राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 125699 |
ग्राम का नाम : | गदनपुर |
तहसील : | जसराना |
जनपद : | फिरोजाबाद |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 125699
ग्राम का नाम : गदनपुर
तहसील : जसराना
जनपद : फिरोजाबाद
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00193 |
ओमप्रकाश / मथुराप्रसाद / नि. ग्राम सोमवती पत्नी / ओमप्रकाश / नि. ग्राम |
1416फ. 1416फ. |
380 388मि |
0.0160 0.4000 |
00153 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4160 | 10.0 | ||||||||||||||||
00194 |
कमलेश / जुगेन्द्र सिंह / नि.न.वीरी जुगेन्द्र सिंह / नूर सिंह / नि.न.वीरी |
1411फ. |
59मि |
0.3240 |
00158 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3240 | 9.0 | ||||||||||||||||
00195 |
कायम सिंह / लोचन सिंह / नि. ग्राम संजूदेवी पत्नी / कायम सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
333मि 393मि |
0.1150 0.2900 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता हैा। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00160 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00196 |
कालीचरन / मोहनलाल / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
425मि 433मि |
0.2840 0.1210 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किय ाजाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00161 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00197 |
किशना देवी पत्नी / थान सि ह / नि. ग्राम थान सिह / नत्थू सि ह / नि. ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
273स 544 |
0.3890 0.0160 |
(किशनादेवी आदि बनाम् उ.प्र.सरकार)
1428फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के वाद सं.T202001260302705/22.09.20 के अनुसार खाता सं.197 के गाटा सं.273स/0.389 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बंधित कोई वाद आवंटन के सम्बंध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 24.11.2020 |
00162 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00198 |
ग्यानचन्द्र / नत्थू सिंह / नि. ग्राम सुनीतादेवी पत्नी / ग्यानचन्द्र / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
26मि 190मि |
0.3420 0.0650 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00164 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4070 | 10.0 | ||||||||||||||||
00199 |
चन्द्रपाल सिंह / छदामीलाल / नि. ग्राम मंजूदेवी पत्नी / चन्द्रपाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. |
385मि 425मि 7मि |
0.1490 0.1210 0.1540 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00167 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4240 | 10.35 | ||||||||||||||||
00200 |
छोेटेलाल / भोले / नि. ग्राम पानप्यारी पत्नी / छोटेलाल / नि. ग्राम |
1417फ. |
393मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00169 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00201 |
जगदीशचन्द्र / कल्लू सिंह / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम पुष्पादेवी पत्नी / जगदीशचन्द्र / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. |
68मि 85मि 182मि |
0.2200 0.0620 0.1230 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 (जगदीशचन्द्र आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं. 903/12.06.18 के अनुसार खाता सं. 171 गाटा सं. 68मि/0.220, 85मि/0.062, 182मि/0.123 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। ह.रका. 15.06.18 |
00171 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00202 |
जयदान सिंह / कल्लू सिंह / नि.न.लाहौरी भाग ग्राम सरलादेवी पत्नी / जयदान सिंह / नि.न.लाहौरी भाग ग्राम |
1411फ. 1411फ. |
151मि 153मि |
0.2110 0.2020 |
00172 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4130 | 10.0 | ||||||||||||||||
00203 |
जयप्रकाश / सूरजपाल / नि. ग्राम मीरादेवी पत्नी / जयप्रकाश / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
360मि 189 |
0.2830 0.1220 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00173 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00204 |
जयसिंहपाल / हाकिम सिंह / नि.न.लाहौरी सुहागादेवी पत्नी / जयसिंहपाल / नि.न.लाहौरी |
1411फ. 1411फ. 1411फ. 1411फ. |
575मि 98मि 598मि 3मि |
0.0410 0.1030 0.0410 0.2020 |
00174 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3870 | 10.0 | ||||||||||||||||
00205 |
जैदान सिंह / कल्लू सिंह / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम सरलादेवी पत्नी / जैदान सिंह / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
68मि 182मि |
0.2210 0.1850 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00175 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4060 | 10.15 | ||||||||||||||||
00206 |
तुरसनपाल सिंह / गजाधर सिंह / नि. ग्राम डोलीदेवी पत्नी / तुरसनपाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
42मि 397मि |
0.1670 0.2380 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किय ाजाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00177 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00207 |
थान सिंह / नत्थू सिंह / नि. ग्राम किशनादेवी पत्नी / थान सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. |
182मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00178 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00208 |
दुर्जन सिंह / नत्थू सिंह / नि. ग्राम पूनमदेवी पत्नी / अर्जुन सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. |
182मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00179 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00209 |
देवेश कुमार / लाखन सिंह / नि.न.लाहौरी राजनश्री पत्नी / लाखन सिंह / नि.न.लाहौरी |
1411फ. |
406 |
0.4050 |
00180 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00210 |
निरंजनपाल सिंह / नत्थू सिंह / नि. ग्राम सरलादेवी पत्नी / निरंजनपाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. |
182मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00185 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00211 |
पप्पीदेवी पत्नी / स्व.लक्ष्मण सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
355मि 454मि |
0.0940 0.3110 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00186 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00212 |
पंकज उम्र 16वर्ष / लक्ष्मण सिंह संर.पप्पीदेवी माँ / नि. ग्राम छोटू उम्र 14वर्ष / लक्ष्मण सिंह संर.पप्पीदेवी माँ / नि. ग्राम वोवी उम्र 12वर्ष / लक्ष्मण सिंह संर.पप्पीदेवी माँ / नि. ग्राम पप्पीदेवी पत्नी / स्व.लक्ष्मण सिंह / नि. ग्राम |
1411फ. |
2मि |
0.4050 |
00189 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00213 |
प्रेमपाल सिंह / सियाराम / नि. ग्राम विरमादेवी पत्नी / प्रेमपाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. |
333मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00187 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00214 |
प्रेमलता पत्नी / स्व.ग्रीशचन्द्र / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
355मि 605मि |
0.1010 0.3440 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00188 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4450 | 10.0 | ||||||||||||||||
00215 |
फोरदार / लोचन सिंह / नि. ग्राम निर्जेशदेवी पत्नी / फोरदार सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
42मि 190मि |
0.1680 0.0730 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किय ाजाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00190 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2410 | 6.0 | ||||||||||||||||
00216 |
बांकेलाल / रतीराम / नि. ग्राम ओमवती पत्नी / वांकेलाल / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. |
182मि 273मि 609मि |
0.2320 0.1330 0.0400 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00237 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00217 |
भजनलाल / गंगाप्रसाद / नि.न.लाहौरी मीरादेवी पत्नी / भजनलाल / नि.न.लाहौरी |
1411फ. 1411फ. |
40मि 133मि |
0.4050 0.0410 |
00191 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4460 | 11.0 | ||||||||||||||||
00218 |
भरत सिंह / सोनपाल / नि. ग्राम कैलाशीदेवी पत्नी / भरत सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. |
421मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.का. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00192 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00219 |
भागीरथ / वलवन्त सिंह / नि. ग्राम सरोजदेवी पत्नी / भागीरथ / नि. ग्राम |
1417फ. |
454मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00193 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00220 |
भीमसैन / सोनपाल / नि. ग्राम जशोदादेवी पत्नी / भीमसैन / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. 1417फ. |
327मि 333मि 429मि 644मि |
0.1090 0.0810 0.1380 0.0770 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00195 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00221 |
भीषमपाल / फतेह सिंह / नि. ग्राम शुभनेश कुमार / भीषमपाल / नि. ग्राम अनिल कुमार / भीषमपाल / नि. ग्राम |
1411फ. |
598मि |
0.3240 |
00196 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3240 | 8.0 | ||||||||||||||||
00222 |
मलिखान सिंह / गंगाप्रसाद / नि.न.लाहौरी सावित्रीदेवी पत्नी / मलिखान सिंह / नि.न.लाहौरी |
1411फ. 1411फ. |
70मि 153मि |
0.2430 0.1620 |
00198 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00223 |
महीपाल सिंह / मुंशीलाल / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम सुशीलादेवी पत्नी / महीपाल सिंह / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम |
1417फ. |
26मि |
0.4050 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00202 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00224 |
महेशचन्द्र / राम सिंह / नि.ठाठी सुनीतादेवी पत्नी / महेशचन्द्र / नि.ठाठी |
1416फ. 1416फ. |
598मि 344मि |
0.3240 0.0810 |
(महेशचन्द्र आदि बनाम् उ.प्र.सरकार)
1425फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.66/11.01.18 के अऩुसार खाता सं.201 के गाटा सं.598मि/0.324, 344मि/0.081 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या सं सम्बंधित कोई वाद आवंटन के सम्बंध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 13.03.18 |
00201 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00225 |
मानपाल / नत्थू सिंह / नि.न.वीरी |
1411फ. |
206मि |
0.4050 |
1429फ.आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2022114700773000918/26.05.22 के अनुसार मानपाल पुत्र नत्थू सिंह मृतक के स्थान पर निर्देश यादव व आदेश कुमार पुत्रगण मानपाल सिंह व कमला देवी पत्नी स्व.मानपाल सिंह नि.न.वीरी का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 03.06.2022/च 893 (निर्देश यादव आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1430फ.श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202201260303982/23.08.22 के अनुसार खाता सं0 225 के गाटा 206मि. रकवा 0.405 है0 लगानी 10.00 रू0 को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्वन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है,या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किये गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 12.10.2022 |
00203 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00226 |
मायादेवी पत्नी / स्व.सोनपाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
660मि 357मि |
0.3560 0.0490 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00204 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00227 |
मुन्नीदेवी पत्नी / लाखन सिंह / नि. ग्राम लाखन सिंह / अन्तराम / नि. ग्राम |
1411फ. 1411फ. 1411फ. |
361मि 11मि 572मि |
0.0810 0.4050 0.0410 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5270 | 13.0 | ||||||||||||||||
00228 |
रनवीर सिंह / वांकेलाल / नि. ग्राम जयवीर सिंह / वांकेलाल / नि. ग्राम रामवती पत्नी / स्व.वांकेलाल / नि. ग्राम |
1411फ. 1411फ. |
133मि 237मि |
0.2020 0.2180 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4200 | 11.0 | ||||||||||||||||
00229 |
रमेशचन्द्र / वलवन्त सिंह / नि. ग्राम राधादेवी पत्नी / रमेशचन्द्र / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
631मि 429मि |
0.5110 0.2670 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0 के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 के अनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारा पारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधि विरुद्ध होने के कारण आवंटन निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00206 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7780 | 19.05 | ||||||||||||||||
00230 |
राजकुमार / कायमसिंह / नि.न.वीरी नौरंगीदेवी पत्नी / राजकुमार / नि.न.वीरी |
1411फ. |
416मि |
0.4050 |
00209 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00231 |
राजकुमार / मेवाराम / नि. ग्राम पुष्पादेवी पत्नी / राजकुमार / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
26मि 187मि |
0.5370 0.2390 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका.03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00210 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.7760 | 14.05 | ||||||||||||||||
00232 |
राजबहादुर / पन्नालाल / नि. ग्राम मायादेवी पत्नी / राजबहादुर / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
189मि 190मि |
0.3150 0.0900 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.का. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00211 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00233 |
राजवीर सिंह / तुर्रम सिंह / नि.न.वीरी संजूदेवी पत्नी / राजवीर सिंह / नि.न.वीरी |
1411फ. |
67मि |
0.4050 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00234 |
राजाराम / भोले सिंह / नि. ग्राम |
1411फ. 1411फ. |
488मि 478मि |
0.2780 0.1940 |
1428फ.व आदेश श्रीमान रा.नि.महो.के वाद सं.2021114700773000517/15.01.21 के अनुसार राजाराम पुत्र भोले सिंह मृतक के स्थान पर पूरन देवी पत्नी गगंराम नि.जी 711 जी ब्लाक जहांगीरपुरी आजादपुर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का नाम वतौर वारिस दर्ज हो। ह.रका. 29.01.2021/ च 1292 (श्रीकृष्ण बनाम् राजाराम) 1428फ.आदेश श्रीमान तह.महो.वाद सं.T2021012601981/14.07.21 के अनुसार ग्राम गदनपुर के खाता संख्या 234 के गाटा संख्या 488मि/0.278 व 598मि/0.194 कुल 2किता रकवा 0.472 है0 पर दर्ज प.क.11क आदेश दिनांक-15.01.2021 का क्रियान्वयन दौरान वाद के निस्तारण तक क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। ह.रका. 28.08.2021 1429फ.आदेश श्रीमान तह.महोदय के आदेश दिनांक 193/08.04.22 के अनुसार खाता सं.234 पर दर्ज गाटा संख्या 598मि/0.194 के स्थान पर सही गाटा संख्या 478/0.194 दर्ज हो। ह.रका. 09.05.2022 |
00213 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4720 | 12.0 | ||||||||||||||||
00235 |
राजेन्द्र सिंह / ठाकुरदास / नि.ग्राम योगेन्द्र सिंह / ठाकुरदास / नि.ग्राम राघवेन्द्र सिंह / ठाकुरदास / नि.ग्राम देवेन्द्र सिंह / ठाकुरदास / नि.ग्राम सोनकली पत्नी / ठाकुरदास / नि.ग्राम |
1416फ. |
388 |
0.4000 |
00176 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4000 | 10.0 | ||||||||||||||||
00236 |
राधेश्याम / मेवाराम / नि. ग्राम हंसमुखी पत्नी / राधेश्याम / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
140मि 194मि |
0.0490 0.3560 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.का. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00214 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00237 |
रामदास / मूलचन्द्र / नि. ग्राम लोंगश्री पत्नी / रामदास / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. 1417फ. 1417फ. |
346मि 347मि 348मि 349मि 397मि |
0.1420 0.0930 0.0200 0.1130 0.0370 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका.. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00215 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00238 |
रामनरेश / मथुराप्रसाद / नि. ग्राम |
1416फ. 1416फ. |
362मि 360 |
0.2020 0.2030 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00239 |
रामपाल सिंह / छदामीलाल / नि. ग्राम विद्यादेवी पत्नी / रामपाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
2मि 385मि |
0.1650 0.2400 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00219 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00240 |
रामप्रकाश / मनीराम / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम मीनादेवी पत्नी / रामप्रकाश / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
357मि 51मि |
0.3230 0.0820 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00217 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00241 |
रामप्रकाश / अन्तराम / नि. ग्राम रेखादेवी पत्नी / रामप्रकाश / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
16मि 182मि |
0.1600 0.2450 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00218 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00242 |
रामभरोसे / प्यारेलाल / नि. ग्राम त्रिवेनीदेवी पत्नी / रामभरोसे / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. |
265मि 411मि 479मि |
0.0520 0.1840 0.1250 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00220 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3610 | 8.85 | ||||||||||||||||
00243 |
राममूर्ति पत्नी / अमरपाल / नि.ठाठी |
1411फ. |
3मि |
0.4050 |
00221 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00244 |
रामसनेही / मौजीराम / नि. ग्राम शान्तीदेवी पत्नी / रामसनेही / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. |
245मि 393मि 414मि |
0.1000 0.1670 0.0910 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.का. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00224 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3580 | 8.75 | ||||||||||||||||
00245 |
राम सिंह / नेम सिंह / नि.ठाठी राजबहादुर / नेम सिंह / नि.ठाठी वीरेश कुमार / नेम सिंह / नि.ठाठी प्रमोद कुमार / नेम सिंह / नि.ठाठी नीरेश कुमार / नेम सिंह / नि.ठाठी भूरीदेवी पत्नी / नेम सिंह / नि.ठाठी |
1411फ. 1411फ. |
598मि 591मि |
0.1620 0.1780 |
00184 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3400 | 8.0 | ||||||||||||||||
00246 |
रामसुनहरी / श्रीपाल / नि. ग्राम भगवानश्री पत्नी / रामसुनहरी / नि. ग्राम |
1411फ. 1411फ. |
393मि 357मि |
0.4050 0.0810 |
(रामसुनहरी बनाम् उ.प्र.सरकार)
1428फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के वाद सं.T202001260303023/07.09.20 के अुसार खाता सं.246 के गाटा सं.393मि/0.405, 357मि/0.081 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बंधित कोई वाद आवंटन के सम्बंध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 24.11.2020 |
00225 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4860 | 12.0 | ||||||||||||||||
00247 |
रामेश्वर / लोचन सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
333मि 336मि |
0.1500 0.2550 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00226 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00248 |
रूपादेवी पत्नी / राजवीर सिंह / नि.ईशेपुर आगरा प्रेमादेवी पत्नी / मुन्नालाल / नि.पुभैना जिला हाथरस |
1411फ. |
175मि |
0.4050 |
00229 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00249 |
लाखन सिंह / अन्तराम / नि. ग्राम मुन्नीदेवी पत्नी / लाखन सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
189मि 196मि |
0.3120 0.0960 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किय ाजाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00230 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4080 | 10.0 | ||||||||||||||||
00250 |
लाल सिंह / किशनलाल / नि. ग्राम कितावश्री पत्नी / लाल सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
28मि 42मि |
0.1740 0.2310 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00231 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00251 |
लालाराम / मूलचन्द्र / नि. ग्राम कस्तूरीदेवी पत्नी / लालाराम / नि. ग्राम |
1417फ. |
189मि |
0.3480 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00232 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3480 | 8.0 | ||||||||||||||||
00252 |
वावू सिंह / लेखराज / नि. ग्राम सामोदेवी पत्नी / वावू सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. |
664मि |
0.4130 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00236 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4130 | 10.1 | ||||||||||||||||
00253 |
विजेन्द्र सिंह / तुर्रम सिंह / नि.न.वीरी मंजूदेवी पत्नी / विजेन्द्र सिंह / नि.न.वीरी |
1411फ. |
16मि |
0.4050 |
00240 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00254 |
विजेन्द्र सिंह / चोव सिंह / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम सुखदेवी पत्नी / विजेन्द्र सिंह / नि.न.लाहोरी भाग ग्राम |
1416फ. 1416फ. |
79मि 40 |
0.1210 0.3420 |
00241 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4630 | 12.0 | ||||||||||||||||
00255 |
वीरेन्द्र सिंह / नेम सिंह / नि. ग्राम मिथलेशदेवी पत्नी / वीरेन्द्र सिंह / नि. ग्राम |
1411फ. 1411फ. |
328मि 386मि |
0.1210 0.1620 |
00239 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2830 | 5.55 | ||||||||||||||||
00256 |
वेदप्रकाश / रामदयाल / नि.ठाठी |
1411फ. |
3मि |
0.4050 |
00233 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00257 |
वेदराम / लेखराज / नि. ग्राम ललितादेवी पत्नी / वेदराम / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
255मि 441मि |
0.0810 0.3240 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00234 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00258 |
वैकुन्ठी देवी / छोटे सिह / नि. ग्राम छोटेसिह / भूप सिह / नि. ग्राम |
1404फ. 1404फ. |
79 575मि |
0.1210 0.2840 |
1429फ.आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202201260301617/07.04.22 के अनुसार 258 के गाटा सं0 79/0.121 व 575मि./0.284 है0 कुल 2किता रकवा 0.405 है0 लगानी 10.00 रू0 को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्वन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है,या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किय गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 28.05.2022 |
00235 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00259 |
शारदादेवी पत्नी / सुखवीरसि ंह / नि. ग्राम सुखवीर सिंह / मेवाराम / नि. ग्राम |
1411फ. |
1मि |
0.4740 |
00244 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4740 | 12.0 | ||||||||||||||||
00260 |
श्याम सिंह / लोचन सिंह / नि. ग्राम श्रीमती देवी पत्नी / श्याम सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
357मि 385मि |
0.2020 0.2030 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00242 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00261 |
श्याम सिंह / मेवाराम / नि. ग्राम मनोजदेवी पत्नी / श्याम सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
143मि 194मि |
0.0890 0.3160 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00243 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00262 |
श्रीकृष्ण / वलवन्त सिंह / नि. ग्राम विनीतादेवी पत्नी / श्रीकृष्ण / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. 1417फ. |
189मि 648मि 67मि |
0.5550 0.0850 0.1380 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारा पारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.करा. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00261 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.7780 | 19.05 | ||||||||||||||||
00263 |
सतीशचन्द्र / धनीराम / नि. ग्राम ऊषादेवी पत्नी / सतीशचन्द्र / नि. ग्राम |
1411फ. |
255मि |
0.4050 |
00252 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00264 |
सीताराम / हरनाम सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
198मि 273मि |
0.1240 0.2810 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00262 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00265 |
सुखदेवी पत्नी / राजेन्द्र सिंह / नि.न.लाहौरी राजेन्द्र सिंह / प्यारेलाल / नि.न.लाहौरी |
1411फ. |
575मि |
0.3990 |
1428फ.व आदेश श्रीमान ना.तह.महोदय के आदेश दिनांक 235/22.05.21 के अनुसार खाता सं.265 पर सुखदेवी पत्नी राजेन्द्र सिंह के स्थान पर सही नाम सुधा देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह दर्ज हो। ह.रका. 22.05.2021 (सुधा देवी आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1430फ.श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.T202201260305068/17.10.22 के अनुसार खाता सं0 265 के गाटा सं0 575मि. रकवा 0.399 है0 लगानी 10.00 रू0 को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई वाद आंवटन के सम्वन्ध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है,या कोई तथ्य छिपाये गये होगे या गलत प्रस्तुत किय गये होगे, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 11.11.2022 |
00254 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3990 | 10.0 | ||||||||||||||||
00266 |
सुखवीर सिंह / मेवाराम / नि. ग्राम शारदादेवी पत्नी / सुखवीर सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
188मि 406मि |
0.3750 0.0300 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00255 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00267 |
सुखवीर सिंह / लाखन सिंह / नि. ग्राम |
1416फ. |
388मि |
0.4050 |
00256 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00268 |
सुभाषचन्द्र / भरत सिंह / नि. ग्राम करनपाल / भरत सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
360मि 414मि |
0.2830 0.1220 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका. 03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00258 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00269 |
सुशीलादेवी पत्नी / मानपाल / नि.न.लाहौरी मानपाल / सुखराम / नि.न.लाहौरी |
1411फ. |
209मि |
0.4940 |
00260 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4940 | 12.0 | ||||||||||||||||
00270 |
स्वराजदेवी पत्नी / राकेश / नि.न.लाहौरी राकेश / प्यारे / नि.न.लाहौरी |
1411फ. 1411फ. |
40मि 32मि |
0.3420 0.1210 |
00246 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4630 | 11.0 | ||||||||||||||||
00271 |
हरदयाल / सूबेदार / नि.ग्राम गुड़िया पत्नी / हरदयाल / नि.ग्राम |
1411फ. |
219मि |
0.4050 |
00248 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00272 |
हाकिम सिंह / मूलचन्द्र / नि. ग्राम प्रेमादेवी पत्नी / हाकिम सिंह / नि. ग्राम |
1417फ. 1417फ. |
57मि 441मि |
0.1620 0.2430 |
1422फ व आदेश श्रीमान अपर कलक्टर (वि./रा.) फिरो0के वाद सं.20140126001648/14/06.07.15 केअनुसार उक्त वाद में आदेश हुआ कि भू.प्र.स.द्वारापारित प्रस्ताव दि.07.01.10एवं उपजिलाधिकारी द्वारास्वीकृत दि.02.02.10 नियविरुद्ध,अवैधानिक एवं विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.रका.03.08.15 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./03.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00250 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
00273 |
हंसमुखी पत्नी / राधेश्याम / नि. ग्राम राधेश्याम / मेवाराम / नि. ग्राम |
1411फ. |
2मि |
0.4050 |
00247 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4050 | 10.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 147 | 33.9240 | 830.90 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00274 |
नवीन परती / / |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
559 100 107 108 110 112 160 290 297 300 561/2 309 547 548 550 553 554 557 558 561/1 390मि |
0.0730 0.0400 0.0320 0.0200 0.0280 0.0320 0.2140 0.1050 0.0160 0.0200 0.0200 0.0530 0.0410 0.0200 0.0320 0.0080 0.0080 0.0160 0.0210 0.0210 0.2020 |
00263 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 1.0220 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 1.0220 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00275 |
वन विभाग / / नि. ग्राम |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
3ख 4 5ख 7ख 24ख 30 34 36 158छ 169ख 170ख 171क 179मि 204ग 261 419ख 473ग 477 |
3.1240 11.2870 5.9410 2.9830 2.3750 2.0630 2.9180 3.0720 9.5550 4.2650 6.6060 2.3920 4.0850 3.2700 5.4380 7.4580 6.1770 2.4700 |
00264 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 18 | 85.4790 | 0.0 | ||||||||||||||||
00276 |
वृक्षारोपण / / |
|
274 |
0.4860 |
00265 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4860 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 85.9650 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । | |||||||||||||||||||
00277 |
चरागाह / / |
|
391 |
19.4820 |
00266 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 19.4820 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 19.4820 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00278 |
बंजर / / |
0 |
3क. 5क. 8 9 10 14 16क. 19 35ख. 42क. 47 59क. 170क. 171क. 219ग. 221 224 225ग. 316क. 323 335 362 368 372 383 384 385क. 388क. 392ख. 397 406मि 419क. 421क. 432 438क. 441क. 443 451 479मि 492ग. 589 607 609मि 635 644 660 316/2 |
0.0400 0.0320 0.0360 0.0120 0.0360 0.0080 0.0120 0.0080 0.0240 0.0120 0.0120 0.0160 0.1210 0.0240 0.0450 0.0080 0.0120 0.0160 0.1860 0.0240 0.0080 0.0570 0.0840 0.0240 0.0120 0.0240 0.1090 0.1100 0.0650 0.0740 0.0510 0.0080 0.1040 0.0640 0.0810 0.1020 0.0280 0.0200 0.1000 0.0320 0.0120 0.0530 0.0530 0.0160 0.0730 0.0320 0.0120 |
00267 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 47 | 2.0920 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 47 | 2.0920 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00279 |
नाली / / |
|
88 93 99च. 136 161ख. 163 219क. 222 232 242ख. 250 286 304 311 386 515मि. 539 531मि 527मि |
0.0160 0.1380 0.0740 0.0930 0.0320 0.0570 0.0080 0.0160 0.0850 0.0040 0.0570 0.1020 0.0240 0.0240 0.1050 0.1090 0.2230 0.0160 0.0600 |
00268 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 1.2430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00280 |
पोखर / / |
|
106 129ग. 533ख. |
0.1580 0.0160 0.3480 |
00269 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.5220 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 22 | 1.7650 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00281 |
आवादी / / नि. ग्राम |
|
109ग 551 |
0.4940 1.1010 |
00270 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.5950 | 0.0 | ||||||||||||||||
00282 |
पंचायत भवन / / |
|
113 |
0.0210 |
00272 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00283 |
प्राईमरी स्कूल / / |
|
114 |
0.0410 |
00271 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0410 | 0.0 | ||||||||||||||||
00284 |
रास्ता / / |
|
52 75 77 78 83 90 97 116 117 269 278 289 296 301 308 310 319 457 466 496 498 501 504 526 532 540 541 560 562 568 542 543 |
0.0040 0.0450 0.0610 0.0240 0.0610 0.0570 0.0570 0.0200 0.0320 0.0240 0.0120 0.0570 0.0970 0.0320 0.0930 0.0200 0.1660 0.0730 0.0360 0.1090 0.0160 0.0120 0.0730 0.0570 0.0570 0.0650 0.0970 0.0240 0.0360 0.0850 0.0160 0.0730 |
00273 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 32 | 1.6910 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 36 | 3.3480 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00285 |
कुम्हार मिट्टी / / |
|
280 |
0.0400 |
00274 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00286 |
मरघट / / |
|
121 322 |
0.0400 0.0810 |
00275 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00287 |
मुर्दा मवेशी / / |
|
131 325 586 |
0.0400 0.0400 0.0400 |
00276 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.2810 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00288 |
ऊसर / / |
|
15 16ख. 21 23ख. 26 45ख. 54 57 60 66 67 72 85 95ङ. 98 122 133ख. 146 154 157 162 165 167 174 175 190 185 194 219 223 225ङ. 245 287 333मि 374 377 379 411मि 421ख. 441घ. 585 598 662 273मि |
0.0570 0.4340 0.0450 0.1300 0.1360 0.0450 0.0240 0.1210 0.1420 0.0770 0.2750 0.0410 0.0630 0.0210 0.1030 0.0610 0.3360 0.0570 0.0450 0.0530 0.0160 0.0280 0.0810 0.2020 0.0270 0.2420 0.0110 0.1260 0.2140 0.0120 0.0970 0.1060 0.0160 0.0620 0.2550 0.1900 0.0160 0.1840 0.6880 0.0420 0.1420 0.9410 0.0160 0.1420 |
(नवावसिंह आदि बनाम् उ.प्र.सरकार धारा 198 (4) 1423फ व आदेश श्रीमान अपर आयुक्त न्यायिक आगरा मण्डल आगरा नि.सं.सी.2015/10000231/2014/ 02.06.2015 के अनुसार उक्त में आदेश हुआ कि निगरानी स्वीकार की जाती है। केवल इस निगरानी से सम्बंधित निगरानीकर्तागण के सम्बंध में अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 09.09.2014 निरस्त किया जाता है । पट्टेदार निम्नवत है- 1.राकेश पुत्र कप्तान सिंह व अनीतादेवी पत्नी राकेश नि.ग्राम (अहीर) गाटा सं.133/0.162, 85/0.125 कुल 2किता/0.287 मा.गु.7.00 2.कमलेशदेवी विधवा राजवीर सिंह नि.ग्राम (अहीर) गाटा सं.421/0.405 मा.गु. 10.00 ह.र.का. 29.10.15 3.नवावसिंह पुत्र वारीलाल व शारदादेवी पत्नी नवावसिंह नि.ग्राम गाटा संख्या 441/0.405 मा.गु.10.00 4.शारदादेवी पत्नी नवावसिंह व नवावसिंह पुत्र वारीलाल नि.ग्राम गाटा संख्या 441/0.405 मा.गु.10.00 ह.रका. 12.02.16 (राजवीर सिंह आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1423फ व आदेश श्रीमान अपर आयुक्त आगरा मण्डल आगरा पुर्नविचार / नि.सं./सी.2015010000214/ 16.10.15 के अऩुसार उक्त में आदेश हुआ कि पुर्न विचार प्रार्थना पत्र दि. 20.07.15 स्वीकृत किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 21.05.15 वापिस लेते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.14 निरस्त किया जाता है तथा निगरानी स्वीकार की जाती है। पट्टेदावर निम्नवत है. स्वीकृत दिनांक 18.10.02- 1/35- राजवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह व वतासो देवी पत्नी राजवीर सिंह नि.ठाठी जाति अहीर गाटा सं.425/0.405 मा.गु.10.00 2/41- महीपाल पुत्र जागन सिंह व शान्तीदेवी पत्नी महीपाल नि.ठाठी जाति अहीर गाटा संख्या 26मि/0.405 मा.गु.10.00 3/42- रामदीन पुत्र जागन सिंह व सरितादेवी पत्नी रामदीन नि.न.वीरी भाग ठाठी जाति अहीर गाटा संख्या 26मि/0.404 मा.गु.10.00 4/43- तहसीलदार पुत्र जागन सिंह व पुषअपा पत्नी तहसीलदार नि.न.वीरी भाग ठाठी जाति अहीर गाटा सं.421/0.324 मा.गु.8.00 5/44-जयवीर सिंह पुत्र जागन सिंह व गीतादेवी पत्नी जयवीर सिंह जाति अहीर गाटा सं.16/0.405 मा.गु.10.00 6/48- अनारसिंह पुत्र मथुरी जाति अहीर नि.गदनपुर गाटा सं.385/0.405 मा.गु. 10.00 7/56- सुनील कुमार पुत्र अरवसिंह नि.न.लाहौरी भाग गदनपुर जाति अहीर गाटा सं.40/0.405 मं.ागु.10.00 8/120- भुरादेवी पत्नी अर्जुन सिंह नि.ठाठी जाति अहीर गाटा सं.598/0.405 मा.गु.10.00 9/116-कितावश्री पत्नी अऩौखेलाल नि.गदनपुर गाटा सं.333/0.081, 388/0.110, 360/0.162 कुल 3किता/0.353 म.ागु.8.00 10/115- रामनरेश पुत्र टीकमसिंह व वृजेशदेवी पत्नी रामनरेश नि.न.वीरा भाग ठाठी जाति अहीर गाटा सं.26/0.404 मा.गु.10.00 11/105- जयवीर सिंह पुत्र टीकम सिंह व शकुन्तला देवी पत्नी जयवीर सिंह नि.न.वीरी भाग ठाठी जाति अहीर गाटा सं.26/0.405 मा.गु.10.00 12/96- वृजेश पुत्र नेत्रपाल नि.न.लाहौरी भाग गदनपुर जाति अहीर गाटा सं.67/0.202, 68/0.202 कुल 2किता/0.404 मा.गु.10.00 13/70- रामवीर सिंह पुत्र श्रीपाल व रेशमादेवी पत्नी रामवीर सिंह नि.जाति अहीर नि.गदनपुर गाटा संख्या 189/0.405 मा.गु.10.00 14/69- वीरपाल पुत्र श्रीपाल व सवितादेवी पत्नी वीरपाल नि.गदनपुर जाति अहीर गाटा सं.189/0.405 मा.गु.10.00 ह.र.का. 12.02.16 1423फ व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.16/24.02.16 के अनुसार गाटा सं.421/0.405 मा.गु.10.00 पर खातेदार कमलेश देवी पत्नी राजवीर सिंह नि.ग्राम को अंस.भू.से संक्र. भू.घोषित किया जाता है। ह.रका. 04.07.16 (महीपाल सिंह आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.75/11.01.18 के अनुसार खाता सं.277 के गाटा सं.26मि/0.405 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त गाटा संख्या सं सम्बंधित कोई वाद आवंटन के सम्बंध में किसी न्यायालय में लम्बित पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। ह.रका. 13.03.18 (रामवीर आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.681/22.04.18 के अनुसार खाता सं.277 के गाटा सं. 189/0.405 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। ह.रका. 03.05.18 (राकेश आदि बनाम् उ.प्र.सरकार) 1425फ.व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जसराना के वाद सं.682/22.04.18 के अनुसार खाता सं. 277 के गाटा सं.133/0.162, 85/0.125 को अंस.भू.से संक्र.भू.घोषित किया जाता है। ह.रका. 03.05.18 (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) 1425फ.व आदेश न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानियाँ स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व) फिरोजाबाद का आदेश दिनांक 06.07.15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त के प्रकाश में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। स्थगन, यदि कोई हो तो वह भी निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उक्त पट्टा बहाल किया जाता हैं। ह.र.का./17.05.18 1425फ.व आदेश उपजिलाधिकारी महोदय आदेश के दिनांक 07.06.18 के अनुसार (निगरानी संख्या 1517/2015 रमेशचन्द्र आदि वनाम् एल.एम.सी.)एवं (निगरानी संख्या 189/2016 रामेश्वर वनाम् एल.एम.सी.) न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.12.2017 के अनुसार उपरोक्त वाद में हुआ आदेश की अन्तिम पक्ति में पट्टा बहाल शब्द निरस्त किया जाता हैं।। ह.र.का./07.06.18 |
00277 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 44 | 6.1220 | 0.0 | ||||||||||||||||
00289 |
खर्रा / / |
|
186 389 393ग. 456 487 514 624 652 653 668 |
0.0890 0.9100 0.0400 0.0970 0.0640 0.4290 0.2840 0.1380 0.1770 0.1300 |
00278 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 2.3580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00290 |
खाद के गढ्ढे / / |
|
94 132 315 503 574 |
0.0400 0.0810 0.0200 0.0210 0.0810 |
00279 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00291 |
पीली मिट्टी / / |
|
320 |
0.0410 |
00280 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0410 | 0.0 | ||||||||||||||||
00292 |
युवक मंगल दल / / |
|
115 |
0.0200 |
00281 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00293 |
होली स्थान / / |
|
317 |
0.0040 |
00282 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0040 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 62 | 8.7880 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 361 | 156.6670 | 830.90 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |