वारिस दर्ज हो। ह.ल.े/ 20.12.07 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01506 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5260 | 13.0 | ||||||||||||||||
01750 |
कायम सिंह / मुन्नीलाल / नि.न.भिटी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
965 27 9मि. |
0.1210 0.3480 0.2140 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01507 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6830 | 16.9 | ||||||||||||||||
01751 |
कायम सिंह / मुन्नीलाल / नि.न.भिटी भाग ग्राम जगवीर सिंह / मुन्नीलाल / नि.न.भिटी भाग ग्राम सुदामा देवी पत्नी / मुन्नीलाल / नि.न.भिटी भाग ग्राम |
1415फ 1415फ |
954मि 957मि |
0.0450 0.0320 |
01688 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0770 | 2.0 | ||||||||||||||||
01752 |
कालीचरन / मूले / नगला मधू भाग ग्राम |
1403फ. |
423/7 |
0.2360 |
01508 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2360 | 5.9 | ||||||||||||||||
01753 |
किताब सिंह / दरियाय सिंह / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
1381मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01509 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01754 |
किशनलाल / दुलारेलाल / ग्राम |
1403फ. |
423/19 |
0.4050 |
01510 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01755 |
किशनलाल / जगदीश / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1568मि. 1570 2148 2152 |
0.4000 0.1740 0.2000 0.2930 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01511 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.0670 | 28.8 | ||||||||||||||||
01756 |
कुंवरपाल / मूले / नगला मधू भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1777 1787 |
0.1660 0.3390 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1430फ.श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2021114700773001402/22.02.21 के अनुसार कुंवरपाल पुत्र मुलू मृतक के स्थान पर रामा देवी पत्नी कुमरपाल व सतीश कुमार व शीलेन्द्र व सरमन सिंह व नीरज व बच्चू सिंह पुत्रगण कुमरपाल व सरस्वती पुत्री कुमरपाल नि.न.मधू भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 12.01.23 |
01514 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5050 | 12.5 | ||||||||||||||||
01757 |
कुंवरलाल / मूले / नगला मधू भाग ग्राम गोरेलाल / मूले / नगला मधू भाग ग्राम |
1401फ. |
1386मि |
0.8090 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1430फ.श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2021114700773001402/22.02.21 के अनुसार कुंवरपाल पुत्र मुलू मृतक के स्थान पर रामा देवी पत्नी कुमरपाल व सतीश कुमार व शीलेन्द्र व सरमन सिंह व नीरज व बच्चू सिंह पुत्रगण कुमरपाल व सरस्वती पुत्री कुमरपाल नि.न.मधू भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 12.01.23 |
01515 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01758 |
कृपाल सिंह / प्रकाश / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3374मि. 3368 |
0.4940 0.3200 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01516 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8140 | 20.1 | ||||||||||||||||
01759 |
कृष्ण कुमार / विद्यासागर / नि.ग्राम |
1401फ. |
1897 |
0.4130 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01517 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4130 | 10.2 | ||||||||||||||||
01760 |
केशवदेव / रनवीर / नि.न.किन्नर भाग ग्राम जयसिंह / रनवीर / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2842मि. |
0.7240 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01518 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7240 | 18.0 | ||||||||||||||||
01761 |
कोमलसिंह / माखनसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
2163/3 2170 |
0.0930 0.5320 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी कोमलसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01519 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6250 | 15.4 | ||||||||||||||||
01762 |
कोमल सिंह / निहाल सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
2822 |
1.1020 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01520 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1020 | 27.2 | ||||||||||||||||
01763 |
खचेरपाल / रेवती / ग्राम |
1401फ. |
518 |
0.6220 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01521 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6220 | 15.0 | ||||||||||||||||
01764 |
खचेरपाल / रेवती / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1862 1151 1825मि. |
0.0360 0.3600 0.2310 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01522 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6270 | 14.6 | ||||||||||||||||
01765 |
खूबलाल / मथुराप्रसाद / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1613मि. 1732 1793 1337मि. 1585मि. |
0.3400 0.5100 0.1000 0.1010 0.2020 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01523 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.2530 | 31.0 | ||||||||||||||||
01766 |
ख्यालीराम / मूले / नगला मधू भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1345 1386 |
0.4750 0.3970 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी ख्यालीराम के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 2507.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01525 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8720 | 21.5 | ||||||||||||||||
01767 |
गणेश / रामगोपाल / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1468 1469 1474 1475 |
0.2630 0.3500 0.2470 0.3360 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी गणेश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। हल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01526 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1960 | 29.0 | ||||||||||||||||
01768 |
गीतम / सुधरसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1403फ. |
423/13 |
0.2390 |
01531 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2390 | 5.9 | ||||||||||||||||
01769 |
गीतमकुमार / शैतानसिंह / ग्राम |
1401फ. |
1533 |
0.6000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01532 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6000 | 15.0 | ||||||||||||||||
01770 |
गीतम सिंह / जयराम / नि.वधिकन भाग ग्राम रमाकान्त / जयराम / नि.वधिकन भाग ग्राम विजेन्द्र सिंह / जयराम / नि.वधिकन भाग ग्राम राजवती पत्नी / जयराम / नि.वधिकन भाग ग्राम बृजकिशोर / सूवेदार / नि.न.बधिकन भाग ग्राम श्यामकिशोर / सूवेदार / नि.न.बधिकन भाग ग्राम शान्तीदेवी पत्नी / स्व.सूवेदार / नि.न.वधिकन भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
3817 4104 4078 |
0.2840 0.4050 0.0810 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01534 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.7700 | 19.0 | ||||||||||||||||
01771 |
गीताकुमारी विधवा / जयन्ती / ग्राम अम्वेश / विहारी / ग्राम |
1401फ. |
518 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 (अम्बेश बनाम् गीता कुमारी) 1429फ.आदेश श्रीमान तह.महो.वाद सं.T202101260302804/05.05.22 के अनुसार कुशियारी की खाता संख्या 1535की गाटा संख्या 518/1.000 मा.गु.25.00 वार्षिक पर जयन्ती पुत्र बिहारी(मृतक) के स्थान पर दर्ज नाम गीता कुमारी विधवा जयन्ती निवासी ग्राम व हाल निवासी ग्राम कुम्हरूआ पो0 ज्योती तहसील कुरावली जिला मैनपुरी के स्थान पर वर्ष 2000 में घरौना (पुर्नविवाह) करने के आधार पर अम्बेश पुत्र बिहारी निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस (भाई) दर्ज किया जाता है। यदि वादी द्वारा कोई तथ्य छिपाये गयें होगे या गलत प्रस्तुत किये गये होगे, तो यह आदेश तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी माना जायेगा।ह.रका. 06.05.2022 |
01535 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01772 |
गेंदालाल / हरिविलास / नि. ग्राम |
1401फ 1401फ 1401फ |
1485मि 1499 1501मि |
0.0890 0.2590 0.2230 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01537 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5710 | 14.1 | ||||||||||||||||
01773 |
गेंदालाल / रेवती / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2985मि. 2779मि. |
0.7000 0.3400 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01538 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0400 | 25.5 | ||||||||||||||||
01774 |
गोपी / चिरौजी / नि. ग्राम |
1401फ |
1833 |
0.4050 |
1412फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के पक 11क के क्र.13/22.6.05 के अनुसार खा.स.209 पर गोपीचन्द्र मृतक के स्थान पर भूपसिह व सुघरसिह पुत्रगण गोपीचन्द व श्रीमती पुना पत्नी गोपीचन्द्र नि.ग्राम (पुत्र-पत्नी) वतौर वारिस दर्ज हो । ह.ले./ 22.06.05 1418फ व आदेश श्रीमान ना.तह.महो.जसराना क ेआदेश दिनांक 24.12.10 के अनुसार पुना मृतक के स्थान पर भूपसिंह व सुघर सिंह पुत्रगण गोपीचन्द्र नि.ग्राम कानाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.र.का. /09.02.11 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01540 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01775 |
गोरेलाल / मूुले / नि.न.मधू भाग ग्राम |
1401फ |
1787मि |
0.4860 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01541 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4860 | 12.0 | ||||||||||||||||
01776 |
गोविन्द सिंह / दीनानाथ / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3473 |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01542 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01777 |
ग्रीश कुमार / लालाराम / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1167 579 681 |
0.4050 0.2430 0.3520 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी गिरीशकुमार के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01544 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01778 |
ग्रीशचन्द्र / माखनलाल / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1381 2162 |
0.1860 0.6230 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी ग्रीशचन्द्र के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01545 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01779 |
चन्द्रपाल / जाहर सिंह / नि.धीमरी भाग ग्राम सावित्री देवी पत्नी / वेदप्रकाश / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
504मि. 1540 1541मि. 2079 2093मि. |
0.1620 0.6070 0.2430 0.0810 0.0610 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01547 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.1540 | 28.5 | ||||||||||||||||
01780 |
छत्रपाल / भजनलाल / नि. ग्राम |
1415फ |
1563मि |
0.4050 |
01551 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01781 |
छोटेलाल / रामचन्द्र / ग्राम |
1401फ. |
1509 |
0.5460 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01552 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5460 | 13.5 | ||||||||||||||||
01782 |
छोटेलाल / दयाराम / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम एवरन सिंह / दयाराम / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. |
2372 |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01553 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01783 |
जगदीश / लालाराम / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1167 1119 579 |
0.4050 0.4010 0.2430 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी जगदीश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01554 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0490 | 25.8 | ||||||||||||||||
01784 |
जगदीश / वृजलाल / ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
461 467 |
1.0560 0.1620 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी जगदीश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। हले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01555 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2180 | 29.0 | ||||||||||||||||
01785 |
जगदीश / रामस्वरूप / नगला वधिकन भाग ग्राम रामनाथ / रामस्वरूप / नगला वधिकन भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
3811 3813 3875 |
0.1860 0.2230 0.1460 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01556 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5550 | 15.0 | ||||||||||||||||
01786 |
जयपालसिह / भवूती / नि.न.धीमरी भाग ग्राम सतेन्द्रसिह उम्र 13वर्ष / भवूती सं.ग्यानी (माँ) / नि.न.धीमरी भाग ग्राम ग्यानश्री पत्नी / भवूती / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1401फ 1401फ |
2153 2156 |
0.1620 0.3360 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1426फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2018900126030243/ 28.06.18 के अऩुसार जयपाल पुत्र भवूती सिंह मृतक के स्थान पर ग्याश्री उर्फ ज्ञानश्री पत्नी भवूती का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 27.10.18 |
01560 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4980 | 12.3 | ||||||||||||||||
01787 |
जयपालसिह / रामसनेही / नि. ग्राम |
1403फ |
423/3 |
0.1650 |
01561 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1650 | 4.1 | ||||||||||||||||
01788 |
जयपाल सिंह / रामदयाल / नगला भिटी भाग ग्राम |
1401फ. |
57 |
0.5790 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01563 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5790 | 14.3 | ||||||||||||||||
01789 |
जर्मन सिंह / प्रकाश / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2812मि. |
0.9140 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01564 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9140 | 22.6 | ||||||||||||||||
01790 |
तेज सिंह / प्रेमसिंह / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. |
2889मि. |
0.5000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01571 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5000 | 12.3 | ||||||||||||||||
01791 |
दत्तसिंह / बाबूराम / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3193 3238 |
0.1250 0.2800 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01572 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01792 |
दरोगा सिंह / रामसनेही / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3473मि. |
1.1610 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01576 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1610 | 29.0 | ||||||||||||||||
01793 |
दशरथ / रामचन्द्र / ग्राम |
1401फ. |
1519 |
0.4820 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01578 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4820 | 11.9 | ||||||||||||||||
01794 |
दशरथ / दीनानाथ / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3475 |
0.9950 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01579 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9950 | 25.0 | ||||||||||||||||
01795 |
दशरथ / राजवीर / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3002 |
1.1770 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01580 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1770 | 29.4 | ||||||||||||||||
01796 |
दिनेश / सूरजपाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम मनोज / सूरजपाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
825 876 270मि. 401मि. |
0.0320 0.1050 0.4050 0.6360 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01583 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1780 | 29.1 | ||||||||||||||||
01797 |
दिनेशकुमार / चन्दासिह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम दिनेशचन्द्र / चन्दासिह उर्फ चन्दनसिह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम जसवीरसिह / चन्दासिह उर्फ चन्दनसिह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1401फ |
1542 |
1.3800 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी दिनेशकुमार आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01585 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.3800 | 34.0 | ||||||||||||||||
01798 |
देवदत्त / करनसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् मिजाजी / करनसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. |
282 284 285 278 270 |
0.1900 0.2670 0.1620 0.2830 0.0980 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी देवदत्त आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01588 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01799 |
देवेन्द्र / रोहन सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम धर्मेन्द्र / रोहन सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3204 3206मि. |
0.7450 0.1460 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01589 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8910 | 22.0 | ||||||||||||||||
01800 |
देवेन्द्र सिंह / अमर सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3217 3058 |
0.8090 0.4450 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01590 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2540 | 30.8 | ||||||||||||||||
01801 |
धनीराम / हरीसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. |
151 270 |
0.2430 0.1620 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी धनीराम के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01591 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01802 |
धरमेश / जगदीश / नि.न.किन्नर भाग ग्राम राम सिंह / जगदीश / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3171मि. |
1.1000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01592 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1000 | 27.2 | ||||||||||||||||
01803 |
धर्मेन्द्र / निहाल सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम हरी सिंह / निहाल सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
2833 |
1.3760 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01593 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.3760 | 34.1 | ||||||||||||||||
01804 |
धर्मेन्द्रकुमार / रोहनसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम देवेन्द्रकुमार / रोहनसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3029 3161 |
0.7050 0.2950 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी धर्मेन्द्र आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01594 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01805 |
धर्मेन्द्र कुमार / राधाचरन / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2788मि. 3641 |
0.8090 0.0890 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01595 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8980 | 22.0 | ||||||||||||||||
01806 |
धुजेन्द्रसिंह / कंचनसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम गिरन्दसिंह / कंचनसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1541 1670 |
0.9910 0.0810 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01596 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0720 | 26.5 | ||||||||||||||||
01807 |
नत्थू / मोहन / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1458 1467 1473 |
0.1340 0.1930 0.6480 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01597 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9750 | 24.4 | ||||||||||||||||
01808 |
नरेन्द्र कुमार / रामकिशन / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
371 1196 1168मि. 1169 |
0.2950 0.3680 0.3450 0.1240 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01598 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1320 | 28.0 | ||||||||||||||||
01809 |
नरेश / तेजसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ |
719 733 734 12 |
0.0450 0.0970 0.0690 0.3000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी नरेश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। हले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01599 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.5110 | 12.6 | ||||||||||||||||
01810 |
नरेश / चेतराम / नि.न.मधू भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1330 1314 1316 1340मि. 1348 1218 1214 |
0.2630 0.0450 0.0360 0.0400 0.0200 0.4010 0.3000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01600 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.1050 | 27.3 | ||||||||||||||||
01811 |
नरेश / तेज सिंह / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. |
114मि. |
0.5000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01601 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5000 | 12.3 | ||||||||||||||||
01812 |
नवावसिंह / इतवारीलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. |
213 208 |
0.2470 0.3280 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी नवावसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते ै। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01602 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5750 | 14.0 | ||||||||||||||||
01813 |
नसीमअहमद / भूरेखाँ / नि. ग्राम शमीमअहमद / भूरेखाँ / नि. ग्राम मुमीनअहमद / भूरेखाँ / नि. ग्राम सलीमअहमद / भूरेखाँ / नि. ग्राम मीनावेगम विधवा / भूरेखाँ / नि. ग्राम |
1401फ |
1586 |
0.8250 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी भूरेखाँ के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01603 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8250 | 20.4 | ||||||||||||||||
01814 |
नेकसेलाल / गिरवर / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3311मि. 3392 3305 |
0.1730 0.4740 0.0400 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01607 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6870 | 17.0 | ||||||||||||||||
01815 |
नेकसेलाल / गिरवर सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3311मि. 3392मि. 3305मि. |
0.1730 0.4740 0.0400 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01608 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6870 | 17.0 | ||||||||||||||||
01816 |
नेत्रपाल / बालजीत / नि.ग्राम महादेवी पत्नी / बालजीत / नि.ग्राम |
1415फ 1415फ 1415फ |
573मि 574मि 618मि |
0.0570 0.0200 0.1380 |
01610 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2150 | 6.0 | ||||||||||||||||
01817 |
पन्नालाल / सावनसिंह / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1415फ |
129मि |
0.2870 |
01611 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2870 | 7.0 | ||||||||||||||||
01818 |
पन्नालाल / रोहन सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. |
2969मि. |
0.6920 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01612 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6920 | 17.1 | ||||||||||||||||
01819 |
पातीराम / रामलाल / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1585मि. 1401मि. 1380मि. |
0.2420 0.1610 0.6150 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01614 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0180 | 25.0 | ||||||||||||||||
01820 |
प्रकाश / सरदार / ग्राम |
1401फ. |
2172 |
0.8090 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी प्रकाश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01618 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01821 |
प्रकाश / मुन्शीलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् तेजराम / मुन्शीलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
151 |
0.8090 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी प्रकाश आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1426फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2019900126031121/17.06.19 के अनुसार प्रकाशचन्द्र पुत्र मुंशीलाल मृतक के स्थान पर श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र व रवी सिंह व कालीचरन व मुकेश कुमार व शीटू कुमार पुत्रगण प्रकाशचन्द्र नि.न.मानसिंह का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 16.07.19 |
01619 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01822 |
प्रकाश / लाखनसिंह / नगला हीरे भाग ग्राम |
1401फ. |
3871 |
0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी प्रकाश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01620 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01823 |
प्रदीपकुमार / राजबहादुर / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
2891 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी प्रदीपकुमार के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01621 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01824 |
प्रमोदकुमार / मौजीराम / नि. ग्राम विनोदकुमार / मौजीराम / नि. ग्राम केशकली पत्नी / स्व.मौजीराम / नि. ग्राम |
1401फ |
1518 |
0.7000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01622 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7000 | 16.8 | ||||||||||||||||
01825 |
प्रमोद कुमार / रामगोपाल / नि.ग्राम |
1404फ. |
485मि. |
1.2520 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01623 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2520 | 31.0 | ||||||||||||||||
01826 |
प्रमोद कुमार / नाथूराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3088मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01624 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01827 |
प्रमोद कुमार / रमेशचन्द्र / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम विनोद कुमार / रमेशचन्द्र / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2880 2889मि. |
0.2910 0.6310 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01625 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.9220 | 23.0 | ||||||||||||||||
01828 |
प्रेमकुमार / सूरज सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3553मि. |
0.8090 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01626 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01829 |
प्रेमचन्द्र / गोरेलाल / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. |
1380 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी प्रेमचन्द्र के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01627 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01830 |
प्रेमादेवी पत्नी / प्रकाशचन्द्र / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3171 3262 |
0.2430 0.1620 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01629 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01831 |
फेरूसिह / पुत्तूलाल / नि. ग्राम |
1403फ |
423/1 |
0.2550 |
01631 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2550 | 6.3 | ||||||||||||||||
01832 |
फेरूसिंह / पुत्तूलाल / ग्राम |
1403फ. |
423/2 |
0.2550 |
01632 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2550 | 6.3 | ||||||||||||||||
01833 |
फौरन सिंह / प्यारेलाल / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
1544मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01633 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01834 |
बलवीर / रामनाथ / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1558 1684 1975 |
0.7280 0.2230 0.2060 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01634 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.1570 | 25.0 | ||||||||||||||||
01835 |
बादशाह / गोपी / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1491मि. 1504 1520 |
0.3000 0.4250 0.1410 |
1413फ व आदेश रा.नि.के प क 11क के क्र.43/21.4.06के अनुसार वादशाह मृतक के स्थान पर भगवानसिह व सर्वेश पुत्रगण वादशाह व विद्यादेवी पत्नी स्व.वादशाह नि.ग्राम वतौर वारिस (पुत्र व पत्नी) दर्ज हो । ह.ल.े 25.4.06 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01635 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8660 | 21.5 | ||||||||||||||||
01836 |
बादामश्री पत्नी / राजवीरसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3556 |
0.4850 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01636 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4850 | 12.0 | ||||||||||||||||
01837 |
बाबू / हरदेव / ग्राम |
1401फ. |
1 |
0.6960 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1426फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2018900126030297/ 25.07.18 के अनुसार वावू पुत्र हरदेव मृतक के स्थान पर नरेशचन्द्र पुत्र वावू का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 29.10.18 |
01637 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6960 | 17.2 | ||||||||||||||||
01838 |
बालकिशन / किताब सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम अमीर सिंह / किताब सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1849 2023 2026 1048 |
0.1500 0.2230 0.2100 0.0780 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01638 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.6610 | 16.1 | ||||||||||||||||
01839 |
बुद्धू / भजनलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
423/10 |
0.1980 |
1418फ व आदेश श्रीमान ना.तह.महो.के प क 11कके आदेश दि.15.04.11 के अनुसार बुद्धू मृतक के स्थान पर अनौखेलाल पुत्र वुद्धू नि.न.मानसिंह भाग ग्राम कानाम वतौर वारिस दर्ज हो।ह.र.का. 29.05.11 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01639 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1980 | 4.9 | ||||||||||||||||
01840 |
बृजमोहन / सोवरनसिंह / नगला हीरे भाग ग्राम हरीमोहन / सोवरनसिंह / नगला हीरे भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3798 3875 |
0.2590 0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी वृजमोहन आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01641 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6640 | 16.4 | ||||||||||||||||
01841 |
भगवानसिंह / मौहरमनि / ग्राम |
1401फ. |
1527 |
0.7000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01643 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7000 | 16.8 | ||||||||||||||||
01842 |
भवूती / जौहरी / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2142 2148मि. |
0.1540 0.2580 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01644 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4120 | 10.6 | ||||||||||||||||
01843 |
भवूती सिंह / महेन्द्र सिंह / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. |
3714 |
0.0890 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01645 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 2.2 | ||||||||||||||||
01844 |
भारतसिंह / नेकसेलाल / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
3022 3044 3303 |
0.4120 0.3080 0.0890 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी भारतसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01649 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01845 |
भारत सिंह / नाहर सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3878मि. 4033मि. 4034 4085मि. |
0.5340 0.2020 0.2020 0.2430 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01650 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1810 | 29.2 | ||||||||||||||||
01846 |
भूदेव / खेमपाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम विनोद / डालचन्द्र / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
185 401मि. 202मि. 268मि. 270मि. 849मि. |
0.0770 0.4240 0.2100 0.1170 0.1370 0.0040 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01651 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.9690 | 25.0 | ||||||||||||||||
01847 |
भूपेन्द्रकुमार / रामसहाय / ग्राम |
1401फ. |
408 |
1.1650 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी भूपेन्द्र के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01652 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1650 | 28.7 | ||||||||||||||||
01848 |
भोले / सरदार / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. |
3065मि. |
0.3800 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
1429फ.आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2022114700773000290/18.04.22 के अनुसार भोलेराम पुत्र सरदार सिंह मृतक के स्थान पर राजकिशोर व रामू पुत्रगण भोलेराम नि.न.श्योराम भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 28.04.2022/च 555 संशोधित-1429फ.आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2022114700773000290/18.04.22 के अनुसार भोलेराम पुत्र सरदार सिंह मृतक के स्थान पर राजकिशोर व रामू पुत्रगण भोलेराम व शीलादेवी पत्नी स्व.भोलेराम नि.न.श्योराम भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 28.05.2022/च 555 |
01653 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3800 | 9.0 | ||||||||||||||||
01849 |
भंवरपाल / रेवती / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
1147मि. 1833मि. |
0.1110 0.5580 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01654 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6690 | 17.6 | ||||||||||||||||
01850 |
भंवरलाल / दौजीराम / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम सिलेटी / दौजीराम / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2889मि. 2895 |
0.6310 0.5300 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01655 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.1610 | 28.0 | ||||||||||||||||
01851 |
मछलादेवी पत्नी / किताव सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम चन्द्रदत्त / गुलजारी / नि.ग्राम विनोद कुमार / देवदत्त / नि.ग्राम अनिल कुमार / देवदत्त / नि.ग्राम सुनील कुमार / देवदत्त / नि.ग्राम |
1401फ |
2153मि |
0.5870 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01656 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5870 | 14.5 | ||||||||||||||||
01852 |
मथुराप्रसाद / दीनानाथ / ग्राम |
1403फ. |
405/3 |
0.4050 |
01657 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01853 |
मनीराम / मथुराप्रसाद / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1351 1401मि. 1684मि. 2042मि. 2056मि. 2172मि. |
0.1300 0.2000 0.1570 0.0810 0.0200 0.1820 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01658 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.7700 | 21.0 | ||||||||||||||||
01854 |
मनोजकुमार / सूरजपाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् अनुपमकुमार / सूरजपाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
194 208 210 |
0.6210 0.2500 0.1300 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी मनोजकुमार आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01659 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0010 | 25.0 | ||||||||||||||||
01855 |
मलिखानसिंह / अंगनलाल / ग्राम अतरसिंह / अंगनलाल / ग्राम |
1401फ. |
9 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01661 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01856 |
महारानी पत्नी / राजबहादुर / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3022 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01663 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01857 |
महावीर / किताब सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3053 |
0.9670 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01664 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9670 | 23.9 | ||||||||||||||||
01858 |
महावीर / हरलाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम श्रीकृष्ण / हरलाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
262मि. 245 |
0.1610 0.2430 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01665 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4040 | 10.1 | ||||||||||||||||
01859 |
महावीरसिंह / हरलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् अनोखेलाल / हरलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् श्रीकृष्ण / हरलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् शैतानसिंह / हरलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. |
190 194 |
0.4930 0.3220 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी महावीर आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01666 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8150 | 20.1 | ||||||||||||||||
01860 |
महेन्द्रसिंह / रामकिशन / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. |
3207 |
0.2430 |
(महेन्द्रसिंह बनाम् उ.प्र.सरकार) 1419फ व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महो.जसराना के वाद सं.92/22.06.12 के अनुसार उपरोक्त वाद मे आदेश हुआ कि खाता सं.1539 के गाटा सं.3207/ 0.243 है.मा.गु.6.00 को अस.भू.से सक्र.भू.घोषित किया जाता है। ह.र.का. 27.8.12 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01667 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2430 | 6.0 | ||||||||||||||||
01861 |
महेशचन्द्र / धीरीसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम नरेशचन्द्र / धीरीसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. |
2977 |
0.8090 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी महेश आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01670 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01862 |
मातादीन / गेंदालाल / ग्राम राजवीर / गेंदालाल / ग्राम रक्षपाल / गेंदालाल / ग्राम भूरे / गेंदालाल / ग्राम नेकसे / गेंदालाल / ग्राम |
1401फ. |
1471/4148 |
0.8000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01671 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8000 | 20.0 | ||||||||||||||||
01863 |
मानपाल / जाहर सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
2812 |
0.8650 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01672 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8650 | 21.4 | ||||||||||||||||
01864 |
मानसिह / वंगाली / नि. ग्राम |
1401फ 1401फ |
1393 1487 |
0.3840 0.3800 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01673 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7640 | 18.9 | ||||||||||||||||
01865 |
मुकेश / हजारी / ग्राम राकेश / हजारी / ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1534 1481 |
0.4860 0.3000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01678 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7860 | 19.5 | ||||||||||||||||
01866 |
मुकेश / शिवचरन / ग्राम |
1401फ. |
5 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी मुकश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01679 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01867 |
मुकेश / रतन सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम सरवेश / रतन सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
940 913 221 936 959मि. |
0.2950 0.0970 0.1540 0.1340 0.4000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01680 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0800 | 26.7 | ||||||||||||||||
01868 |
मुकेश कुमार / सत्यप्रकाश / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
382मि. 497मि. 579मि. 700 702 746मि. 776 1952 1954मि. |
0.3760 0.1130 0.1420 0.1820 0.1170 0.0160 0.1820 0.0320 0.0320 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01681 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 1.1920 | 29.5 | ||||||||||||||||
01869 |
मुनेश / हजारी / ग्राम |
1403फ. |
423/9 |
0.4050 |
(मुनेश बनाम् उ.प्र.सरकार)
1431फ.श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202301260304779/03.11.23 के अनुसार खाता संख्या 01869 के गाटा संख्या 423/9 रकवा 0.405 है0 है0 मालगुजारी 10.00 रू0 पर दर्ज पट्टेदार/काश्तकार मुनेश पुत्र हजारी निवासी भाग ग्राम कुशियारी तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है, या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किये गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 07.11.23 |
01682 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01870 |
मुन्ना / दौनीराम / नि.ग्राम इतवारी / दौनीराम / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1119मि. 1211 1046मि. |
0.4010 0.1380 0.3760 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01683 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9150 | 22.6 | ||||||||||||||||
01871 |
मुन्नालाल / शिवदयाल / ग्राम |
1403फ. |
1825/2 |
0.1300 |
01684 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1300 | 3.2 | ||||||||||||||||
01872 |
मुन्नालाल / ज्योतिलाल / ग्राम |
1403फ. |
423/20 |
0.4050 |
01685 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01873 |
मुन्नालाल / वावूराम / नि.ग्राम |
1404फ. |
1200मि. |
0.2430 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01686 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2430 | 6.0 | ||||||||||||||||
01874 |
मुन्नालाल / महाराज सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम भानुप्रताप / महाराज सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2855मि. 2857मि. 2872 |
0.3520 0.4050 0.4450 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01687 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.2020 | 29.9 | ||||||||||||||||
01875 |
मुलायमसिंह / गोपीराम / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. |
2568 2631 2636 2717 |
0.1610 0.1210 0.0810 0.1210 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01691 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4840 | 12.0 | ||||||||||||||||
01876 |
मौरश्री पत्नी / अमीरसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3353 3398 |
0.1860 0.2190 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01693 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01877 |
याेगेश कुमार / उमेशचन्द्र / नि.न.धीमरी भाग ग्राम राम किशोर / उमेशचन्द्र / नि.न.धीमरी भाग ग्राम कु.रंजनाकुमारी पुत्री / उमेशचन्द्र / नि.न.धीमरी भाग ग्राम कु.रश्मि पुत्री / उमेशचन्द्र / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1415फ 1415फ 1415फ |
1563मि 2105मि 2110मि |
0.3000 0.1010 0.0240 |
01695 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4250 | 10.5 | ||||||||||||||||
01878 |
योगेश / लायक सिंह / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
2830 |
1.0960 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01696 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0960 | 26.0 | ||||||||||||||||
01879 |
रक्षपाल / दौजीराम / नि. ग्राम किशोरीदेवी विधवा दयाधि. / नत्थू / नि. ग्राम |
1401फ |
1520मि |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01698 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01880 |
रक्षपाल सिंह / गेंदालाल / नि.ग्राम राजवीर सिंह / गेंदालाल / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
673 681मि. 599 618मि. |
0.2180 0.1610 0.4010 0.1210 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01699 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.9010 | 22.3 | ||||||||||||||||
01881 |
रजनीश / रघुवीरसिह / नि. ग्राम लालूप्रसाद / रघुवीरसिह / नि. ग्राम सोनू / रघुवीरसिह / नि. ग्राम मौनू / रघुवीरसिह / नि. ग्राम रमाकान्त / रघुवीरसिह / नि. ग्राम शीलादेवी विधवा / रघुवीरसिह / नि. ग्राम |
1401फ |
270मि |
0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रघुवीर के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01701 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.8 | ||||||||||||||||
01882 |
रमेशचन्द्र / दौजीराम / नगला श्यौराम भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. |
2533 2611 |
0.1620 0.2430 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01704 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01883 |
रमेशचन्द्र / अतरसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
190 |
0.2430 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01705 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2430 | 6.0 | ||||||||||||||||
01884 |
रमेशचन्द्र / नेकसे / नगला मधू भाग ग्राम |
1403फ. |
423/17 |
0.2160 |
01706 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2160 | 5.3 | ||||||||||||||||
01885 |
रवीचन्द्र / हजारी / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3479 3483 3487मि. |
0.1940 0.2020 0.4160 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01707 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8120 | 20.0 | ||||||||||||||||
01886 |
रवीचन्द्र / उम्मेद सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3556मि. 3555मि. |
0.7200 0.5340 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01708 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2540 | 31.0 | ||||||||||||||||
01887 |
राकेश / रामसनेही / नि.धीमरी भाग ग्राम नीरज / रामसनेही / नि.धीमरी भाग ग्राम रामाधार / रामसनेही / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1633 1639 1641 1642 2014 2056मि. |
0.2350 0.1900 0.0770 0.0320 0.0650 0.0200 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01710 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.6190 | 15.3 | ||||||||||||||||
01888 |
राकेश / भरत सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. |
3034मि. |
1.1580 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01711 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1580 | 28.6 | ||||||||||||||||
01889 |
राकेश / नरेश / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
205मि. 710 741 742 738मि. 759मि. |
0.8820 0.0400 0.0400 0.0280 0.0030 0.0150 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01712 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.0080 | 26.0 | ||||||||||||||||
01890 |
राकेशकुमार / गोपीराम / नि. ग्राम |
1415फ 1415फ |
1205मि 1207मि |
0.0160 0.0080 |
01714 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0240 | 0.5 | ||||||||||||||||
01891 |
राजकुमार / ईश्वरदयाल / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम विजय सिंह / ईश्वरदयाल / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1415फ |
2911मि |
0.1620 |
01715 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1620 | 4.0 | ||||||||||||||||
01892 |
राजकुमार / रामचन्द्र / ग्राम |
1401फ. |
1519 |
0.8090 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01717 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01893 |
राजकुमार / सूरज सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3487मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01718 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01894 |
राजकुमार / जीवाराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम वीरपाल / जीवाराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम जितेन्द्र / जीवाराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3458मि. 3380 3250 |
0.1460 0.3240 0.2910 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01719 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.7610 | 19.0 | ||||||||||||||||
01895 |
राजदीप / अरविन्द / नि.ग्राम कुलदीप / अरविन्द / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2965 2960मि. |
0.9790 0.3000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01720 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2790 | 31.6 | ||||||||||||||||
01896 |
राजदेश / रामदास / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3411 3048मि. |
0.2230 0.7210 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01721 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.9440 | 23.3 | ||||||||||||||||
01897 |
राजनसिंह / नेकसेलाल / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
2977 3044 3319 |
0.5260 0.2900 0.2310 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राजनसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01722 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0470 | 25.8 | ||||||||||||||||
01898 |
राजपाल / कन्ही / ग्राम |
1401फ. |
1518 |
0.6270 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राजपाल के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01724 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6270 | 15.5 | ||||||||||||||||
01899 |
राजबहादुर / नाथूराम / ग्राम |
1401फ. |
1168 |
0.4600 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राजवहादुर के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01725 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4600 | 11.1 | ||||||||||||||||
01900 |
राजवीरसिंह / तूरमसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम रामनिवास / तूरमसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3022 3027 |
0.4050 0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राजवीर आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01732 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8100 | 20.0 | ||||||||||||||||
01901 |
राजीव कुमार / नाथूराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम संजीव कुमार / नाथूराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2875मि. |
1.3000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01733 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.3000 | 32.0 | ||||||||||||||||
01902 |
राजेन्द्र / गंगासहाय / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
270 |
0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राजेन्द्र के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01734 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01903 |
राजेन्द्र सिंह / हेमराज / नि.न.हरिया भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2214 2800 2802मि. 2804मि. |
0.4450 0.3280 0.3240 0.1490 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01736 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.2460 | 30.0 | ||||||||||||||||
01904 |
राजेश / गोपी / ग्राम |
1401फ. |
4 |
0.6000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01738 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6000 | 15.0 | ||||||||||||||||
01905 |
राजेशकुमार / रनवीरसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
2817 |
0.9950 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राजेशकुमार के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01739 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9950 | 25.0 | ||||||||||||||||
01906 |
राजेशकुमार / कोमलसिंह / ग्राम सर्वेशकुमार / कोमलसिंह / ग्राम |
1403फ. |
1200 |
0.3640 |
01740 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3640 | 9.0 | ||||||||||||||||
01907 |
राजेश कुमार / नाथूराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3088मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01741 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01908 |
राजेश कुमार / श्रीकृष्ण / नि.ग्राम |
1404फ. |
2960मि. |
1.2430 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01742 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2430 | 30.0 | ||||||||||||||||
01909 |
राधाचरन / रामस्वरूप / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
335मि. 336मि. 270मि. 762 794 |
0.0570 0.4860 0.4000 0.0490 0.0810 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01744 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0730 | 26.5 | ||||||||||||||||
01910 |
राधेश्याम / जयवीर / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1415फ 1415फ |
3305मि 2265/4मि |
0.2980 0.1090 |
1424फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं. 111/06.04.17 के अनुसार गाटा सं.2265/4/0.109, 3305मि/0.298 पर दर्ज पट्टेदार / खातेदार को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। परवाना 710 ह.रका. 08.05.17 1425फ.व आदेश श्रीमान ना.तह.मु.न.595/20.07.17 के अनुसार गाटा सं.2265/4/मि/0.109 मा.गु.पर्तारेट के पूर्ण भाग से विक्रेता राधेश्याम पुत्र जयवीर नि.न.अनूप भाग ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता कलक्टर सिंह पुत्र वटेश्वरी नि.न.अमर सिंह नि.भाग पलिया सोयम न.नथुआ का नाम वतौर स.भू.दर्ज हो। ह.र.का. 24.08.17 |
01746 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4070 | 10.0 | ||||||||||||||||
01911 |
राधेश्याम / नेकसे / नगला मधू भाग ग्राम |
1401फ. |
1471/4148 |
0.8720 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राधेश्याम के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01747 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8720 | 21.5 | ||||||||||||||||
01912 |
राधेश्याम / गोरेलाल / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1379 1380 1383 |
0.7810 0.1930 0.1650 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01748 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.1390 | 28.1 | ||||||||||||||||
01913 |
राधेश्याम / रामभरोसे / नगला मानसिंह भाग ग्राम् उलफतिसिंह / रामभरोसे / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
7 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी राधेश्याम आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01749 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01914 |
रामअवतार / सुखराम / नि.ग्राम भीमप्रकाश / सुखराम / नि.ग्राम अंशू / जंगजीत / नि.ग्राम रवी / जंगजीत / नि.ग्राम मनोरमा पत्नी / स्व.जंगजीत / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1238 1854 1047मि. |
0.1980 0.1010 0.5000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01750 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.7990 | 20.0 | ||||||||||||||||
01915 |
रामऔतार / तेजपाल / ग्राम सुघरसिंह / तेजपाल / ग्राम |
1401फ. |
3088 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1428फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2020114700773000676/23.06.20 के अनुसार सुघर सिंह मृतक के स्थान पर किरन देवी पत्नी सुघर सिंह व अजय कुमार पुत्र सुघर सिंह का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 15.09.2020 |
01751 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01916 |
रामऔतार / गोरेलाल / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. |
1383 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रामऔतार के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01752 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01917 |
रामऔतार / सुखराम / ग्राम जंगजीत / सुखराम / ग्राम |
1401फ. |
1467 |
1.0000 |
1413फ व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के प क 11क के क्र.49/8.6.06 के अनुसार जंगजीत मृतक के स्थान पर नाम अंशू व रवी नावा.उम्र क्रमश: 11 व 9 वर्ष सरं.श्रीमती मनोरमा (माँ) पुत्रगण जंगजीत व श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व.जंगजीत नि.ग्राम (पुत्र पत्नी) वतौर वारिस दर्ज हो। ह.ल.े13.06.06 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01753 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01918 |
रामगोपाल / सालिगराम / नि.न.मानसिह भाग ग्राम धर्मेन्द्रसिह / सालिगराम / नि.न.मानसिह भाग ग्राम अरविन्दकुमार / सालिगराम / नि.न.मानसिह भाग ग्राम |
1401फ |
270मि |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01755 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01919 |
रामगोपाल / जोधपाल / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
3027 3029 3293 |
0.2000 0.2860 0.0810 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01756 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5670 | 12.0 | ||||||||||||||||
01920 |
रामगोपाल / सालिगराम / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
208 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी सालिगराम के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01757 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01921 |
रामगोपाल / सरदार / नि.ग्राम |
1404फ. |
2875मि. |
1.1140 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01758 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1140 | 27.5 | ||||||||||||||||
01922 |
रामचन्द्र / परीक्षत / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2951मि. 3070मि. |
0.1820 0.8250 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01759 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0070 | 25.0 | ||||||||||||||||
01923 |
रामदीन / मरदानसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. |
1677 |
0.5020 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01762 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5020 | 12.5 | ||||||||||||||||
01924 |
रामदेवी पत्नी / अर्जुनसिंह / रावरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
2666 3556 |
0.1620 0.2430 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01763 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01925 |
रामनिवास / मोहनलाल / नि.न.हीरे भाग ग्राम श्रीनिवास / मोहनलाल / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3672मि. 3874मि. |
0.4000 0.6000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01766 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01926 |
रामपाल / अजुद्धी / नगला मानसिंह भाग ग्राम् गिरीश / अजुद्धी / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. |
155 171 192 293 300 |
0.5000 0.0810 0.2100 0.2100 0.1690 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रामपाल आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01767 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.1700 | 28.9 | ||||||||||||||||
01927 |
रामप्रकाश / दरियाय सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
1544मि. |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01769 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01928 |
रामप्रताप / उम्मेदसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3555 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01770 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01929 |
रामबाबू / मुर्ली / ग्राम |
1403फ. |
423/4 |
0.1520 |
01771 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1520 | 3.75 | ||||||||||||||||
01930 |
रामबाबू / गिरधारीलाल / ग्राम |
1401फ. |
1551 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01772 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01931 |
रामभरोसे / नाथूराम / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
6 38 |
0.3260 0.6840 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रामभरोसे के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01773 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0100 | 25.0 | ||||||||||||||||
01932 |
रामराज सिंह / रामआैतार / नि.ग्राम रघुराज सिंह / रामआैतार / नि.ग्राम |
1404फ. |
58 |
1.6640 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01774 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.6640 | 41.1 | ||||||||||||||||
01933 |
रामवीर / रामदयाल / ग्राम शेरसिंह / रामदयाल / ग्राम |
1401फ. |
1516 |
0.6320 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01776 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6320 | 15.6 | ||||||||||||||||
01934 |
रामवीर / यादमसी / ग्राम रवीन्द्रसिंह / यादमसी / ग्राम |
1401फ. |
1498 |
0.4820 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01777 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4820 | 11.9 | ||||||||||||||||
01935 |
रामवीर / रामेश्वर / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1394 1401मि. 1568मि. 2158मि. |
0.2790 0.1700 0.2020 0.4580 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01778 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1090 | 27.4 | ||||||||||||||||
01936 |
रामवीर / लटूरी / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
377मि. 354मि. 293मि. 295मि. 290मि. 376मि. 529मि. 1011मि. |
0.0730 0.0670 0.1050 0.0590 0.0280 0.0950 0.2500 0.1400 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01779 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.8170 | 20.2 | ||||||||||||||||
01937 |
रामवीर / नाहर सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
4074मि. 4098 |
0.0730 1.1740 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01780 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2470 | 30.2 | ||||||||||||||||
01938 |
रामवीर / मुंशीलाल / नि.न.धीमरी भाग ग्राम सतेन्द्रबाबू / मुंशीलाल / नि.न.धीमरी भाग ग्राम राजेश कुमार / मुंशीलाल / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1564 1572 1672मि. 1612 1602 1718मि. |
0.3560 0.1300 0.2790 0.1940 0.1340 0.1130 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01781 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.2060 | 29.5 | ||||||||||||||||
01939 |
रामवीरसिंह / केदारसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम रवीन्द्रसिंह / केदारसिंह / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
2970 3176 3192 |
0.7570 0.2020 0.1620 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रामवीर आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले.25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01782 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.1210 | 28.0 | ||||||||||||||||
01940 |
रामवीर सिंह / मिश्रीलाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम हरिश्चन्द्र / मिश्रीलाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम शीलादेवी पत्नी / मिश्रीलाल / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1415फ 1415फ |
25मि 177 |
0.0970 0.3360 |
01783 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4330 | 10.5 | ||||||||||||||||
01941 |
रामवेटी विधवा / रघुवीरसिह / नि. ग्राम विजयकुमार / रघुवीरसिह / नि. ग्राम नीरजकुमार / रघुवीरसिह / नि. ग्राम |
1403फ |
423/5 |
0.2740 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रघुवीर के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 |
01786 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2740 | 6.8 | ||||||||||||||||
01942 |
रामशंकर / सुरेश / ग्राम विद्याराम / सुरेश / नि. ग्राम |
1401फ. |
1010 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1430फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.जसराना महो.के मु.न.2022114700773001317/22.07.22 के अनुसार मृतक रामशंकर पुत्र सुरेशचन्द्र के स्थान पर मनीष कुमार व दुर्गेश कुमार पुत्रगण रामशंकर ना.वा.उम्र 10,5 वर्ष संर.अनीतादेवी माँ व कु.राखी पुत्री रामशंकर संर.अनीतादेवी माँ नावा.उण्र 7वर्ष व अनीतादेवी पत्नी स्व.रामशंकर नि.ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो।ह.र.का./06.01.2023 |
01788 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01943 |
रामशंकर / भरत सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3478मि. 3046 3151मि. |
0.2510 0.7490 0.0810 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01789 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0810 | 27.0 | ||||||||||||||||
01944 |
रामसनेही / सरमन / नि. ग्राम |
1415फ |
1800मि |
0.0810 |
01790 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 2.0 | ||||||||||||||||
01945 |
रामसिंह / श्रीपाल / ग्राम |
1401फ. |
518 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रामसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जातेह ै। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01791 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01946 |
रामसेवक / मरदानसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. |
1677 |
0.8090 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01793 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01947 |
रामसेवक / मूलचन्द्र / नि.न.मधू भाग ग्राम कालीचरन / मूलचन्द्र / नि.न.मधू भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1228 1220 1222 1017 |
0.1780 0.2550 0.0930 0.4210 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01795 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.9470 | 28.0 | ||||||||||||||||
01948 |
रामसेवक / अंगनलाल / नि.ग्राम |
1404फ. |
1047मि. |
0.8090 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
1430फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के मु.न.2022114700773000087/07.06.2022 के अनुसार मृतक रामसेवक पुत्र अंगललाल के स्थान पर अतर सिंह पुत्र अंगनलाल नि.ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.र.का./06.01.2023 |
01796 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01949 |
रामसेवक / बचान सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम सत्यभान / बचान सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम हरिभान / बचान सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
295मि. |
1.2430 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01797 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2430 | 30.0 | ||||||||||||||||
01950 |
रामेश्वर / नाथूराम / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
155मि. 159 |
0.4750 0.1420 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01799 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6170 | 15.3 | ||||||||||||||||
01951 |
रामेश्वर / श्रीपाल / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2969 |
1.2140 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01800 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2140 | 30.0 | ||||||||||||||||
01952 |
रामौतार / तेपाल / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3088मि. 2580 3090मि. |
0.3130 0.1210 0.1000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01801 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5340 | 13.2 | ||||||||||||||||
01953 |
रोहित उम्र 16 वर्ष / लेखराज सरं.ऊषादेवी / नि.न.मधू भाग ग्राम वीरी सिंह उम्र 12 वर्ष / लेखराज सरं.ऊषादेवी / नि.न.मधू भाग ग्राम कु.जोती पुत्री / लेखराज / नि.न.मधू भाग ग्राम ऊषादेवी पत्नी / लेखराज / नि.न.मधू भाग ग्राम |
1415फ 1415फ |
643मि 1769मि |
0.1170 0.0850 |
01804 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2020 | 5.0 | ||||||||||||||||
01954 |
लल्लेसिंह / माखनसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1551 1733 1738 |
0.3680 0.0770 0.3640 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी लल्लेसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01806 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01955 |
लाखन सिंह / माधौराम / नि. ग्राम |
1403फ |
2603/1 |
0.2830 |
01807 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2830 | 7.0 | ||||||||||||||||
01956 |
लाखन सिंह / माधौं सिंह / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2602 2707मि. |
0.2430 0.2100 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01808 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4530 | 18.0 | ||||||||||||||||
01957 |
लायक सिंह / मान सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम श्यामवीर / मान सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम सुरेश / मान सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम भगत सिंह / मान सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
959मि. 795 792 897 205मि. 202मि. |
0.4000 0.1580 0.0570 0.1250 0.1860 0.6000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01810 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.5260 | 37.7 | ||||||||||||||||
01958 |
वदले / विहारी / ग्राम |
1401फ. |
1485 |
0.6500 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01813 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6500 | 16.0 | ||||||||||||||||
01959 |
वहादुर / नेकसे / नगला मधू भाग ग्राम |
1403फ. |
423/16 |
0.2160 |
01814 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2160 | 5.3 | ||||||||||||||||
01960 |
वारेलाल / सुघरसिंह / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
423/14 |
0.2390 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01815 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2390 | 5.9 | ||||||||||||||||
01961 |
वारेलाल / गोरेलाल / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
1676मि. |
1.0930 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01816 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0930 | 27.0 | ||||||||||||||||
01962 |
वालकिशन / कितावसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम अमीरसिंह / कितावसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1586 1609 |
0.5670 0.5670 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01817 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.1340 | 28.0 | ||||||||||||||||
01963 |
विक्रमसिह / मिठ्ठू / नि. ग्राम रामकली पत्नी / मिठ्ठू / नि. ग्राम |
1401फ |
1469मि |
0.8310 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01821 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8310 | 20.5 | ||||||||||||||||
01964 |
विजयपाल / साधू / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2967मि. 3049मि. |
0.9000 0.3500 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01822 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2500 | 31.0 | ||||||||||||||||
01965 |
विजयसिंह / झाऊलाल / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3268 3305/4134 |
0.2110 0.1940 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1428फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2020114700773001337/03.10.20 के अनुसार विजय सिंह पुत्र झाऊलाल मृतक के स्थान पर राजवहादुर पुत्र विजय सिंह का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 05.11.2020 |
01824 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01966 |
विटोलादेवी पत्नी / धीरीसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3171 3262 |
0.2430 0.1620 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01826 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01967 |
विद्याराम / सुरेश / ग्राम |
1401फ. |
517 |
0.8000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01827 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8000 | 20.0 | ||||||||||||||||
01968 |
विनोदकुमार / डालचन्द्र / नगला मा ानसिंह भाग ग्र |
1401फ. 1401फ. |
280 300 |
0.4500 0.1620 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01833 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6120 | 15.1 | ||||||||||||||||
01969 |
विनोद कुमार / पातीराम / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1547 2094 1533मि. |
0.8580 0.1100 0.2000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01834 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.1680 | 28.9 | ||||||||||||||||
01970 |
विनोद कुमार / अमर सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3131 2923मि. |
0.5540 0.6560 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01835 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2100 | 29.8 | ||||||||||||||||
01971 |
विनोद कुमार / फतेह सिंह / नि.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2078 2079मि. 2093मि. 2094मि. 1665 1668 |
0.0850 0.3280 0.0640 0.1130 0.0770 0.1420 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01836 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01972 |
विवेक कुमार / अरविन्द कुमार / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
207 195 |
1.0840 0.1540 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01838 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2380 | 30.6 | ||||||||||||||||
01973 |
वीरपाल / मुरारीलाल / नि.न.बडा भाग ग्राम राजवीर सिंह / मुरारीलाल / नि.न.बडा भाग ग्राम रामा देवी पत्नी / मुरारीलाल / नि.न.बडा भाग ग्राम |
1415फ |
2445मि |
0.1000 |
1430फ.श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2021114700773001682/03.07.21 के अनुसार रामा देवी पत्नी मुरारीलाल मृतक के स्थान पर वीरपाल व राजवीर पुत्रगण मुरारीलाल नि.न.बडा भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 12.01.23 |
01690 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1000 | 2.5 | ||||||||||||||||
01974 |
वीरावती विधवा / भूपसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. |
1541 |
0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी वीरावती के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1426फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2019900126030224/18.01.19 के अऩुसार वीरावती पत्नी भूपसिंह मृतक के स्थान पर योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व.भूपसिंह का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 19.01.19 |
01841 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01975 |
वृह्मदेव / रामगोविन्द / नि. ग्राम |
1403फ |
423/21 |
0.4050 |
(बृह्मदेव बनाम् उ.प्र.सरकार)
1430फ.श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202301260303068/16.06.23 के अनुसार गाटा संख्या 423/21 रकवा 0.405 है0 मालगुजारी 10.00 रू0 पर दर्ज पट्टेदार/काश्तकार वृह्मदेव पुत्र रामगोविन्द निवासी भाग ग्राम कुशियारी तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है, या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किये गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 23.06.23 |
01844 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01976 |
वृह्मशान्त / पातीराम / ग्राम भारतसिंह / पातीराम / ग्राम |
1403फ. |
1200/3 |
0.5670 |
01845 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5670 | 14.0 | ||||||||||||||||
01977 |
वृह्मादेवी पत्नी / प्रमोदकुमार / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1401फ |
3613मि |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01846 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01978 |
वृह्मानन्द / किशोरीालाल / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1438 1443 1477 1479 1480 1964 |
0.3800 0.2270 0.1940 0.0080 0.0890 0.3520 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी वृह्मानन्द के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1426फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2019900126031480/18.07.19 के अऩुसार ब्रह्मानन्द पुत्र करोडीलाल मृतक के स्थान पर मुकेश कुमार व सुशील कुमार व दर्शन सिंह पुत्रगण ब्रह्मानन्द व कान्तीदेवी पत्नी ब्रह्मानन्द का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 03.08.19 |
01847 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.2500 | 30.0 | ||||||||||||||||
01979 |
वेचेलाल / करन सिंह / नि.न.मधु भाग ग्राम कप्तान सिंह / करन सिंह / नि.न.मधु भाग ग्राम |
1401फ. |
518 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01848 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01980 |
वेदप्रकाश / हाकिम सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3176मि. |
0.6840 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01850 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6840 | 16.0 | ||||||||||||||||
01981 |
व्रेषादेवी पुत्री / रामसिह( पुत्री लीलावती) / नि.न.धीमरी भाग ग्राम सुनीतादेवी पुत्री / रामसिह( पुत्री लीलावती) / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1401फ |
1585मि |
0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्री मान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-98 7.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रति वादी रामसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल किया जाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एक पक्षीय कार्यवाही के अंर्तगत निरस्त किये जाते है। ह.ले. / 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01851 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01982 |
शकुन्तला देवी पत्नी / राजेन्द्र सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
1592मि. 1601/4149 |
0.2460 0.3440 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01852 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5900 | 14.6 | ||||||||||||||||
01983 |
शान्तीदेवी पत्नी / उम्मेदसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3556 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी शान्तीदेवी के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किया जाता है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01854 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01984 |
शान्तीप्रकाश / चोखेलाल / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1401फ. |
3022 |
0.3240 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी रामसिंह के हक किया गया आवंटन गाटा सं.3022/0.324 वहाल किया जाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एक पक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01855 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3240 | 9.2 | ||||||||||||||||
01985 |
शिवकुमार / मवासीराम / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2915 2922 2925 2926 2914 2920 |
0.1460 0.5550 0.0320 0.0850 0.0200 0.0810 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01856 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.9190 | 22.7 | ||||||||||||||||
01986 |
शिवराज / अमर सिंह / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3266 3268मि. 3258 3308 3164 |
0.1660 0.3190 0.2870 0.1010 0.1940 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01858 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0670 | 26.8 | ||||||||||||||||
01987 |
शिवाजीत / जसराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम रामजीत / जसराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम रामसेवक / जसराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम झब्बू / जसराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2967मि. 3220 3221 |
0.9000 0.0400 0.0200 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01859 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9600 | 23.7 | ||||||||||||||||
01988 |
शिवानन्द / लटूरी / ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1 388 391 |
0.6000 0.2390 0.0360 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01860 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8750 | 20.4 | ||||||||||||||||
01989 |
शिशुपाल सिंह / माधुरीप्रसाद / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3613मि. |
1.1160 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01861 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1160 | 27.6 | ||||||||||||||||
01990 |
शिशुपाल सिंह / माधुरीप्रसाद / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3611 3613मि. |
0.8620 0.2100 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01862 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0720 | 26.2 | ||||||||||||||||
01991 |
शीलादेवी पत्नी / रामदास / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3613 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01863 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01992 |
शेखरचन्द्र / दलवीर / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
2165 |
0.6320 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01864 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6320 | 15.6 | ||||||||||||||||
01993 |
शेर सिंह / ओम सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम वृजेश कुमार / ओम सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम अशोक कुमार / ओम सिंह / नि.न.भिटी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
200 959मि. 790 946 202मि. |
0.1090 0.3000 0.1620 0.1340 0.4000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01865 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.1050 | 26.3 | ||||||||||||||||
01994 |
शैलेशकुमार / छेदालाल / ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
6 671 |
0.3120 0.6880 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01866 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
01995 |
श्यामवीर / लटूरी / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
376मि. 377 354मि. 293मि. 295 290 1011 529 |
0.0590 0.0730 0.0670 0.1050 0.0580 0.0290 0.1390 0.2790 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01870 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.8090 | 20.0 | ||||||||||||||||
01996 |
श्यामवीर / ओमप्रकाश / नि.न.धीमरी भाग ग्राम हरवीर / ओमप्रकाश / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
1733मि. 1793मि. |
0.9950 0.0620 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01871 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0570 | 26.1 | ||||||||||||||||
01997 |
श्यामसिंह / मुन्शीलाल / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1403फ. |
423/11 |
0.2790 |
(श्याम सिंह बनाम् उ.प्र.सरकार)
1430फ.श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202301260304509/25.09.23 के अनुसार खाता संख्या 01997 के गाटा संख्या 423/11 रकवा 0.279 है0 मालगुजारी 6.90 रू0 पर दर्ज पट्टेदार/काश्तकार श्यामसिंह पुत्र मुन्शीलाल निवासी नगला धीमरी भाग ग्राम कुशियारी तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है, या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किये गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 10.10.23 |
01873 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2790 | 6.9 | ||||||||||||||||
01998 |
श्यामसिंह / रामदास / नगला हीरे भाग ग्राम |
1401फ. |
3871 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01874 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
01999 |
श्यामसिंह / रामसनेही / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. |
2875मि. |
0.6470 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01875 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6470 | 16.0 | ||||||||||||||||
02000 |
श्यामस्वरूप / सत्यप्रकाश / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
705 3151मि. |
0.4580 0.8090 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01876 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2670 | 31.3 | ||||||||||||||||
02001 |
श्रीमती देवी पत्नी / व्रेशचन्द्र / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1401फ |
2533मि |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01878 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02002 |
श्रीमोहन / सोवरनसिह / नि.न.हीरे भाग ग्राम जगमोहन / सोवरनसिह / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1401फ |
3808 |
1.0270 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी श्रीमोहन आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01879 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0270 | 25.5 | ||||||||||||||||
02003 |
सतीशचन्द्र / भरत सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम अमरीश / भरत सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम मनोज / भरत सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1401 1568 1585मि. 2158 2056मि. |
0.1600 0.2020 0.2020 0.5000 0.0200 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01881 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0840 | 26.5 | ||||||||||||||||
02004 |
सतीशचन्द्र उम्र 15 वर्ष / रामओैतार सं.शान्तीदेवी(वुआ) / नि. ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1491क 1527 1598 |
0.2100 0.3680 0.1170 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01882 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6950 | 17.2 | ||||||||||||||||
02005 |
सत्यदेव / रामभरोसे / नगला मानसिंह भाग ग्राम् शिशपाल / रामभरोसे / नगला मानसिंह भाग ग्राम् रामकिशन / रामभरोसे / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. |
7 10 |
0.7490 0.4620 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी सत्यदेव आदि के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01883 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.2110 | 18.9 | ||||||||||||||||
02006 |
सत्यप्रकाश / कुंवरसैन / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम ओमवीर / कुंवरसैन / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
127मि. 401 |
0.7170 0.3640 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01885 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0810 | 26.0 | ||||||||||||||||
02007 |
सत्यप्रकाश / सरदार / नि.ग्राम |
1404फ. |
2842 |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01886 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02008 |
सत्यवीर / रामस्वरूप / नि. ग्राम गुड्डू / रामस्वरूप / नि. ग्राम पप्पू / रामस्वरूप / नि. ग्राम |
1401फ |
1535 |
0.5910 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01887 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5910 | 14.6 | ||||||||||||||||
02009 |
सत्यवीर / प्रकाशचन्द्र / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
2970 3077 |
0.5950 0.4050 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी सत्यवीर के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01888 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02010 |
सनोज / अजब सिंह / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3524 3653मि. |
0.5050 0.5670 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01889 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0720 | 27.0 | ||||||||||||||||
02011 |
सन्तोष कुमार / भूदेव प्रसाद / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
499 510 445 |
0.1980 0.6480 0.3880 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01890 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.2340 | 30.5 | ||||||||||||||||
02012 |
सन्तोष कुमार / सुनहरी / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2807 |
1.2550 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01891 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2550 | 31.0 | ||||||||||||||||
02013 |
सरनाम सिंह / गोपीराम / नि. ग्राम मुलायम सिंह / गोपीराम / नि. ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2150 1230 |
0.3880 0.3040 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01892 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.6920 | 17.1 | ||||||||||||||||
02014 |
सरवर कुमार / अनार सिंह / नि.न.हीरे भाग ग्राम नीरज कुमार / अनार सिंह / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2788मि. 3863 3524मि. |
0.3000 0.2310 0.3240 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01895 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8550 | 21.1 | ||||||||||||||||
02015 |
सरवेश / भूरे सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
2849 |
0.9670 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01896 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9670 | 23.9 | ||||||||||||||||
02016 |
सर्वेश / गोरेलाल / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. |
1379 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी सर्वेश के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01899 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02017 |
सर्वेश / कोमल सिंह / नि.ग्राम वृजेश / कोमल सिंह / नि.ग्राम |
1404फ. |
1200मि. |
0.4050 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01900 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02018 |
सर्वेश कुमार / जिलेदार / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
3658 3660 |
0.4660 0.4210 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01902 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8870 | 21.4 | ||||||||||||||||
02019 |
सलीमखाँ / वशीरखाँ / नि. ग्राम |
1415फ |
2316मि |
0.3000 |
1425फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.396/19.07.17 के अऩुसार खाता सं.1707 के गाटा सं.2316मि/0.300 हे. को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। ह.रका. 24.08.17 1426फ.व आदेश श्रीमान ना.तह.महो.मु.न.701/18.08.18 के अनुसार गाटा सं. 2316मि/0.300 मा.गु.पर्तारेट के पूर्ण भाग से विक्रेता सलीम खाँ पुत्र वशीरखाँ नि.ग्राम हाल नि.गली न.33 मुसतफाई मस्जिद के पास अजमेरी गेट फिरोजाबाद का नाम निरस्त करके क्रेती रामसखी देवी पत्नी कायम सिंह नि.न.अमर सिंह के हाथ 219/300 व श्रीमती फूलमती पत्नी सत्यपाल सिंह नि.न.नथुआ के हाथ 81/300 भाग मौजा हरदो ग्राम पलिया सोयम नगला नथुआ का नाम द्वारा बैनामा दिनांक 04.07.18 के आधार पर स.भू.दर्ज हो। ह.र.का. 29.10.18 1429फ.आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2021114700773003523/03.01.22 के अनुसार फूलमती पत्नी सत्यपाल मृतक के स्थान पर विवेकानन्द पुत्र सत्यपाल सिंह नि.न.नथुआ पलिया सोयम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 19.01.2022/च 246 1429फ.आदेश श्रीमान ना.तह.महो.वाद सं.T202201260301056/06.04.22 के अनुसार गाटा सं.2316मि/0.300 मा.गु.पर्तारेट के 81/300 भाग यानी विक्रीत रकवा 0.081है0 , से विक्रेता विवेकानन्द पुत्र श्री सत्यपालसिंह यादव निवासी नगला नथुआ मौजा पलिया सोयम नगला नथुआ तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद का नाम पृथक करके क्रेती रामसखीदेवी पत्नी श्री कायम सिंह यादव निवासी नगला अमरसिंह मौजा पलिया सोयम नगला नथुआ तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद का नाम वतौर स.भू.दर्ज हो। ह.रका.06.05.2022 |
01904 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3000 | 8.0 | ||||||||||||||||
02020 |
साहबसिंह / इतवारीलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
178 215 216 |
0.2910 0.2590 0.1700 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी साहवसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01909 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.7200 | 17.8 | ||||||||||||||||
02021 |
सुखदेव / रामेश्वर / नि.न.मानसिंह भाग ग्राम |
1415फ |
327मि |
0.0930 |
1429फ.शाखा प्रबं.उ.प्र.सह.ग्राम विकास बैंक लि.शाखा जसराना के बंधक पत्र दि.13.12.06 के अनुसार सुखदेव पुत्र रामेश्वर दयाल द्वारा 20,000/ रु.ऋण लेकर भूमि बंधक की। |
01911 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0930 | 2.0 | ||||||||||||||||
02022 |
सुखदेवी पत्नी / सुरेशचन्द्र / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3613 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01912 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02023 |
सुघर सिंह / तेजपाल / नि.न.श्यौराम भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
2571 2778मि. |
0.1210 0.4450 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
1428फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2020114700773000676/23.06.20 के अनुसार सुघर सिंह मृतक के स्थान पर किरन देवी पत्नी सुघर सिंह व अजय कुमार पुत्र सुघर सिंह का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 15.09.2020 |
01916 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5660 | 13.5 | ||||||||||||||||
02024 |
सुदामादेवी पत्नी / राजनसिंह / नगला हीरे भाग ग्राम |
1401फ. |
2788/2 |
0.4850 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01917 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4850 | 12.0 | ||||||||||||||||
02025 |
सुदामादेवी पत्नी / दयाकिशन / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
3207 3311 |
0.1620 0.2430 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01918 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02026 |
सुधादेवी पत्नी / रामनरेश / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
2478 2533 |
0.3240 0.0810 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01919 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02027 |
सुधीर कुमार / राधाचरन / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
3672 3767मि. 3647 |
0.5260 0.4090 0.2830 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01920 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.2180 | 30.0 | ||||||||||||||||
02028 |
सुनहरी / कुंवरसैन / ग्राम अशर्फी / कुंवरसैन / ग्राम राजेन्द्र / कुंवरसैन / ग्राम अशोक / कुंवरसैन / ग्राम |
1401फ. |
1517 |
1.0880 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01921 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0880 | 27.0 | ||||||||||||||||
02029 |
सुभाषचन्द्र / प्रकाशचन्द्र / नि.ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1047मि. 2003 2011 |
0.3930 0.0930 0.0810 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01922 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5670 | 14.0 | ||||||||||||||||
02030 |
सुरेन्द्रकुमार / रामनिवास / ग्राम |
1401फ. |
483 |
1.1620 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01924 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1620 | 28.7 | ||||||||||||||||
02031 |
सुरेश / रामचन्द्र / ग्राम |
1401फ. |
1509 |
1.0000 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01925 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02032 |
सुरेशचन्द्र / उजागरसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
2804 |
1.0000 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी सुरेशचन्द्र के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01926 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02033 |
सुहागश्री पत्नी / भूरेसिंह / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3613 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01931 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02034 |
सूरजपाल / बनवारी / नगला अनूप भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1344 1345 1346 |
0.0690 0.0930 0.2430 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01932 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02035 |
सूरजपाल / वन्ने / नि. ग्राम श्रीराम / वन्ने / नि. ग्राम |
1401फ 1401फ 1401फ |
1497 1496 1495 |
0.4860 0.2950 0.0850 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01933 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8660 | 21.5 | ||||||||||||||||
02036 |
सूरजपाल / श्रीराम / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2688मि. 2694मि. 2717मि. |
0.1420 0.2240 0.2670 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01934 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6330 | 16.5 | ||||||||||||||||
02037 |
सोपाली / सखावतखाँ / ग्राम |
1401फ. |
8 |
0.9180 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01937 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9180 | 22.7 | ||||||||||||||||
02038 |
सोपाली / अतर सिंह / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1404फ. |
1609मि. |
0.8860 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01938 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8860 | 22.0 | ||||||||||||||||
02039 |
सोवरनसिंह / मुन्शीलाल / नगला मानसिंह भाग ग्राम् |
1401फ. |
423/12 |
0.2790 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01939 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2790 | 6.9 | ||||||||||||||||
02040 |
सौदानसिंह / विजयसिंह / नगला धीमरी भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. 1401फ. |
1653 1660 1661 1683 |
0.0930 0.2750 0.1570 0.3480 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी सौदानसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01941 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.8730 | 21.5 | ||||||||||||||||
02041 |
संजयकुमार / दयाकिशन / नि.न.अनूप भाग ग्राम सुदामादेवी पत्नी / दयाकिशन / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1401फ |
3027मि |
0.3520 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी दयाकिशन के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ले./ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01942 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3520 | 8.8 | ||||||||||||||||
02042 |
स्नेहलता पत्नी / वृह्मदेव / नगला किन्नर भाग ग्राम |
1401फ. |
3613 |
0.4050 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01944 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02043 |
हरगोविन्द / मिजाजीलाल / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. |
3549 |
1.0000 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01945 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02044 |
हरदम सिंह / सौदान सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2783मि. 2800मि. 2878 2998 |
0.2140 0.3280 0.1660 0.2350 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01946 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.9430 | 23.3 | ||||||||||||||||
02045 |
हरिओम / रामगोपाल / नि.ग्राम |
1404फ. |
2968 |
1.2430 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01947 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.2430 | 30.0 | ||||||||||||||||
02046 |
हरिश्चन्द्र / वस्तीराम / नि.न.धीमरी भाग ग्राम |
1415फ |
1558मि |
0.6160 |
1430फ.शाखा प्रबं.उ.प्र.सह.ग्राम विकास बैंक लि.शाखा जसराना के आदेश दि.26.03.10 के अनुसार हरिश्चन्द्र पुत्र बस्तीराम द्वारा 40,000/ रु.ऋण लेकर भूमि बंधक की। |
01950 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6160 | 16.0 | ||||||||||||||||
02047 |
हरीसिंह / मातादीन / नि. ग्राम |
1415फ |
2320मि |
0.2570 |
1430फ.व आदेश श्रीमान तह.महो.मु.न.T202201260301903/13.09.2022 के अनुसार गाटा संख्या-2320मि/0.257 है0 का पूर्ण भाग भूमि से बसीयतकर्ता हरीसिंह पुत्र मातादीन निवासी कुशियारी तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद का नाम निरस्त करके पंजीकृत बसीयत दिनांक-14-12-2016 के आधार पर वसीयतग्रहीता रजनीश पुत्र रमेशचन्द्र निवासी कुशियारी तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद का नाम बतौर वारिस अंकित हो। ह.र.का./07.01.2023 |
01951 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2570 | 6.0 | ||||||||||||||||
02048 |
हरी सिंह / साधूराम / नि.न.अनूप भाग ग्राम |
1401फ. |
3307 |
0.4050 |
(हरी सिंह वनाम् सरकार) 1419फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महो.मु.न.931/ 23.06.12 के अनुसार के खा.सं.1690 के गा.सं.3307/ 0.405 मा.गु.10.00 को असं.भू. से सं.भू.दर्ज हो। ह.र.का.25.06.12 1420फ व आदेश श्रीमान तह.मु.न.2194/03.08.12 क ेअऩुसार गाटा सं.3307/0.405 मा.गु.10..00 से विक्रेता हरीसिंह पुत्र साधूराम नि.न.अनूप भाग ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता रसाल सिंह पुत्र झुमल लाल व अऩारकली पत्नी रसाल सिंह नि.न.अमर सिंह भाग पलिया सोयम का नाम वतौर स.भू.दर्ज हो। ह.रका. 16.03.13 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01952 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
02049 |
हरी सिंह / मुंशीलाल / नि.न.भिटी भाग ग्राम ऊभन सिंह / मुंशीलाल / नि.न.भिटी भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
1515 1513 1511 1462 |
0.6280 0.1340 0.1010 0.2390 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01953 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.1020 | 27.2 | ||||||||||||||||
02050 |
हरेन्द्रसिंह / रघुवीर सिंह / नि.न.हीरे भाग ग्राम |
1415फ 1415फ |
2745मि 3684मि |
0.0810 0.0890 |
01954 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1700 | 4.0 | ||||||||||||||||
02051 |
हाकिमसिंह / डिप्टीसिंह / नगला वधिकन भाग ग्राम रामसेवक / डिप्टीसिंह / नगला वधिकन भाग ग्राम वलवीरसिंह / डिप्टीसिंह / नगला वधिकन भाग ग्राम जयवीरसिंह / अमरसिंह / नगला वधिकन भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. 1401फ. |
4062 4024 4015 |
0.3230 0.0890 0.5990 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01955 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.0110 | 25.0 | ||||||||||||||||
02052 |
हाकिमसिंह / रामचन्द्र / ग्राम अतरसिंह / रामचन्द्र / ग्राम सन्तसिंह / रामचन्द्र / ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
4 77 |
0.4580 0.4370 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01956 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.8950 | 22.0 | ||||||||||||||||
02053 |
हुकम सिंह / रामलाल / नगला मधू भाग ग्राम |
1401फ. 1401फ. |
1455 1458 |
0.7370 0.2630 |
(गुड्डूखाँ आदि वनाम् रामस्वरूप) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)फिरो0 मु.न.65/97-987.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादी हुक्मसिंह के हक किया गया आवंटन वहाल कियाजाता है। शेष वाद में अंकित प्रतिवादीगण के पट्टे एकपक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत निरस्त किये जाते है। ह.ल.े/ 25.07.09 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 1427फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2019900126031893/05.09.19 के अनुसार हुक्म सिंह पुत्र रामालाल मृतक के स्थान पर महाराज सिंह पुत्र हुक्म सिंह व ओमसिंह व रामगनेश व रामनरेश पुत्रगण धर्मजीत व ओमवती पत्नी स्व.धर्मजीत नि.न.मधू भाग ग्राम का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 11.10.19 (महाराज सिंह बनाम् हुक्म सिंह) 1429फ.श्रीमान तह.महोय जसराना के वाद सं.T202001260301249/20.11.20 के अनुसार खाता संख्या 1957 पर दर्ज प क 11 क आदेश दिनांक 05.09.2019 का क्रियान्वयन दौरान वाद विचाराधीन होने ते कारण रोका जाता है। ह.रका.17.06.2022 |
01957 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 25.0 | ||||||||||||||||
02054 |
हैरानसिंह / रेवती / ग्राम फिरोज कुमार / भँवरपाल / नि.ग्राम राहुल नावा उम्र 17 वर्ष / भँवरपाल सरं.रेशमादेवी मॉं / नि.ग्राम रेशमा देवी पत्नी / भँवरपाल / नि.ग्राम |
1401फ. |
1522 |
0.9670 |
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01958 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9670 | 24.8 | ||||||||||||||||
02055 |
हैरान सिंह / रेवती / नि.ग्राम |
1404फ. |
1147 |
0.6020 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
|
01959 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6020 | 15.9 | ||||||||||||||||
02056 |
होशियार सिंह / शिशुपाल सिंह / नि.न.किन्नर भाग ग्राम |
1404फ. 1404फ. 1404फ. 1404फ. |
2834 2862 2836 2826मि. |
0.3080 0.2020 0.1090 0.2020 |
(राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह,प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीर सिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिल कुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व ओमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 17.11.08
(दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य)(शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/ 146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ले./ 17.11.08
1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18
(दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18
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01960 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.8210 | 20.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 696 | 270.1510 | 6691.95 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । | |||||||||||||||||||
02057 |
अतिरिक्त घोषित भूमि / / |
|
2216 |
0.1170 |
01961 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1170 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1170 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
02058 |
नवीन परती / / |
|
210मि. 302 799 855 377मि. 529मि. 579मि. 628 632 639 676 681मि. 697मि. 729 755 759 764 805 809 814 821 825मि. 834 840 876मि. 965मि. 976 1048मि. 1220मि. 1247 1266मि. 1281मि. 1340 1342 1351मि. 1354 1689 1775 1838 1872 1904 1937 1968 1980 1998 2000 2007 2030 2037 2042 2046 2053 2064 2161 2320मि. 2327 2329 2330 2331 2341 2345 2347 2354 2361 2429 2436 2453 2458 2486 2492 2552 2557 2562 2596 2599 2604 2634 2631मि. 2659 2699 2701 2718 2724 2869मि. 2875 2952मि. 3000 3001 3207मि. 3268मि. 3284 3295 3329मि. 3341 3343 3371 3384 3398मि. 3421 3423 3434 3440 3444 3446 3454 3460मि. 3468 3470 3500 3522 3524मि. 3549मि. 3606 3610 3613मि. 3614 3616 3618 3663 3678 3732 3743 3745मि. 3748 3749 3800 3855 3858 3875मि. 3874 3907मि. 3931 3967 3985 4000 4002 3959/4113 521/4125 2351/4127 1894/4132 2349/4138 |
0.1210 0.1590 0.1050 0.0200 0.0730 0.0100 0.0200 0.0320 0.0240 0.0200 0.0120 0.0170 0.0320 0.0400 0.0280 0.0820 0.1250 0.0320 0.0490 0.0850 0.0650 0.0330 0.0160 0.2630 0.0040 0.1260 0.1300 0.1000 0.1010 0.3200 0.0100 0.0160 0.5350 0.0200 0.0080 0.0120 0.0240 0.0320 0.0970 0.0730 0.0160 0.1090 0.0240 0.0360 0.0200 0.0490 0.0160 0.0240 0.0490 0.0690 0.0530 0.1130 0.0890 0.0650 0.3430 0.1010 0.2670 0.2020 0.0320 0.2360 0.0610 0.4780 0.1170 0.0200 0.0080 0.0730 0.0930 0.1210 0.0450 0.2100 0.2100 0.3970 0.1660 0.0450 0.0400 0.2100 0.1740 0.0200 0.0770 0.0080 0.0450 0.2100 0.4760 0.0160 0.1440 0.0510 0.0080 0.0200 0.0160 0.3190 0.1130 0.0650 0.1170 0.1500 0.0570 1.1000 0.1300 0.0160 0.0080 0.0450 0.0730 0.2020 0.0930 0.0200 0.3240 0.0320 0.0240 0.0690 0.0610 0.0690 0.3240 0.4450 0.0080 0.0120 0.7460 0.1500 0.1050 0.1740 0.0400 0.3120 0.0490 0.0530 0.0080 0.0530 0.0080 0.0040 0.0530 0.0200 0.3840 1.3790 0.2790 0.0400 0.0080 0.0490 0.0080 0.0360 0.0240 0.0360 0.0610 0.1540 0.2000 |
(राज्य सरकार वनाम भोलेसिंह आदि) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि0/रा) फिरोजावाद मु.न.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेशहुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह व तेजसिंह व प्रमोदकुमार व शंकरलाल व गेंदालाल व सुघरसिंह व श्यामसिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेश कुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदयवीरसिह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीरसिंह व रामेश्वर व अेामकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशनलाल व विनोदकुमार व अखलेश व राधारचन व मुकेश व श्यामस्वरूप व सनिलकुमार व आलोक कुमार व रामराज व रघुवीरसिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेश कुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोदकुमार व राजेश कुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व आ ेमप्रकश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीर सिंह व सत्यप्रकाश व आ ेमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोक कुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिंह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसेलाल व रामशंकर व राकेश व विनोद कुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व कितावसिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरिसिंह व रामेश्वर व अनारसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीर सिंह व सतेन्द्रवावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरन सिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजापल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचनद्र व सन्तोष व मानपाल व धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियार सिंह व हरिपालसिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल समस्त निवासी ग्राम मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तह.जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि. 29.05.94 जो उपजिलाधिकारी द्वारा गहन जाँचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन किया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष बाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ले./ 16.06.09 ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) व (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् मु.वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिलीप व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) निगरानी सं.99/2004,नि.101/03-04, नि.96/04,नि0सं0 100/04, नि0सं0146/04,नि0सं0147/04 नि0सं0 167/04/29.02.08 अपर आयुक्त आगरा मण्डल आगरा उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04,.07.2.04, 23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवर न्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये ह ै उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया। तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णतया अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रिया निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानियों का निस्तारण किया जाता है । आदेश की मूल प्रति निग0सं0 101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये। तथा अन्य निगरानियों पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिप रखी जायेगी। ह.ले./16.06.09 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01962 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 141 | 16.8520 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 141 | 16.8520 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। | |||||||||||||||||||
02059 |
वन विभाग / / |
|
2192ख 2200 2204 2220 2221 2222 2223 2224 2263 2268 2270 2271 2272 2295 2375 2378 2563 2565 2813 2831 2832 2853 2860 2861 2864 2865 2870 2886 2887 2888 2890 2909 3004 3038 3126ङ 3129ग 3141 1605 1606 1607 1608 202 1376 1377 1378 1530 1543 2867 3133 3189 3254 3496 3654 3879 1676 2864 2865 |
1.1210 2.8410 2.2260 1.5900 0.9060 0.8060 0.2550 0.8090 1.0360 0.3840 1.0200 1.4690 1.3920 1.3920 0.3120 3.3880 1.4280 1.0960 1.0480 1.9140 2.3200 1.4530 1.5090 1.8940 2.0840 2.8900 1.7810 1.5620 1.7320 2.4520 2.1650 2.5660 1.7690 0.8980 0.0280 0.8540 2.0680 2.4110 2.2740 1.8500 1.6680 4.3630 2.3020 2.2090 2.1530 2.2740 2.4520 5.7550 3.1000 2.2940 2.0630 2.0310 2.4520 5.1880 2.1610 2.0840 2.8900 |
पूर्व खतौनी से 1401से आदेश ना.तह.महो.स्वीकृत (57)ख दि.22.6.94 गा.स.1676/0.498 मा.गु.12.75 से ग्राम समाज प्रथक करके नाम रामदीन पुत्र मरदानसिह नि.धीमरी भाग ग्राम वतौर अस.भू.दर्ज हो पट्टा। ह.ले. 30.6.94 आदेश श्रीमान ना.तह.महो.30.6.94 स्वीकृत 57ख दि. 22.6.94 के अनुसार गास.1676/0.570 मा.गु.14.00 से ग्राम समाज का नाम प्रथक करके लायकसिह पुत्र मेवाराम नि.न.धीमरी भाग वतौर अस.भू. दर्ज हो पट्टा। ह.ले. 30.6.94 |
01963 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 57 | 110.4320 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 57 | 110.4320 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
02060 |
बंजर / / |
|
133 216मि. 264 336मि. 340 352 357 379 442 464मि. 468मि. 568मि. 584 698 724मि. 738मि. 800 927मि. 933 1010मि. 1280 1311 1402मि. 1441 1553मि. 1562 1563 1567मि. 1568मि. 1786 1791 1861 1972 1982 2047मि. 2066 2152मि. 2206 2264मि. 2273मि. 2277मि. 2393 2449मि. 2464 2473 2487 2488 2518 2532मि. 2555 2655मि. 2658मि. 2759 2760 2761 2774 2775 2779मि. 2797 2855मि. 2876मि. 2877मि. 2934 2960मि. 2968मि. 3003 3017मि. 3024 3034मि. 3114मि. 3117 3133मि. 3139 3151मि. 3186 3199 3211 3221मि. 3298 3299मि. 3322 3324 3359 3452 3453 3455 3558 3560मि. 3591 3632मि. 3633मि. 3635मि. 3638मि. 3650 3653मि. 3655 3677 3761मि. 3797 3842 3874मि. 3845 3892 3893 4003 4036 4061मि. 4075मि. 1733मि. 3553मि. 3594 2197 1011/4136 1364मि. 88मि. 674 705मि. 1833मि. 3654मि. 1695मि. 1796मि. 152मि. 154मि. 2405/4137 408मि. 1359मि. 1137मि. 1835मि. 517/4135 |
0.0120 0.1620 0.0890 0.1210 0.0240 0.0320 0.0200 0.0080 0.0160 0.0030 0.0540 0.0120 0.0120 0.0240 0.0120 0.0500 0.0080 0.0610 0.0320 0.0600 0.0120 0.0280 0.0240 0.0400 0.0050 0.4700 0.0120 0.0080 0.0420 0.0160 0.0280 0.0080 0.0120 0.0080 0.4780 0.0120 0.1000 0.0080 0.0200 0.0360 0.1250 0.0360 0.0040 0.0160 0.0280 0.0120 0.0120 0.0240 0.0080 0.0120 0.2230 0.0610 0.1050 0.0320 0.0080 0.0120 0.0240 0.0120 0.0160 0.0730 0.0160 0.1620 0.0120 0.0270 0.0100 0.0490 0.0120 0.0810 0.0120 0.1210 0.0400 0.0200 0.0240 0.0040 0.0240 0.0120 0.0400 0.0200 0.0400 0.3000 0.0200 0.0690 0.0200 0.0930 0.0040 0.0320 0.0200 0.1010 0.0360 0.0240 0.7890 0.0810 0.0040 0.1860 0.6870 0.0360 0.0280 0.0040 0.0450 0.0810 0.7290 0.0400 0.0120 0.0120 0.0530 0.1010 0.0360 0.0160 0.9180 1.0600 0.5060 0.0400 0.0400 0.1050 0.0650 0.2950 0.1540 0.0240 0.0890 0.0240 0.3520 0.3640 0.2990 0.0200 0.2550 0.0400 0.0890 0.4090 0.2350 |
1411फ.व आदेश श्रीमान अपर जिलाधिकारी महो.फीरोजा. मु.न.74/98-99/23.2.04 को आदेश हुआ कि राज्य सरकार वनाम भोलेसिह आदि मै आदेश हुआ कि प्रतिवादी गण की ओर से दिया गया स्वीकार करके पारित आदेस दि. 5.2.04 क ो संशोधन करते हुए प्रतिवादी स 66 रघुवर के स्थान पर रघुराज प्रतिवादी स 119 ऊवन के साथ हरीसिहं पढा जाये दूसरे प्रतिवादी गण नरेन्द्रकुमार पुत्र रामकिशन व खचेरपाल पुत्र रेवती व शेखरचन्द्र पुत्र दलवीर व रामसेवक पुत्र कालीचरन अजवसिह मृतक मछलादेवी व केशव व जयशिव पुत्रगण रनवीर 57ख 29.6.94 पात्रता के आधार पर वैध होने के कारण अनियमितता महशूस नही होती है । पट्टे वहाल किये जाते है । प्रतिवादी गण स 93 सुधीरकुमार पुत्र राधाचरन का किया गया आवंटन अपात्र होने के कारण निरस्त किया जाता है । ह.ले. / 22.3.04 (राज्य सरकार वनाम् भोलेसिंह) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) वाद सं.74/98-99/05.02.04 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण भोलेसिंह,तेजसिंह, प्रमोदकुमार,शंकरलाल,गेंदालाल, सुघरसिंह, व श्याम सिंह व रामेश्वर व राकेश व नरेश व उपदेश व सर्वेश व एवरनसिंह व रक्षपाल व राजवीरसिंह व उपेन्द्रकुमार व विवेककुमार व राजेशकुमार व राजीव व कुलदीप व दशरथ व गोविन्द व दरोगासिंह व हरगोविन्द व अजवसिंह व रवीचन्द्र व प्रेमकुमार व रवीचन्द्र व उदय वीरसिंह व विजयपाल व दशरथ व अरवसिंह व महावीर सिंह व रामेश्वर व ओमकार व संजीव व सोपाली व वलवीर व पातीराम व शकुन्तला व ईश्वरदयाल व रामवीर व खूवलाल व मनीराम व किशुनलाल व विनोद कुमार व अखलेश व राधाचरन व मुकेश व श्यामसुन्दर व सनिलकुमार व आलोककुमार व रामराज व रघुवीर सिंह व हरीओम व अरविन्दकुमार व प्रमोदकुमार व कमलेशकुमार व राजकुमार व उम्मेदसिंह व प्रमोद कुमार व राजेशकुमार व राजीव व अनिलकुमार व अरविन्द व शिशुपाल व नेत्रपाल व वेदप्रकाश व चन्द्रपाल व ओमप्रकाश व सतीशचन्द्र व जगदीश व मनोजकुमार व राकेश व नीरज व रामाधार व नरेश व वालकिशन व अमीरसिंह व सत्यप्रकाश व आंेमवीरसिंह व निर्देश व मनोज व भूदेव व लायकसिंह व श्यामवीर व सुरेश व भगतसिंह व शेरसिंह व वृजेशकुमार व अशोककुमार व सुधीरकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व सहनोज व राजेन्द्र सिह व रामनिवास व श्रीनिवास व भवूतीसिंह व नेकसे लाल व रामशंकर व राकेश व विनोदकुमार व देवेन्द्र व शिवराजसिंह व श्यामवीर व सुभाष व रामवीर व रामवीर व भारतसिंह व श्यामवीर व हरवीर व किताव सिंह व विनोदकुमार व राजदेश व वारेलाल व सर्वेश व मुकेश व हरीसिंह व रामेश्वर अव अमरसिंह व देवेन्द्रकुमार व धर्मेन्द्रकुमार व रामवीरसिंह व सतेन्द्र वावू व महावीर व श्रीकृष्ण व फौरनसिंह व रामप्रकाश व राजकुमार व वीरपाल व जितेन्द्र व सूरजपाल व वेदप्रकाश व ओमकार व रामचन्द्र व सन्तोष व मानपाल धर्मेश व रामसिंह व सर्वेश व होशियारसिंह व हरदम सिंह व रामसेवक व सत्यभान व हरिभान व भवूती व पन्नालाल व समस्त निवासीगण मौजा कुशियारी के हक में भूमि प्रव.मौजा कुशियारी तहसील जसराना द्वारा किया गया आवंटन दि.29.05.94 जो उपजिलाधि- कारी द्वारा गहन जांचोपरान्त दि.20.06.94 को अनुमोदन कया गया है। पात्रता के आधार पर किये गये आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण पट्टे वहाल किये जाते है। शेष वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। ह.ल.े/ 17.11.08 (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् रामसिंह व अन्य) (दिलीपकुमार व अन्य वनाम् वादामश्री व अन्य) (मुन्नालाल व अन्य वनाम् दिली व अन्य) ( दिलीपकुमार व अन्य वनाम् भोलेसिंह व अन्य) (कृपालसिंह व अन्य वनाम् स्टेट) (राजेश व अन्य वनाम् दिलीपकुमार व अन्य) (शिवजीत व अन्य वनाम् स्टेट) (सुधीरकुमार व अन्य वनाम् स्टेट) 1416फ व आदेश श्रीमान अपरआयुक्त आगरा मण्डल आगरा निरगानी सं.99/04/101/03-04/96/2004/ 100/2004/168/2004/146/2004/147/2004/ 167/2004 के अनुसार उपरोक्त वाद में आदेश हुआ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.05.02.04, 07.02.04,23.02.04 निरस्त किया जाता है। जिन पट्टेदारों के पट्टे अवरन्यायालय ने लिखित वहस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किये है। उन्हें अवर न्यायालय में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर था जिसका उपयोग नहीं किया गया । तद्नुसार प्रश्नगत आवंटन पूर्णताय अवैधानिक होने के कारण आवंटन व आवंटन की सारी प्रक्रयि निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सभी निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की मूल प्रति निगरानी सं.101/03-04 दिलीपकुमार वनाम् वादामश्री व अन्य की पत्रावली पर रखी जाये तथा अन्य निगरानियां पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी जायेगी। ह.ल.े/ 17.11.08 (गोरेलाल आदि बनाम् भू.प्र.समिति आदि) 1417फ व आदेश श्रीमान राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहावाद रिवीजन न.117/2007-08/15.07.09 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि ग्राम कुशियारी में पूर्व पारित आदेश 29.02.08 दिनांक 05.10.09 तक स्थिगित किया जाता है। उक्त आदेश निगरानी सं.114 रामसेवक आदि बनाम् L.M.C. आदि व निगरानी संख्या 115 भोलेसिंह आदि बनाम् L.M.C. आदि व निगरानी संख्या 116 बेंचेलाल आदि बनाम् भू.प्र.समिति आदि पर भी लागू होगा। धारा 198(4) ह.र.का.15.02.10 1425फ.व आदेश सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उ.प्र.इलाहाबाद के दिनांक 27.12.2013 के अनुसार निगरानी संख्या 114/2007-08, 115/2007-08, 116/2007-08, 117/2007-08, 123/2007-08, 149/2007-08, 182/2008-09, 183/2008-09, 109/2007-08, 127/2007-08, 129/2007-08, 126/2007-08, 130/2007-08, 131/2007-08, 5/2013-14, 39/2013-14, 14/2013-14, आदि वनाम् एल.एम.सी. आदि (17) निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 29.02.2008 निरस्त किया जाता है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव दिनांक 01.04.94, 15.05.94, 29.05.94 की पुष्टि की जाती हैं। अपर कलेक्टर के आदेश तदनुसार संशोधित किये जाते हैं। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिससे गांव के बाहर के निवासी या पट्टे के दिनांक को नाबालिंग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पट्टे वाली भूमि को लेकर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि हो जाती हो को पट्टा दिया गया हो तो वे स्व-प्रेरणा के आधार पर केवल एसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। स्थगन आदेश यदि कोई हो, तो वह भी निरस्त किया जाता हैं। ह.र.का./08.06.18 (दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 11321/ 2014 दिलीप कुमार व अन्य बनाम् उ.प्र.सरकार मौजा कुशियारी तहसील जसराना में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 के अंतर्गत, मा0 राजस्व परिषद की निगरानी संख्या 114/2007-08 रामसेवक व अन्य बनाम् भूमि प्रबंधक समिति व अन्य के साथ समेकित अन्य निगरानियां में पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 को, अग्रिम लिस्टिंग तिथि तक स्थगित किया गया है। यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि लम्बित याचिका में कोई तृतीय पक्ष सृजित नहीं होगा। ह.र.का. 01.08.18 |
01964 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 129 | 12.7900 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 129 | 12.7900 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
02061 |
तालाब / / |
|
152अ 153ख 424 425 426 665 666 690ग 703घ 822 1106ग 1107ख 1359 1695 1696 1902 2031ग 2325ख 2441 2489ग 2556क 2591 2603ख 2627ख 2655ख 2937 3289 3299 3700 3965 1796च |
0.0040 0.2180 3.0390 0.0450 1.4040 0.5670 0.4540 0.0810 0.0160 0.5670 2.6990 0.0240 0.4250 0.0810 0.5950 0.1300 0.3080 0.3280 0.0490 0.2230 0.0450 0.0530 0.2550 0.0160 0.0400 0.1050 0.0610 0.0280 0.1170 0.0120 0.2350 |
01965 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 31 | 12.2240 | 0.0 | ||||||||||||||||
02062 |
नाली / / |
|
222 241 274 373ख 374ख 376 390 397 398 399 400ख 488 534 541 546 548 561 563 569 580 594 613 619 626ग 642 687मि 694क 694ख 716 718 721 727 736 753 756 761 788 857 862 893 899 908 925 948 970 975 991 996 1002 1009 1073 1100ख 1115 1120 1140ख 1144 1148 1158 1170 1179 1184 1255 1260क 1263क 1264 1269 1282 1326 1912 1917 1921क 1954 1969 2019 2073 2081 2088 2091 2096 2130 2235 2253 2254 2317ख 2319 2340 2342 2403 2412 2423 2430ख 2431 2444 2461 2466 2525 2547 2592 2594 2622 2650 2651 2653 2683 2685 2692 2726 2762 2763 2764 2893 2941 2950 2954ख 2993 3008 3021 3032 3048 3073 3088मि. 3093 3097 3122ख 3149 3273 3281 3310 3344 3357 3365 3375 3383 3412 3415 3502 3511 3543 3544क 3611ख 3613ख 3639 3640 3665 3679 3681 3692 3694 3696 3716 3719 3752 3756 3757 3761ख 3764 3776 3777 3792 3802 3857 3861 3870स 3954 3980 3988 3989 3998 4009 4042 3276/4131 3913/4139 562 |
0.0160 0.0120 0.0920 0.0240 0.0080 0.1540 0.0400 0.1460 0.0400 0.0770 0.1380 0.0280 0.0570 0.0730 0.0530 0.0490 0.0080 0.2230 0.0610 0.0200 0.2100 0.0530 0.1540 0.0490 0.1050 0.0490 0.0520 0.0650 0.0120 0.0320 0.0400 0.0320 0.0850 0.0160 0.0160 0.0450 0.0450 0.0320 0.1050 0.0280 0.0360 0.0650 0.0320 0.0120 0.0040 0.0040 0.0280 0.0200 0.0240 0.6070 0.0450 0.0080 0.0490 0.0120 0.0280 0.0490 0.0240 0.0360 0.1660 0.0120 0.0610 0.0610 0.1420 0.0770 0.0320 0.0320 0.0610 0.0400 0.0450 0.0450 0.0610 0.0320 0.0810 0.0850 0.0530 0.0400 0.0160 0.0360 0.0320 0.0770 0.0240 0.1250 0.0450 0.1170 0.1860 0.0770 0.0240 0.1460 0.1090 0.0930 0.0770 0.1300 0.0120 0.0690 0.0610 0.0650 0.0930 0.0690 0.0730 0.1940 0.0200 0.3240 0.0450 0.0320 0.0280 0.0850 0.0970 0.0200 0.0080 0.0320 0.0810 0.1700 0.1210 0.0930 0.0610 0.0810 0.0360 0.0280 0.1340 0.0770 0.0240 0.1210 0.0530 0.0280 0.0360 0.0970 0.0400 0.2590 0.2020 0.0570 0.0770 0.1620 0.4700 0.1010 0.0080 0.0850 0.0610 0.2270 0.1210 1.6640 0.7130 0.0360 0.0400 0.0970 0.0690 0.0610 0.0730 0.1620 0.7370 0.1340 0.0280 0.0080 0.0610 0.0810 0.0200 0.0530 0.0850 0.0810 0.4860 0.0120 0.0120 0.0610 0.1090 0.0160 0.0610 0.0320 0.0160 0.0570 0.0490 0.0610 0.0320 0.0280 0.0120 |
01966 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 173 | 15.7520 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 204 | 27.9760 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
02063 |
आबादी / / |
|
658ख 659 660 661 697ख 704ख 839 958 960 1082 1136ख 1341ग 1402ख 1869 1873ख 1875 1876 1877घ 1878ख 1879 1881 2067 2321 2322 2324 2326ख 2452ख 2457ग 2491 2556ख 2722 3282 3442 3460क 3734 3735 3839ग 3840ख 3841 3939ख 3940 |
0.0080 0.0160 0.0490 0.4820 0.5510 0.3280 1.0680 0.0240 0.2870 0.0120 0.2100 1.0840 0.1380 0.0200 7.2270 0.1820 0.0040 0.2510 0.0610 0.0530 0.0240 0.1130 0.1210 0.0200 0.0120 0.6190 0.9510 0.1300 0.1090 0.2060 0.0530 0.0200 0.2910 0.2100 0.0770 0.5470 0.0450 0.1090 0.0280 0.0850 0.4050 |
01967 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 41 | 16.2300 | 0.0 | ||||||||||||||||
02064 |
कोठी नील / / |
|
3633 |
0.1420 |
01968 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1420 | 0.0 | ||||||||||||||||
02065 |
चकमार्ग / / |
|
320 338 414 415 505 508 760 830 887 929 935 1001 1056 1078 1149 1154 1192 1197 1212 1245 1319 1332 1336 1343 1398 1400 1406 1418 1822 1915 1936 1949 1958 1991 2062 2071 2072 2095 2098 2108 2183 2239 2336 2520 2695 3245 3279 3292 3304 3335 3370 3393 3433 3480 3491 3717 3747 3848 3860 3975 3981 4014 3827 |
0.0400 0.1420 0.0490 0.0320 0.0360 0.0320 0.0810 0.0400 0.0120 0.0280 0.0320 0.0240 0.0120 0.0360 0.0240 0.0400 0.0360 0.0200 0.1050 0.0690 0.0280 0.0930 0.1130 0.0650 0.0450 0.0240 0.0240 0.0610 0.0930 0.0200 0.0530 0.0850 0.0320 0.0850 0.0400 0.1170 0.0890 0.0650 0.3000 0.0490 0.1250 0.0450 0.0490 0.1170 0.0530 0.0160 0.0240 0.0490 0.0850 0.0450 0.2750 0.0730 0.1210 0.1540 0.0650 0.0530 0.0160 0.0160 0.0650 0.0810 0.1780 0.0400 0.0810 |
01969 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 63 | 4.1970 | 0.0 | ||||||||||||||||
02066 |
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कुशियारी / द्वारा महामहीम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार / नि.ग्राम |
|
1892 |
0.4490 |
01970 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4490 | 0.0 | ||||||||||||||||
02067 |
देवस्थान / / |
|
3315 3741 3715/4142 |
0.2750 0.0280 0.0120 |
01971 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3150 | 0.0 | ||||||||||||||||
02068 |
पंचायतघर / / |
|
1877ग |
0.0240 |
01972 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
02069 |
रास्ता / / |
|
239 625 723 726 820 846 856 878 883 945 967 978 992 995 1391 1688 1790ग 1817 1853ग 1861ङ 2057ख 2068 2207ख 2328 2391 2462 2587 2671 3413 3422 3437 3448 3464 3467 3516 3545 3731 3740 3742 3745ख 3856 |
0.1980 0.0490 0.0240 0.0240 0.5020 0.0930 0.1860 0.3120 0.1340 0.2020 0.0650 0.0400 0.0320 0.0890 0.0530 0.2390 0.0850 0.0200 0.0240 0.2310 0.0890 0.1250 1.8250 0.1620 0.0450 0.2590 0.1660 0.1620 0.6600 0.1170 0.4660 0.0690 0.5670 0.2140 0.5870 0.2470 0.0200 0.0040 0.0240 0.2140 0.1010 |
01973 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 41 | 8.7250 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 151 | 30.0820 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
02070 |
ऊसर / / |
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5मि. 14 28 29मि. 31मि. 48मि. 50 117मि. 263 268 336 341मि. 349 394मि. 395मि. 564 619मि. 693 730मि. 794मि. 812 940मि. 959 980 1095 1169मि. 1310 1345मि. 1359मि. 1381मि. 1495मि. 1380मि. 1541मि. 1544 1677मि. 1738मि. 2123 2171मि. 2199 2255मि. 2258मि. 2261 2264मि. 2269मि. 2273मि. 2297मि. 2305मि. 2308 2310मि. 2316 2323 2334 2346 2493 2559मि. 2564मि. 2565मि. 2567मि. 2568मि. 2601मि. 2658मि. 2732मि. 2735मि. 2779मि. 2788मि. 2798मि. 2872मि. 2877मि. 2923मि. 2955 2960 2988मि. 2991 2992 2996 3024मि. 3027मि. 3029मि. 3063 3076 3084 3120 3142मि. 3173 3193मि. 3204मि. 3208 3293मि. 3339 3350 3415मि. 3466 3628 3632मि. 3642मि. 3653मि. 3661 3666 3758 3791 3817मि. 3871मि. 3875मि. 3907 3949मि. 4020 4022मि. 4029 4071 4080 4094मि. 2327/4151 3166/4152 3946 2286 |
0.1210 0.0850 0.0280 0.0610 0.3120 0.0160 0.0360 0.0400 0.0160 0.0050 0.0970 0.0770 0.0120 0.0210 0.0400 0.0490 0.0360 0.0280 0.0160 0.0120 0.0360 0.0010 0.1590 0.1170 0.0450 0.0500 0.0610 0.0670 0.6060 0.0050 0.0040 0.2640 0.0330 1.2500 0.0200 0.0200 0.0730 0.5300 0.3160 0.3360 0.4000 0.0160 0.0160 0.4330 0.4500 0.2100 0.0810 0.0410 0.0320 0.3140 0.0850 0.0770 0.0850 0.0530 0.1040 0.0320 0.1250 0.0810 0.1430 0.0200 0.1580 0.0530 0.0450 0.0200 0.2190 0.1740 0.0100 0.5300 0.0850 0.1940 0.0810 0.1380 0.0530 0.0490 0.1460 0.0120 0.1230 0.0450 0.0610 0.0200 0.3610 0.0970 0.0080 0.0400 0.0100 0.0040 0.0400 0.5420 0.0160 0.0160 0.5950 0.0690 0.0280 0.0160 0.0570 0.0650 0.0040 0.1460 0.1980 0.0360 0.2460 0.2000 0.1290 0.0040 0.0120 0.0360 0.0570 0.0810 0.0080 0.0080 0.0040 0.1380 0.0280 0.0810 0.0700 |
01974 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 115 | 13.5650 | 0.0 | ||||||||||||||||
02071 |
पजाबा / / |
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2654 |
0.0690 |
01975 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0690 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 116 | 13.6340 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 1495 | 482.0340 | 6691.95 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |